संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना
योजना के बारे में
संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उनके मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन निधि प्रदान करके और उन्हें उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित करके शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बेटे/बेटियां, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 या कक्षा 12 उत्तीर्ण करने और अगली कक्षा में प्रवेश करने के बाद, आगे की पढ़ाई करने और उन्हें स्कूल जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। साइकिल खरीदने के उद्देश्य से, बोर्ड द्वारा निर्धारित एकमुश्त राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।
लाभ
- वित्तीय समर्थनः * * 1. * * विभिन्न ग्रेडों और पाठ्यक्रमों के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है * *-कक्षा 1-5: ₹2,000/- वर्ग 6-10: ₹2,500/- वर्ग 11-12: ₹3,000/- स्नातकः ₹12,000/- ITI/पॉलिटेक्निक/व्यावसायिकः ₹12,000/- निम्नलिखित व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम (न्यूनतम 2 वर्ष): शुल्क या ₹60,000/- 1 तक। प्रबंधन-एमबीए, बीबीए 1. इंजीनियरिंग-बी. टेक और बी. आर्क, एम. टेक, एम. ई, बी. ई. 1। कंप्यूटर अनुप्रयोग-बी. सी. ए., एम. सी. ए. 1. ललित कला-बी. एफ. ए 1. शिक्षा-बी. एड, बी. पी. एड, सी. पी. एड, एम. एड 1। डिजाइनिंग-फैशन/इंटीरियर/वेब 1. जन संचार/पत्रकारिता-बीजेएमसी 1. फार्मेसी-बी. फार्मा, एम. फार्मा 1. आतिथ्य-होटल प्रबंधन 1. मेडिकल-बी. डी. एस., बी. ए. एम. एस., बी. एच. एम. एस., बी. यू. एम. एस. 1. नर्सिंग-बी. एससी., एम. एससी. 1. वित्त-बी. कॉम/सी. ए./सी. एफ. ए./सी. एस. 1. वास्तुकला-बी. आर्क 1. कानून-एल. एल. बी., एल. एल. एम. 1। कृषि-स्नातकोत्तरः ₹24,000/- अनुसंधानः ₹ 1,00,000-चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा, आईआईएम/आईआईटी/एनआईटी/एनआईएफटी/लॉः पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति। 1. अतिरिक्त प्रोत्साहनः-स्कूल आने-जाने के लिए साइकिल सब्सिडी (केवल एक बार)। 70 प्रतिशत अंकों के साथ हाई स्कूल/इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करनाः ₹5,000/- (लड़के) या ₹8,000/- (लड़कियां)। 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करनाः 10,000/- (लड़के) या 12,000/- (लड़कियां)।
पात्रता
- निर्माण श्रमिक को बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए और सक्रिय रूप से अद्यतन होना चाहिए। 1. निर्माण श्रमिक ने पंजीकरण के बाद बोर्ड की सदस्यता का कम से कम एक वर्ष (365 दिन) पूरा किया होना चाहिए। 1. प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को कक्षा के अनुसार बच्चे की आयु इस प्रकार होनी चाहिएः-कक्षा 1 और 2: अधिकतम आयु 6 से 8 वर्ष-कक्षा 3 से 5: अधिकतम आयु 8 से 11 वर्ष-कक्षा 6 से 8: अधिकतम आयु 11 से 14 वर्ष-कक्षा 9 से 12: अधिकतम आयु 14 से 18 वर्ष-स्नातक और स्नातकोत्तरः अधिकतम आयु 18 से 25 वर्ष-किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान से चिकित्सा में स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा-किसी भी विषय में अनुसंधानः अधिकतम आयु 25 से 35 वर्ष-भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआई) में अध्ययन। योजना के लाभों के लिए निर्माण श्रमिक के बच्चों का आधार प्रमाणन आवश्यक है। 1. बच्चे को किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में नामांकित होना चाहिए जो सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बच्चों को लाभ देय होंगे। 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बेटे/बेटियां कक्षा 9,10,11 या 12 उत्तीर्ण करने और अगली कक्षा में प्रवेश करने के बाद स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र होंगे।
आवेदन कैसे करें
Online
- रजिस्टर कैसे प्राप्त करें * * 1। आवेदक को [आधिकारिक वेब पोर्टल] पर जाना चाहिए। 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. आवश्यक विवरण दें-आधार संख्या दर्ज करें.-वृत्त चुनें.-जिला चुनें.-मोबाइल संख्या। 1. पंजीकरण अनुरोध जमा करें। आवेदन कैसे जमा करें * * 1। आवेदक को आधिकारिक [वेब पोर्टल] पर जाना चाहिए। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यू. पी. एल. एम. आई. एन./गेस्ट/एफ. आर. एम. _ क्रिएटलॉगिन. ए. एस. पी. एक्स? टाइप = 2). 1। आवश्यक विवरण दें-सर्कल चुनें.-योजना का नाम चुनें.-पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करें.-पंजीकृत मोबाइल संख्या दर्ज करें। 1. & quot; पर क्लिक करें। आवेदन पत्र खोलें। .. 1. आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करें।-आवेदक/कर्मचारी विवरण-बच्चे का विवरण-बैंक खाते का विवरण-आवश्यक दस्तावेज जमा करें। आवेदन पत्र जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- वर्तमान और अगली कक्षा के लिए मार्कशीट और शुल्क रसीदें।
- ग्रेड 1-8 (सरकारी स्कूलों) के लिए मार्कशीट की स्व-प्रमाणित प्रतियां।
- मूलधन (ग्रेड 9-12) या संबंधित प्राधिकारी (डिग्री/पेशेवर पाठ्यक्रम) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वाउचर/बिल।
- पिछले वर्ष में निर्माण कार्य के लिए रोजगार/स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
- साइकिल लाभ के लिए अतिरिक्त दस्तावेज (मार्कशीट, अगली कक्षा शुल्क रसीद, स्कूल में प्रवेश/शिक्षा प्रमाण पत्र)।
- स्व-घोषणा पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि कोई अन्य समान योजना लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यह योजना किस बारे में है?
"संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना" उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- प्रदाता किस प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं?
दो प्रकार के वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। एकमुश्त राशि। 2. अनुदान राशि।
- वित्तीय सहायता के लिए कौन से शैक्षणिक कार्यक्रम योग्य हैं?
कक्षा 1 से 12 तक, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, स्नातक, आई. टी. आई./पॉलिटेक्निक/व्यावसायिक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान और चिकित्सा छात्रों के लिए अलग-अलग वित्तीय राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत कौन से सब्सिडी लाभ प्रदान किए जाते हैं?
स्कूली आवागमन के लिए साइकिल सब्सिडी (केवल एक बार)।
- साइकिल पर कितनी सब्सिडी दी जाती है?
70 प्रतिशत अंकों के साथ हाई स्कूल/इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करनाः ₹5,000/- (लड़के) या ₹8,000/- (लड़कियां)। 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करनाः 10,000/- (लड़के) या 12,000/- (लड़कियां)।
- योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
सबसे पहले माता-पिता में से किसी एक को पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए, फिर आवेदक को योजना के लाभों के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहिए।
- पंजीकरण लिंक क्या है?
यूआरएलः https://www.uplmis.in/Guest/frm_createlogin_forlabs.aspx
- एप्लीकेशन लिंक क्या है?
यूआरएलः https://www.uplmis.in/Guest/frm_CreateLogin.aspx?type=2
- क्या कोई आवेदक ऑफ़लाइन के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है?
हां, आवेदक को इसके लिए निम्नलिखित कार्यालयों में जाना चाहिए। 1. निकटतम श्रम कार्यालय। 2. संबंधित तहसील के तहसीलदार। 3. संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी।
- किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
- वर्तमान और अगली कक्षा के लिए मार्कशीट और शुल्क रसीदें। 2. ग्रेड 1-8 (सरकारी स्कूलों) के लिए मार्कशीट की स्व-प्रमाणित प्रतियां। 3. मूलधन (ग्रेड 9-12) या संबंधित प्राधिकारी (डिग्री/पेशेवर पाठ्यक्रम) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वाउचर/बिल। 4. पिछले वर्ष में निर्माण कार्य के लिए रोजगार/स्व-घोषणा प्रमाण पत्र। 5. साइकिल लाभ के लिए अतिरिक्त दस्तावेज (मार्कशीट, अगली कक्षा शुल्क रसीद, स्कूल में प्रवेश/शिक्षा प्रमाण पत्र)। 6. स्व-घोषणा पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि कोई अन्य समान योजना लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
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