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"उद्योग शुरू करने के लिए उद्यमियों की प्रेरणा और उद्योगों को वित्तीय सहायता-विभिन्न प्रोत्साहनों" के तहत "गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सब्सिडी"

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योजना के बारे में

उद्योग शुरू करने के लिए उद्यमियों की प्रेरणा और उद्योगों को वित्तीय सहायता के तहत गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सब्सिडी-विभिन्न प्रोत्साहन केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उद्योग और वाणिज्य विभाग की एक योजना है। यह योजना 1 अप्रैल 2017 से लागू हुई और पूरे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। इस योजना के माध्यम से, प्रति इकाई ₹ 2,00,000 की अधिकतम सीमा के साथ गुणवत्ता प्रमाणन की लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 3 गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

लाभ

प्रति इकाई ₹ 2,00,000 की अधिकतम सीमा के साथ गुणवत्ता प्रमाणन की लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 3 गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। * * किश्तों की संख्या * * एकल या कई किश्तों में, निधि की उपलब्धता के आधार पर। * * संवितरण का तरीका * *-सब्सिडी राशि वित्तीय संस्थानों/बैंकों के माध्यम से केवल तभी वितरित की जाएगी, जब उद्यमियों द्वारा लिए गए ऋण के खिलाफ समायोजन के लिए या अतिरिक्त अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए या कार्यशील पूंजी उद्देश्यों के लिए इकाई को उनके द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।-स्व-वित्तपोषित इकाइयों के मामले में, सब्सिडी सीधे उद्यमी/इकाई को वितरित की जाएगी। * वित्तीय संस्थान का अर्थ होगा और इसमें पी. आई. पी. डी. आई. सी. या कोई अन्य सरकार शामिल होगी।

पात्रता

  • सभी सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योग पात्र हैं।-इकाई को 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद निवेश करना चाहिए था।-इकाई को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लोगों को औद्योगिक इकाइयों की कुल रोजगार संख्या का कम से कम 60 प्रतिशत रोजगार प्रदान करना चाहिए। स्थानीय रोजगार का यह 60 प्रतिशत औद्योगिक इकाई को शपथ पत्र में निर्दिष्ट अवधि के दौरान बनाए रखना होगा।-प्रमाण पत्र की लागत में भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यू. सी. आई.) द्वारा अनुमोदित प्रमाणन एजेंसी द्वारा लिया गया शुल्क (यात्रा, होटल और निगरानी शुल्क को छोड़कर) शामिल होगा।-औद्योगिक इकाई अनुदान का आवेदन/वितरण जमा करने की तारीख से 5 साल पूरे होने तक संयंत्र और मशीनरी सहित अचल संपत्ति का किसी भी तरह से हस्तांतरण या निपटान नहीं करेगी।-पहले दावे का लाभ उठाने के बाद नई/मौजूदा औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया गया अतिरिक्त निवेश भी अधिकतम सीमा तक सब्सिडी के लिए पात्र है। * उद्यमियों द्वारा स्वीकार की गई शुरुआत की तारीख को अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद गिना जाएगा।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहन/सब्सिडी के अनुदान के लिए दावा [निर्धारित प्रपत्र] में दर्ज करना चाहिए। उद्योग और वाणिज्य निदेशालय, पुडुचेरी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध उद्योग. पी. जी. ओ. वी. इन/सामान्य-आवेदन-सब्सिडी)। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * इकाई को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और संबंधित प्राधिकारी को दस्तावेज जमा करने चाहिए। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन पत्र जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। * * उद्योग निदेशालय द्वारा प्रोत्साहन/सब्सिडी/सहायता प्रदान करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदनों की जांच की जाएगी ताकि राज्य स्तरीय समिति के समक्ष स्वीकार्य राशि की मात्रा निर्धारित की जा सके। * * चरण 2: * * राज्य स्तरीय समिति प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर गौर करेगी कि क्या इकाई प्रोत्साहन/सब्सिडी के अनुदान के लिए योग्य है या नहीं और इकाई के लिए स्वीकार्य प्रोत्साहन/सब्सिडी की मात्रा की सिफारिश करेगी।> * * नई इकाइयों के लिए आवेदन की समय सीमा * * * * उद्यमी ज्ञापन भाग-2/स्थायी पंजीकरण/उत्पादन प्रमाण पत्र की शुरुआत की तारीख से एक वर्ष के भीतर। * * मौजूदा इकाइयों के लिए * * विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के पूरा होने के एक वर्ष के भीतर।

आवश्यक दस्तावेज़

  • उद्यमी ज्ञापन भाग-2 (यू. ए. एम./पी. एम. टी.) पंजीकरण/उत्पादन प्रमाणपत्र की शुरुआत।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) उद्यमियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र।
  • ऋण स्वीकृति पत्र।
  • गुणवत्ता प्रमाणन एजेंसी/पेटेंट अटॉर्नी/तकनीकी प्रदाता संस्थान और एजेंसी को किए गए भुगतान के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र।
  • प्रौद्योगिकी प्रदाता संस्थान/एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यू.) पर हस्ताक्षर करने के बाद उद्योग निदेशक से प्राप्त अनुमोदन प्रति।
  • बकाया प्रमाणपत्र के साथ वित्त संस्थान/बैंक से मासिक ब्याज भुगतान विवरण।
  • वेतन/वेतन भुगतान विवरण के साथ भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सूची।
  • दावा अवधि के लिए भविष्य निधि प्रेषण।
  • प्रमाणन एजेंसी के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद से अनुमोदन।
  • गुणवत्ता प्रमाण पत्र।
  • गुणवत्ता प्रमाणन एजेंसी को भुगतान के लिए रसीद (यदि लागू हो)।
  • पेटेंट (यदि लागू हो)।
  • पेटेंट वकील को भुगतान के लिए रसीद (यदि लागू हो)।
  • निर्यात संवर्धन परिषद/भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफ. आई. ई. ओ.) के साथ सदस्यता का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  • प्रदर्शनी/व्यापार मेले में भाग लेने के लिए उद्योग और वाणिज्य निदेशक की पूर्व स्वीकृति।
  • किराया/स्थान के लिए प्रदर्शनी आयोजक को भुगतान की रसीद।
  • साहित्य और प्रदर्शन सामग्री के मुद्रण शुल्क के लिए बिल/चालान।
  • प्रदर्शनी आयोजक, साहित्य और प्रदर्शन सामग्री को किए गए भुगतान के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र।
  • प्रदर्शनी/व्यापार मेले के लिए तैयार सूची/मुद्रण सामग्री की मूल प्रति।
  • प्रदर्शनी/व्यापार मेले की विवरण पुस्तिका/सूची।
  • प्रदर्शनी/व्यापार मेले में आवेदक के स्टॉल की तस्वीरें।
  • ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा संस्थान/सलाहकार (यदि लागू हो) के लिए मान्यता/प्रत्यायन।
  • ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
  • ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा संस्थान/एजेंसी को किए गए भुगतान के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र।
  • ऊर्जा/जल संस्थान/एजेंसी को भुगतान के लिए रसीद।

औद्योगिक इकाई को हर साल और समय-समय पर उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा मांगी गई उत्पादन, रोजगार और अन्य जानकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

कौन पात्र नहीं है

प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए किया गया खर्च इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं होगा-एक इकाई जिसने केंद्र सरकार/राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी से निवेश सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह इस योजना के तहत फिर से उसी निवेश के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पूंजी निवेश के लिए सब्सिडी आवेदन जमा करने की समय सीमा क्या है?

पूँजी निवेश के लिए सब्सिडी आवेदन नियमित वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से एक साल के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

प्रोत्साहन/सब्सिडी/सहायता के लिए पात्र होने के लिए एक इकाई के लिए पुडुचेरी के निवासियों को कितना रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए?

औद्योगिक इकाइयों की कुल रोजगार संख्या में से पुडुचेरी के लोगों को कम से कम 60 प्रतिशत रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए।

सब्सिडी आवेदनों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार राज्य स्तरीय समिति की संरचना क्या है?

राज्य स्तरीय समिति में सरकार के सचिव (उद्योग और वाणिज्य), पी. आई. पी. डी. आई. सी. के प्रबंध निदेशक, उप सचिव/अवर सचिव (वित्त) और उद्योग और वाणिज्य निदेशक शामिल हैं, जो सभी पुडुचेरी से हैं।

किन परिस्थितियों में सामग्री के अनुसार सब्सिडी और प्रोत्साहन की पूरी राशि वापस करने की आवश्यकता होगी?

यदि इकाई सब्सिडी का लाभ उठाने की तारीख से पांच साल के भीतर नए भागीदारों या शेयरधारकों में किसी भी संशोधन से गुजरती है, तो प्राप्त सब्सिडी और प्रोत्साहन की पूरी राशि प्रति वर्ष 14 प्रतिशत के साधारण ब्याज के साथ वापस की जानी चाहिए।

प्रदान की गई शर्तों के अनुसार किस प्रकार के निवेश निवेश सब्सिडी के लिए अयोग्य हैं?

कार्यशील पूंजी, चालू शुल्क, सद्भावना शुल्क, रॉयल्टी, प्रारंभिक और पूर्व-परिचालन व्यय, पूंजीकृत ब्याज, परिवहन और निर्माण शुल्क, वाहन, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, बक्से, पैलेट और उपभोग्य स्टोर आदि निवेश सब्सिडी के लिए अयोग्य हैं।

यदि इकाई को वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तो सब्सिडी राशि किसके माध्यम से वितरित की जाती है?

सब्सिडी राशि वित्तीय संस्थानों/बैंकों के माध्यम से उद्यमियों द्वारा लिए गए ऋण के खिलाफ समायोजन या अतिरिक्त अचल संपत्तियों के निर्माण या कार्यशील पूंजी उद्देश्यों के लिए वितरित की जाती है।

स्व-वित्तपोषित इकाइयों के लिए सब्सिडी कैसे वितरित की जाती है?

स्व-वित्तपोषित इकाइयों के लिए, सब्सिडी सीधे उद्यमी/इकाई को वितरित की जाती है।

यदि किसी औद्योगिक इकाई ने केंद्र सरकार/राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी से निवेश सब्सिडी का लाभ उठाया है तो क्या होगा?

यदि किसी औद्योगिक इकाई ने किसी अन्य एजेंसी से निवेश सब्सिडी का लाभ उठाया है, तो वह इस योजना के तहत उसी निवेश के लिए फिर से सब्सिडी के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं है।

एक ही व्यक्ति द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिए अलग-अलग संस्थाओं के रूप में सब्सिडी के लिए पात्र होने की क्या शर्त है?

प्रोपराइटर, कॉमन पार्टनर्स, या कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स/शेयरहोल्डर्स के रूप में एक ही व्यक्ति द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ अलग-अलग संस्थाओं के रूप में सब्सिडी के लिए पात्र हैं बशर्ते इकाइयों का स्थान अलग-अलग हो और उद्यमों के लिए अलग-अलग लाइसेंस/मंजूरी/पंजीकरण प्राप्त किए जाएं।

नियमित वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख कैसे निर्धारित की जाती है?

उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा उद्यमी के प्रवेश के आधार पर प्रारंभ की तारीख का सत्यापन किया जाता है।

प्रोत्साहन/सब्सिडी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए रोजगार की क्या आवश्यकता है?

प्रोत्साहन/सब्सिडी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, औद्योगिक इकाई को पुडुचेरी के निवासियों को कुल रोजगार संख्या में से कम से कम 60 प्रतिशत रोजगार प्रदान करना चाहिए।

सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया में राज्य स्तरीय समिति की क्या भूमिका है?

राज्य स्तरीय समिति आवेदनों की जांच करती है, पात्रता निर्धारित करती है और इकाई के लिए स्वीकार्य प्रोत्साहन/सब्सिडी की मात्रा की सिफारिश करती है।

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