विकलांग व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक उपकरणों की आपूर्ति
योजना के बारे में
पुडुचेरी सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा "भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम उपकरणों की आपूर्ति" योजना शुरू की गई थी। इस योजना में, विकलांग व्यक्तियों को उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली गतिशीलता की चुनौतियों को कम करने के लिए मुफ्त में कृत्रिम उपकरणों की आपूर्ति की जाती है।
लाभ
- कैलिपर, बैसाखी, व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल, श्रवण सहायक उपकरण, चश्मा/कम दृष्टि सहायक उपकरण आदि जैसे प्रोस्थेटिक उपकरणों की मुफ्त आपूर्ति। उपकरण संबंधित विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारियों की सलाह पर प्रदान किए जाते हैं जो पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम के सरकारी सामान्य अस्पताल से जुड़े होते हैं।
पात्रता
आवेदक को कम से कम 5 वर्षों के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए-आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए-आवेदक की अक्षमता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को समाज कल्याण विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://socwelfare.py.gov.in/sub--office-social-welfare-department) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध उन कर्मचारियों से करना चाहिए जिन्हें विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://socwelfare.py.gov.in/sites/default/files/supply-prosthetic-appliances.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को नीचे दिए गए प्राधिकरण को जमा करें-* * पुडुचेरीः * * उप निदेशक, भिन्न रूप से सक्षम अनुभाग, समाज कल्याण निदेशालय। - * * कराईकलः * * सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग (उप कार्यालय).-* * माहे/यानमः * * कल्याण अधिकारी (अर्थात), समाज कल्याण विभाग (उप कार्यालय)। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
Online
- चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र।
- हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- बैंक पासबुक।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- वित्तीय सहायता पहचान पत्र।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- माहे या यानम में देरी होने पर आवेदकों को क्या कदम उठाने चाहिए?
माहे या यानम में आवेदकों को लाभों के वितरण में देरी को दूर करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासक से संपर्क करना चाहिए।
- क्या माहे और यानम के निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, माहे और यानम के निवासी इस योजना के लिए पात्र हैं, और वे सहायता के लिए क्षेत्रीय प्रशासक से संपर्क कर सकते हैं।
- यह योजना विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता की चुनौतियों का समाधान कैसे कर रही है?
यह योजना व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल, कैलिपर्स और बैसाखी जैसे कृत्रिम उपकरण मुफ्त में प्रदान करके गतिशीलता की चुनौतियों का समाधान करती है।
- योजना में पात्रता के लिए आय सीमा क्या है?
योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों की वार्षिक आय 75,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कराईकल में देरी को दूर करने के लिए नामित प्राधिकारी कौन है?
कराईकल में आवेदकों को लाभों के वितरण में देरी को दूर करने के लिए कलेक्टर से संपर्क करना चाहिए।
- देरी को दूर करने के लिए पुडुचेरी में समाज कल्याण निदेशालय कहाँ स्थित है?
पुडुचेरी में देरी का सामना कर रहे आवेदकों को साराधम्बल नगर, एल्लाइपिल्लाईचाध्याय में समाज कल्याण निदेशालय से संपर्क करना चाहिए।
- क्या श्रवण यंत्र प्रदान किए गए उपकरणों की श्रेणी में शामिल हैं?
हां, इस योजना में पेश किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के बीच श्रवण यंत्रों का प्रावधान शामिल है।
- क्या आवेदक प्राप्त होने वाले कृत्रिम उपकरणों के प्रकार का चयन कर सकते हैं?
प्रदान किए गए कृत्रिम उपकरणों का प्रकार चिकित्सा विशेषज्ञों या अधिकारियों की सलाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- इस योजना में चिकित्सा अधिकारियों की क्या भूमिका है?
चिकित्सा अधिकारी, विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों से जुड़े लोग, लाभार्थियों के लिए कृत्रिम उपकरणों की आवश्यकता पर सलाह देते हैं।
- पात्रता के लिए विकलांगता का कितना प्रतिशत आवश्यक है?
पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए आवेदकों को 40 प्रतिशत या उससे अधिक की अक्षमता होनी चाहिए।
- पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक आवेदक को कितने समय तक निवासी होना चाहिए?
पात्र होने के लिए, आवेदकों को कम से कम 5 वर्षों के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए।
- कृत्रिम उपकरणों के प्रावधान की सिफारिश कौन करता है, और वे कहाँ स्थित हैं?
पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे और यानम में सरकारी सामान्य अस्पताल से जुड़े विशेषज्ञों या चिकित्सा अधिकारियों की सलाह के आधार पर प्रोस्थेटिक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
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