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धान, बाजरा, दलहन, तिलहन और कपास की बीज गुणन योजना

#कृषि#किसान#बीज गुणन#धान#फसलें

योजना के बारे में

तमिलनाडु के कृषि-किसान कल्याण विभाग द्वारा "धान, बाजरा, दलहन, तिलहन और कपास की बीज गुणन योजना" किसानों को कृषि विभाग के साथ अनुबंध के तहत बीज उत्पादन के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। किसानों को बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण, स्रोत बीज और दिशानिर्देश प्राप्त होते हैं। गुणवत्ता जांच और प्रसंस्करण के बाद, किसानों को उत्पादित बीजों की गुणवत्ता के आधार पर भुगतान किया जाता है। 90 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान प्रसंस्करण के दौरान किया जाता है, शेष का भुगतान गुणवत्ता प्रमाणन के बाद किया जाता है।

लाभ

      • प्रीमियमः * * बीजों पर ₹1/- से ₹3/- प्रति किलोग्राम तक। - * * फाउंडेशन क्लास सीड्सः * * प्रीमियम स्थानीय बाजार दर प्रति किलोग्राम पर 7.5 से 30 प्रतिशत के बीच है, जो तिलहन के प्रकार पर निर्भर करता है। - * * प्रमाणित श्रेणी के बीजों के लिएः * * विशिष्ट तिलहन के आधार पर प्रीमियम स्थानीय बाजार दर प्रति किलोग्राम पर 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच है। - * * प्रशिक्षणः * * स्वयं का नामांकन कराने के इच्छुक किसान को प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा

पात्रता

  • लाभार्थी किसान होना चाहिए।-लाभार्थी तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए।-लाभार्थी को अनुबंध के आधार पर कृषि विभाग के लिए बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करनी चाहिए।-बीज खेतों को बीज उत्पादक यानी संबंधित ब्लॉकों के कृषि सहायक निदेशक द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए।-फील्ड रन उत्पाद को प्रमाणन मानकों में निर्धारित भौतिक/आनुवंशिक शुद्धता, नमी के स्तर और अंकुरण प्रतिशत के मानकों को पूरा करना होगा।

आवेदन कैसे करें

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चरण 1: निकटतम कृषि कार्यालय से आवेदन पत्र एकत्र करें। चरण 2: आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें और अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित) संलग्न करें। * * चरण 3: * * संबंधित कार्यालय में प्रपत्र जमा करेंः ग्राम स्तरः * * सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन जमा करें। प्रखंड स्तरः कृषि अधिकारी या उप कृषि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। जिला स्तरः कृषि के संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र)।
  2. भूमि स्वामित्व दस्तावेज या पट्टा समझौता।
  3. अनुबंध के आधार पर कृषि विभाग को बीज उत्पादन और आपूर्ति का प्रमाण।
  4. बीज फार्म पंजीकरण विवरण।
  5. बीज प्रमाणन विभाग द्वारा जारी प्रमाणन टैग।
  6. जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी आवेदकों के लिए)।
  7. कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।

कौन पात्र नहीं है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

"धान, बाजरा, दलहन, तिलहन और कपास की बीज गुणन योजना" क्या है?

"धान, बाजरा, दलहन, तिलहन और कपास की बीज गुणन योजना" किसानों को कृषि विभाग के साथ अनुबंध के तहत बीज उत्पादन के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।

इस कार्यक्रम के तहत अपने बीज खेतों का नामांकन और पंजीकरण करने के लिए कौन पात्र हैं?

अनुबंध के आधार पर कृषि विभाग को बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करने वाले सभी किसान पात्र हैं। कृषि महिला समूहों, किसान हित समूहों को प्राथमिकता दी जाती है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीज उत्पादकों को अलग से आवंटन किया जाता है।

इस बीज फार्म कार्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया क्या है?

इच्छुक किसानों को प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में अपना नामांकन कराना होगा। वे संबंधित अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

किसान अपने खेतों के लिए आवश्यक स्रोत बीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

कृषि विभाग निश्चित बिक्री मूल्य के अनुसार बीज लागत के भुगतान पर कृषि विस्तार केंद्रों के माध्यम से स्रोत बीज की आपूर्ति करेगा।

किसानों को अपने बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए?

गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों को क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं या बीज प्रमाणन अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

बीज फार्म कैसे पंजीकृत हैं?

आवश्यक शुल्क के भुगतान पर संबंधित प्रखंडों के कृषि सहायक निदेशक द्वारा बीज खेतों का पंजीकरण किया जाना चाहिए।

"फील्ड रन प्रोड्यूस" क्या है और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

"फील्ड रन प्रोड्यूस" वह बीज उपज है जो फसल अवधि के दौरान खेत के मानकों को पूरा करती है। इसे प्रमाणन मानकों में निर्धारित भौतिक/आनुवंशिक शुद्धता, नमी के स्तर और अंकुरण प्रतिशत के मानकों को पूरा करना चाहिए।

बीज को बीज प्रसंस्करण इकाई में ले जाने के बाद क्या होता है?

बीज को बीज प्रमाणन अधिकारी की उपस्थिति में संसाधित किया जाता है। नमूने लिए जाते हैं और गुणवत्ता परीक्षण के लिए बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं।

अगर बीज स्थल प्रमाणन मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो क्या होगा?

यदि बीज लॉट विफल हो जाता है, तो किसान को अपना स्टॉक वापस पाने से पहले उन्हें दिए गए पूरे अग्रिम भुगतान का भुगतान करना होगा।

बीज प्रसंस्करण इकाई में बीज ले जाने के लिए परिवहन लागत कौन वहन करता है?

बीज प्रसंस्करण इकाई तक परिवहन लागत के लिए किसान जिम्मेदार है।

समाज कल्याण और सशक्तिकरणतमिलनाडु

दुर्घटना राहत योजना

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों को ₹20,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है। * * लगी चोट की प्रकृति और शारीरिक हानि की डिग्री के आधार पर, ₹5,000 से ₹15,000…

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शिक्षा और अध्ययनतमिलनाडु

आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग-प्रोत्साहन/पुरस्कार

- * * 10+2 परीक्षाः * ₹3,000/-.-* 10वीं कक्षा। प्रथम पुरस्कारः * ₹1,000/--* 10वीं कक्षा। द्वितीय पुरस्कारः * * ₹ 5,00/--* * 10वीं कक्षा। तीसरा पुरस्कारः * * ₹ 3,00/-

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