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विकलांग व्यक्तियों को अवैध गाड़ियों (मोटर चालित त्रि-चक्र) की आपूर्ति

#अक्षमता#पीडब्लूडी#परिवहन#वाहन#चक्र

योजना के बारे में

पुडुचेरी सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा "विकलांग व्यक्तियों को अमान्य गाड़ियों (मोटर चालित तिपहिया) की आपूर्ति" योजना उन विकलांग व्यक्तियों को अवैध गाड़ियों (मोटर चालित तिपहिया) की मुफ्त आपूर्ति के लिए शुरू की गई है जो लाभकारी रोजगार में लगे हुए हैं या जो उच्च/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

लाभ

विकलांग व्यक्तियों को अवैध डिब्बे (मोटर चालित तिपहिया साइकिल) निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

पात्रता

  • आवेदक को कम से कम 5 वर्षों के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी/निवासी होना चाहिए।-आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक के पास कम से कम 65 प्रतिशत तक निचले अंगों को प्रभावित करने वाली लोकोमोटर विकलांगता होनी चाहिए।-आवेदक को चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह अमान्य गाड़ी (मोटर ट्राइसाइकिल) के संचालन के लिए उपयुक्त है।-आवेदक को विभाग या किसी अन्य स्रोत से परिवहन भत्ता प्राप्त नहीं होना चाहिए।-आवेदक को लाभकारी रोजगार या उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को समाज कल्याण विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://socwelfare.py.gov.in/sub--office-social-welfare-department) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध उन कर्मचारियों से करना चाहिए जिन्हें विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://socwelfare.py.gov.in/sites/default/files/issue-motorized-tricycles-differently-abled-persons.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को नीचे दिए गए प्राधिकरण को जमा करें-* * पुडुचेरीः * * उप निदेशक, भिन्न रूप से सक्षम अनुभाग, समाज कल्याण निदेशालय। - * * कराईकलः * * सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग (उप कार्यालय).-* * माहे/यानमः * * कल्याण अधिकारी (अर्थात), समाज कल्याण विभाग (उप कार्यालय)। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

Online

    • चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. राशन कार्ड।
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र।
  4. हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  5. बैंक पासबुक।
  6. संस्थान या कार्य प्रमाण पत्र से वास्तविक प्रमाण पत्र।
  7. वित्तीय सहायता पहचान पत्र।
  8. जाति प्रमाण पत्र।
  9. विकलांगता प्रमाण पत्र।

आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -

  1. फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।

  2. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।

  3. पासपोर्ट।

  4. राशन कार्ड।

  5. मतदाता पहचान पत्र।

  6. मनरेगा कार्ड।

  7. किसान फोटो पासबुक।

  8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

  9. राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।

  10. विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विस्तृत जानकारी के लिए नागरिक चार्टर कहाँ मिल सकता है?

विस्तृत जानकारी के लिए, https://socwelfare.py.gov.in/sites/default/files/citizen-charter.pdf पर नागरिक चार्टर देखें।

इस योजना के तहत किस प्रकार की अक्षमताओं पर विचार किया जाता है?

यह योजना कम से कम 65 प्रतिशत तक निचले अंगों को प्रभावित करने वाले लोकोमोटर विकलांग व्यक्तियों पर केंद्रित है।

लाभ वितरण में देरी होने पर पुडुचेरी में किससे संपर्क किया जाना चाहिए?

पुडुचेरी के लिए, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय से संपर्क करें। कराईकल के लिए कलेक्टर से संपर्क करें। माहे/यानम के लिए, क्षेत्रीय प्रशासक से संपर्क करें।

क्या किसी अन्य स्रोत से परिवहन भत्ता आवेदकों के लिए अयोग्य कारक है?

हां, आवेदकों को विभाग या किसी अन्य स्रोत से परिवहन भत्ता प्राप्त नहीं होना चाहिए।

योजना से संबंधित शिकायत निवारण के लिए किस मंच का उपयोग किया जा सकता है?

https://pgportal.gov.in पर शिकायतों का समाधान किया जा सकता है।

कोई अपने आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगा सकता है?

आवेदक https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx पर अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

इस योजना के तहत दिए जाने वाले प्रमुख लाभ क्या हैं?

विकलांग व्यक्तियों को उनकी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए मुफ्त में मोटर चालित तिपहिया साइकिलें मिलती हैं।

आवेदन प्रक्रिया में चिकित्सा प्राधिकरण की क्या भूमिका है?

मोटर तिपहिया साइकिल के संचालन के लिए अपनी योग्यता की पुष्टि करने के लिए आवेदकों को चिकित्सा प्राधिकरण से प्रमाणन की आवश्यकता होती है।

क्या योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों के लिए कोई विशिष्ट आयु मानदंड है?

पात्रता मानदंड निवास, आय, विकलांगता प्रतिशत और रोजगार या शिक्षा की स्थिति पर केंद्रित है, जिसमें कोई विशिष्ट आयु प्रतिबंध नहीं है।

क्या कोई आवेदक तिपहिया साइकिल प्राप्त कर सकता है यदि वे लाभकारी रोजगार में नहीं हैं लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं?

हां, शिक्षा के लिए योजना के समर्थन पर जोर देते हुए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाभप्रद रोजगार में नहीं होने पर भी पात्र हैं।

इस योजना के लिए पात्र बनने के लिए व्यक्ति को कितने समय तक पुडुचेरी में रहना चाहिए?

इस योजना के लिए पात्र बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक पुडुचेरी में रहना चाहिए।

क्या ऐसे उप-कार्यालय हैं जहाँ आवेदक सहायता ले सकते हैं?

आवेदक सहायता के लिए https://socwelfare.py.gov.in/sub--office-social-welfare-department पर सूचीबद्ध समाज कल्याण विभाग, पुडुचेरी के उप कार्यालयों में जा सकते हैं।

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