विशेष योग्यजन सुखद डम्पत्य जीवन योजना
योजना के बारे में
विशेष योग्यजन सुखद डम्पत्य जीवन योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 1997 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विवाह के बाद एक खुशहाल वैवाहिक जीवन का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रति दंपति ₹50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उन संगठनों को कार्यक्रम के खर्च के रूप में ₹20,000/- दिए जाते हैं जो विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विवाह कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यह योजना राज्य में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के निदेशालय द्वारा लागू की जाती है।
लाभ
- प्रति दंपति ₹50,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक एक विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति (पुरुष या महिला) होना चाहिए। 1. आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षमता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। 1. दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष और दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 1. सभी स्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय प्रति वर्ष ₹ 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
चरण 1: इच्छुक आवेदक को खंड सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र की एक प्रति का अनुरोध करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित कार्यालय से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। * * नोटः * * लाभों का लाभ उठाने के लिए, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को विवाह की तारीख से छह महीने के भीतर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सहायता के लिए अपना आवेदन जमा करना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण
- अधिवास प्रमाणपत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी)
- आयु/जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाण
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आय प्रमाणपत्र
- शादी का कार्ड
- बैंक खाते का विवरण/बैंक पासबुक
- यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
सभी स्रोतों से 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विशेष रूप से सक्षम पुरुष और महिलाएँ।
- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि क्या है?
योग्य जोड़ों को ₹50,000/- प्राप्त होते हैं
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
एक स्थिर और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए विशेष रूप से सक्षम जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- क्या आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा है?
हां, परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.50,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए
- क्या पति और पत्नी दोनों अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, सहायता प्रति जोड़े दी जाती है न कि व्यक्तियों को अलग से।
- क्या किसी भी राज्य के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह केवल राजस्थान राज्य में लागू होता है जहाँ इसे संबंधित सरकार द्वारा लागू किया जाता है।
- किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, बैंक विवरण और पते का प्रमाण।
- मैं इस योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकता हूँ?
लाभों का लाभ उठाने के लिए, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को विवाह की तारीख से छह महीने के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहायता के लिए अपना आवेदन खंड सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना चाहिए।
- आवेदक अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
जानकारी विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर या निकटतम कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है। //डी. एस. ए. पी. राजस्थान. जी. ओ. वी. इन/योजना/विवरण/233
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