विशेष योग्यजन पालनहार योजना
योजना के बारे में
विशेष योग्यजन पालनहार योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से सक्षम माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, बच्चों को उनकी भलाई और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी उम्र के आधार पर मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। सहायता के लिए पात्र होने के लिए, बच्चे को दो से पांच साल की उम्र के बीच आंगनवाड़ी/स्कूल जाना चाहिए और 6 साल की उम्र के बाद स्कूल में पढ़ना चाहिए।
लाभ
- 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ₹500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता। 1. आई. डी. 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रति माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता।
पात्रता
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए। 1. केवल 0 से 18 वर्ष की आयु के विशेष रूप से सक्षम माता-पिता के बच्चे ही सहायता के लिए पात्र हैं। 1. बच्चे की आयु 2 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आंगनवाड़ी या स्कूल में नामांकित होना चाहिए। 1. 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहे होने चाहिए। 1. परिवार की वार्षिक आय ₹ 1,20,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए
आवेदन कैसे करें
Online - via CSC
चरण 1: आवेदक को संबंधित योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां एकत्र करनी चाहिए। चरण 2: आवेदक को निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाना चाहिए और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। चरण 3: आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ई-मित्र केंद्र एजेंट आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को पूरा करता है और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करता है। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- निशक्तता प्रमाणपत्र
- अधिवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- शिक्षा प्रमाणपत्र
- उम्र का प्रमाण
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
ऐसे माता-पिता जो विशेष रूप से सक्षम हैं और राजस्थान के निवासी हैं जिनकी वार्षिक आय ₹ 1,20,000 से कम है, वे आवेदन कर सकते हैं।
- वित्तीय सहायता क्या प्रदान की जाती है?
0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह और 6-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह।
- क्या बच्चों के लिए कोई शैक्षिक आवश्यकता है?
हां, 2 से 5 वर्ष के बीच के बच्चों को आंगनवाड़ी/स्कूल में और 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को औपचारिक स्कूल में नामांकित किया जाना चाहिए।
- मैं इस योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकता हूँ?
आवेदन निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जमा किए जा सकते हैं।
- किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
विकलांगता प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शैक्षिक नामांकन प्रमाण पत्र।
- क्या आवेदन करने की कोई समय सीमा है?
कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है; आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाते हैं।
- क्या कोई अभिभावक बच्चे की ओर से आवेदन कर सकता है?
हां, यदि माता-पिता ऐसा करने में असमर्थ हैं तो एक कानूनी अभिभावक आवेदन कर सकता है।
- क्या वित्तीय सहायता 18 साल बाद भी जारी रहेगी?
नहीं, सहायता केवल 18 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाती है।
- अगर मेरा बच्चा स्कूल छोड़ दे तो क्या होगा?
यदि बच्चा स्कूल में नामांकित नहीं रहता है तो वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी।
- क्या विशिष्ट श्रेणियों के लिए कोई आरक्षण है?
नहीं, यह योजना विशेष रूप से विकलांग माता-पिता के बच्चों के लिए है।
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