प्राकृतिक आपदा/महामारी अवधि (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) के तहत राहत
योजना के बारे में
प्राकृतिक आपदा/महामारी अवधि के तहत राहत पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से, बोर्ड प्राकृतिक आपदा/महामारी के दौरान राहत के रूप में पंजीकृत श्रमिक को ₹2,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में जमा की जाती है। आवेदन ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं।
लाभ
₹2,000/- बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के रूप में जमा किए जाते हैं।
पात्रता
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।-आवेदक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।-आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।-आवेदक ने निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए।-लाभार्थी को बोर्ड में योगदान देना चाहिए। कोष.-आवेदक को एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए बोर्ड को योगदान का भुगतान करने में चूक नहीं करनी चाहिए।-आवेदक को दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण पांच या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक निर्माण श्रमिक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में जाना चाहिए और आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए जिसे विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: इच्छुक निर्माण श्रमिक को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित प्राधिकरण को जमा करना चाहिए। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन पत्र जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- अंतिम सदस्यता बिल।
- बोर्ड आईडी कार्ड।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- बैंक पास बुक।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे वितरित की जाती है?
यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- इस योजना के तहत क्या मौद्रिक लाभ दिया जाता है?
लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में डी. बी. टी. के रूप में 2,000 रुपये प्राप्त होते हैं।
- "प्राकृतिक आपदा/महामारी अवधि के तहत राहत" योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
योग्य आवेदकों में पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ निर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीकृत भारत के नागरिक शामिल हैं।
- क्या इस योजना के तहत आवेदकों के लिए कोई आयु की आवश्यकता है?
हां, निर्माण कार्य के पिछले 12 महीनों के दौरान आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत राहत के लिए आवेदन करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता है?
आवश्यक दस्तावेजों में अंतिम सदस्यता बिल, बोर्ड आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पास बुक शामिल हैं।
- योजना के लिए आवेदन कैसे जमा किए जाते हैं?
आवेदन ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं।
- क्या आवेदन जमा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा है?
योजना दस्तावेज स्पष्ट रूप से आवेदन जमा करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं करता है।
- जमा करने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त रसीद या पावती आवेदन में कैसे योगदान करती है?
रसीद जमा करने के प्रमाण के रूप में कार्य करती है और इसमें आवश्यक विवरण जैसे तिथि और समय, ट्रैकिंग और संदर्भ की सुविधा शामिल है।
- इस योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ जमा किया जाना चाहिए?
आवेदन पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- क्या आप योजना के लिए शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विवरण दे सकते हैं?
शिकायत निवारण के बारे में जानकारी पृष्ठ संख्या पर पाई जा सकती है। नागरिक चार्टर का 131: https://labour.py.gov.in/sites/default/files/citizens-charter-2020.pdf।
- लाभों के वितरण में डी. बी. टी. की क्या भूमिका है?
वित्तीय सहायता की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) पद्धति के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- क्या विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
योजना में स्पष्ट रूप से किसी भी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है, इसलिए विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं यदि वे निर्दिष्ट सामान्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
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