विधवाओं के बच्चों के लिए टाइप राइटिंग और शॉर्टहैंड पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
योजना के बारे में
विधवाओं के बच्चों को टाइपराइटिंग और शॉर्टहैंड पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा के लिए महिला और बाल विकास विभाग, पांडिचेरी सरकार द्वारा "विधवाओं के बच्चों के लिए टाइपराइटिंग और शॉर्टहैंड पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति" योजना शुरू की गई थी।
लाभ
शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति माह ₹50/- की वित्तीय सहायता। प्रतिपूर्ति की अनुमति केवल एक पाठ्यक्रम के लिए और केवल पहले प्रयास के लिए अधिकतम दस महीने की अवधि के लिए दी जाएगी। प्रतिपूर्ति की अनुमति केवल विधवा के किसी भी दो बच्चों के लिए दी जाएगी।
पात्रता
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।-आवेदक को जन्म से या 5 साल से कम समय तक निरंतर निवास करके केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।-आवेदक को एक विधवा होनी चाहिए।-आवेदक की वार्षिक आय ₹24,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।-विधवा का बच्चा एक छात्र होना चाहिए।-विधवा का बच्चा तकनीकी परीक्षाओं के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार/केरल सरकार/आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित होना चाहिए।-बच्चे को एस. एस. एल. सी./मैट्रिक या शिक्षा विभाग, पुडुचेरी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण/उपस्थित होना चाहिए।-विधवा का बच्चा टाइपराइटिंग और/या शॉर्टहैंड की पढ़ाई कर रहा होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को महिला और बाल विकास विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://wcd.py.gov.in/office-locations) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * प्रस्तावित विवाह तिथि से कम से कम 30 दिन पहले उप निदेशक (महिला विकास) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (स्थान के आधार पर) को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
Online
- चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड।
राजस्व विभाग से निवास प्रमाण पत्र।
राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
घोषणा/उपक्रम (यदि कोई हो)।
संस्थान से अध्ययन प्रमाण पत्र।
विधान सभा सदस्य (एम. एल. ए.), संसद सदस्य (एम. पी.), तहसीलदार, या नगर पालिका या सामुदायिक पंचायत के आयुक्त से प्रमाण पत्र, जो यह पुष्टि करता है कि आवेदक एक विधवा है, और जिन बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति मांगी गई है, वे उसके अपने हैं।
एस. एस. एल. सी. पुस्तक के पहले पृष्ठ या स्थानांतरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
प्रवेश के समय नामांकन प्रमाण पत्र और बाद के महीनों के लिए संस्थान से उपस्थिति प्रमाण पत्र।
ट्यूशन शुल्क के लिए रसीद।
आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -
फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।
स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।
पासपोर्ट।
राशन कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
मनरेगा कार्ड।
किसान फोटो पासबुक।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।
विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या आवेदक विधान सभा के सदस्य या संसद सदस्य के समर्थन के बिना आवेदन जमा कर सकता है?
हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, विधवा और बच्चों की स्थिति के प्रमाणन के लिए इन अधिकारियों की भागीदारी की सिफारिश की जाती है।
- क्या टाइपराइटिंग और शॉर्टहैंड के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकती है?
नहीं, प्रतिपूर्ति विशेष रूप से टाइपराइटिंग और शॉर्टहैंड पाठ्यक्रमों के लिए है।
- क्या प्रतिपूर्ति के लिए पात्र बच्चों के लिए कोई आयु सीमा है?
इस योजना में प्रतिपूर्ति की मांग करने वाली विधवाओं के बच्चों के लिए आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- अधिक जानकारी के लिए अधिकारी से कैसे संपर्क किया जा सकता है?
संपर्क विवरण https://wcd.py.gov.in/contact-us पर उपलब्ध हैं।
- योजना के संबंध में शिकायतों का समाधान कहाँ किया जा सकता है?
शिकायतों का समाधान https://wcd.py.gov.in/ta/central-public-grievance-redress-and-monitoring-system पर किया जा सकता है।
- कोई अपने आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगा सकता है?
आवेदन की स्थिति को https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx पर ट्रैक किया जा सकता है।
- क्या विधवा आवेदन कर सकती है यदि वह पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रही है?
नहीं, विधवा को समाज कल्याण विभाग, पुडुचेरी द्वारा लागू की जा रही किसी अन्य योजना के तहत सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं होना चाहिए।
- विधान सभा सदस्य (एम. एल. ए.), संसद सदस्य (एम. पी.), या अन्य अधिकारी आवेदन प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाते हैं?
उन्हें आवेदक की विधवा और प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले बच्चों की स्थिति की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।
- क्या तकनीकी परीक्षाओं के लिए विशिष्ट संस्थान स्वीकृत हैं?
हां, बच्चे को तकनीकी परीक्षाओं के लिए तमिलनाडु सरकार/केरल सरकार/आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान में नामांकित किया जाना चाहिए।
- क्या उन महीनों की संख्या की कोई सीमा है जिनके लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति है?
केवल पहले प्रयास के लिए अधिकतम दस महीने के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति है।
- पात्र होने के लिए बच्चे के पास कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए?
बच्चे को एस. एस. एल. सी./मैट्रिक या शिक्षा विभाग, पुडुचेरी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण/उपस्थित होना चाहिए।
- आवेदक के लिए निवास की आवश्यकता कैसे निर्धारित की जाती है?
आवेदक को कम से कम 5 वर्षों के लिए जन्म या निरंतर निवास द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।
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