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नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय

#आश्रय#विकलांग व्यक्ति#बच्चा#अंधे#स्कूल

योजना के बारे में

नेत्रहीनों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना समाज कल्याण विभाग, सरकार द्वारा की गई है। नेत्रहीनों की सुरक्षा, कल्याण और शिक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार। यह विद्यालय रूप नगर, फायर ब्रिगेड कार्यालय, मुठी, जम्मू, 180013 के पास स्थित है। इस विद्यालय की प्रवेश क्षमता 50 छात्रों की है। लाभार्थी आवेदन जमा करने के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी. एस. डब्ल्यू. ओ.) से संपर्क करेगा। यह एक 100% राज्य प्रायोजित योजना है, और केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता

  1. आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। 1. आवेदक को जम्मू और कश्मीर राज्य का अधिवास/स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) (दृष्टि की कुल/आंशिक अनुपस्थिति) होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 6 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. जम्मू और कश्मीर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।
  2. अक्षमता प्रमाण पत्र (दृष्टि की पूर्ण/आंशिक अनुपस्थिति का संकेत)।
  3. 3 पासपोर्ट आकार की तस्वीर (एक तरफ हस्ताक्षरित)।
  4. सबूत रेग। शैक्षिक योग्यता (यदि कोई हो)।
  5. आधार कार्ड।
  6. आयु का प्रमाण।
  7. जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आवासीय विद्यालय का पता क्या है?

आवासीय विद्यालय अग्निशमन कार्यालय, मुठी, जम्मू, 180013 के पास रूप नगर में स्थित है।

आवासीय विद्यालय की सेवन क्षमता क्या है?

आवासीय विद्यालय की प्रवेश क्षमता 50 कैदियों की है।

आवेदन जमा करने के लिए लाभार्थी को किससे संपर्क करना चाहिए?

लाभार्थी आवेदन जमा करने के लिए संबंधित डी. एस. डब्ल्यू. ओ. से संपर्क करेगा।

डी. एस. डब्ल्यू. ओ. का पूर्ण रूप क्या है?

डी. एस. डब्ल्यू. ओ. का पूर्ण रूप "जिला समाज कल्याण अधिकारी" है।

आश्रय के अलावा, इस योजना में प्रदान की जाने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित क्या लाभ हैं?

कैदियों को मुफ्त शिक्षा, समग्र विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसके लिए वे उपयुक्त पाए जाते हैं। कैदियों को संगीत की शिक्षा भी दी जाती है।

कैदियों के ठहरने और रहने की लागत क्या है?

कैदियों के लिए भोजन और आवास निःशुल्क हैं।

कैदियों को मासिक पॉकेट मनी कितनी दी जाती है?

कैदियों को प्रति माह ₹500/- की दर से पॉकेट मनी प्रदान की जाती है।

कैदियों को किस अवधि तक संस्थान में रखा जाता है?

कैदियों को स्नातक होने तक या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, संस्थान में रखा जाता है।

इस योजना के उद्देश्य क्या हैं?

इस योजना का उद्देश्य नेत्रहीनों की सुरक्षा, कल्याण और शिक्षा है।

इस योजना के लिए आयु मानदंड क्या हैं?

आवेदक की आयु 6 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इस योजना के उद्देश्य के लिए "अंधेपन" की परिभाषा क्या है?

इस योजना के उद्देश्य के लिए, "अंधेपन" का अर्थ है "दृष्टि की पूर्ण/आंशिक अनुपस्थिति"।

नेत्रहीन उम्मीदवार की ओर से इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

नेत्रहीन उम्मीदवार की ओर से अभिभावक या सामाजिक कार्यकर्ता इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या जम्मू और कश्मीर राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र, इस योजना के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है?

हां, जम्मू और कश्मीर राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र इस योजना के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।

अगर मुझे पहले से ही इस योजना का लाभ मिल रहा है तो क्या मैं इस योजना के लिए फिर से आवेदन कर सकता हूं?

नहीं, यदि आप पहले ही इसका लाभ उठा चुके हैं तो आप इस योजना के लिए फिर से आवेदन नहीं कर सकते।

क्या यह राज्य वित्त पोषित योजना है या केंद्र वित्त पोषित योजना?

यह एक 100% राज्य वित्त पोषित योजना है।

क्या कोई आवेदन शुल्क है?

नहीं, पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।

मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन पत्र में कोई फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं?

अनिवार्य क्षेत्रों के अंत में एक तारांकन चिह्न (*) होता है।

क्या पड़ोसी राज्यों के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल वे नागरिक जो जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट का लिंक क्या है?

एच. टी. टी. पी. एस.:// जे. के. सोशल वेलफेयर. एन. सी. इन /

मुझे आवेदन पत्र का प्रारूप कहाँ मिल सकता है? क्या यह ऑनलाइन उपलब्ध है?

आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय जाना होगा और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना होगा।

कौन सा विभाग इस योजना का प्रबंधन करता है?

इस योजना का प्रबंधन जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

क्या आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों का स्व-सत्यापन करना अनिवार्य है?

हां, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्व-सत्यापित होने चाहिए।

क्या यह योजना "एक परिवार, एक लाभ" योजना है?

नहीं, योजना के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

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आसरा योजना

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शिक्षा और अध्ययनजम्मू और कश्मीर

शैक्षणिक शिक्षा (जे. के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता-* * 1। 9वीं से 10वीं कक्षाः ₹4,500/-। 1. कक्षा 11वीं से 12वींः ₹6,000/-। 1. स्नातकः ₹10,000/-। 1. स्नातकोत्तरः ₹15,000/

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समाज कल्याण और सशक्तिकरणजम्मू और कश्मीर

बाल आश्रम

मुफ्त स्कूली शिक्षा, भोजन और आवास, मुफ्त बिस्तर और कपड़े, मनोरंजक सामग्री और दवाएं।

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बैंकिंगवित्तीय सेवाएं और बीमाजम्मू और कश्मीर

अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना

1. राज्य द्वारा ₹300/- और लाभार्थी द्वारा ₹200/- का योगदान इस उद्देश्य के लिए खोले गए संयुक्त खाते में 5 या 10 वर्षों के लिए प्रति तिमाही किया जाएगा। 1. यह राशि लाभार्थी के लिए…

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