योगदान की वापसी योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
योजना के बारे में
योगदान की वापसी पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा एक कल्याणकारी योजना है। पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक नियम 2001 के नियम 287 के उप-नियम (1) के अनुसार, बोर्ड मृतक लाभार्थी द्वारा मृतक सदस्य के नामित व्यक्ति को दिए गए योगदान की राशि का भुगतान करता है। यह राशि 7 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाती है।
लाभ
मृतक लाभार्थी द्वारा मृतक सदस्य के नामित व्यक्ति को दिए गए योगदान की राशि का पुनर्भुगतान-यह राशि 7 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से नामित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
पात्रता
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।-आवेदक को मृत निर्माण कार्यकर्ता का नामित/आश्रित होना चाहिए।-निर्माण कार्यकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए।-मृतक, अपने जीवनकाल में, पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।-मृतक, अपने जीवनकाल में, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए।-मृतक, अपने जीवनकाल में, निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका होना चाहिए।-मृतक, अपने जीवनकाल में, निधि में नियमित रूप से योगदान देना चाहिए था।-मृतक, अपने जीवनकाल में, बोर्ड में योगदान के भुगतान में चूक नहीं करना चाहिए था।
आवेदन कैसे करें
Offline
- आवेदन * * * * चरण 1: * * मृतक के मनोनीत व्यक्ति को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में जाना चाहिए और आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए जिसे विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। या मृतक के नामांकित व्यक्ति को 'कल्याण लाभ के लिए आवेदन' अनुभाग में दिए गए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए। नागरिक चार्टर का 77] (https://labour.py.gov.in/sites/default/files/citizens-charter-2020.pdf)। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: मृतक के नामांकित व्यक्ति को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित प्राधिकारी को जमा करना चाहिए। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन पत्र जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। * * नोटः * * आवेदन निर्माण कार्यकर्ता की मृत्यु की तारीख से दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
पंजीकरण के लिए
विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
आयु सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र/स्थानांतरण प्रमाण पत्र/डॉक्टर प्रमाण पत्र।
एक पंजीकृत इंजीनियर/ठेकेदार/संघ/ट्रेड यूनियन से प्राप्त होने वाला अनुभव प्रमाण पत्र, जो एक निर्माण कार्यकर्ता होने के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
निर्माण कार्य/कार्यस्थल से संबंधित विवरण।
रक्त समूह का प्रमाण (चिकित्सा स्वास्थ्य कार्ड या प्रयोगशाला प्रमाण पत्र)।
पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें।
राशन कार्ड।
आधार कार्ड।
बैंक विवरण।
लाभार्थियों के पारिवारिक विवरण/स्थिति और नामांकन विवरण।
राजस्व विभाग या समाज कल्याण विभाग या संबंधित क्षेत्र के आंगनवाड़ी अधिकारियों से प्रमाण पत्र।
आवेदन के लिए
- मूल अंतिम सदस्यता बिल।
- मूल बोर्ड पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- अंतिम संस्कार की अनुमति पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- नामांकित व्यक्ति का आधार।
- राशन कार्ड।
- बैंक पास बुक।
- मृतक लाभार्थी के लिए नामांकित व्यक्ति के संबंध का प्रमाण।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या इस योजना के तहत पात्रता के लिए कोई आयु सीमा है?
हां, मृतक निर्माण श्रमिक की आयु निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी।
- क्या नामांकित व्यक्ति परिवार के सदस्य के अलावा कोई और हो सकता है?
नहीं, नामांकित व्यक्ति को परिवार का सदस्य या मृतक निर्माण कार्यकर्ता का आश्रित होना चाहिए।
- "योगदान का धनवापसी" योजना के तहत दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है?
यह योजना मृतक लाभार्थी द्वारा मृतक सदस्य के नामित व्यक्ति को दिए गए योगदान की राशि का पुनर्भुगतान प्रदान करती है।
- आवेदन के बाद लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
यह राशि 7 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- लाभ राशि का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर क्या कोई प्रतिबंध हैं?
यह योजना लाभ राशि के उपयोग पर प्रतिबंधों को निर्दिष्ट नहीं करती है, जिससे नामांकित व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के लिए धन का उपयोग करने में लचीलापन मिलता है।
- आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?
नामांकित व्यक्ति पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जा सकता है या नागरिक चार्टर से निर्धारित प्रारूप डाउनलोड कर सकता है।
- क्या आवेदन पत्र प्राप्त करने में कोई लागत लगती है?
नहीं, आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- कर्मचारी के निधन के बाद आवेदन जमा करने की समय सीमा क्या है?
शीघ्र आवेदन प्रक्रिया पर जोर देते हुए निर्माण कार्यकर्ता की मृत्यु की तारीख से दो महीने के भीतर आवेदन जमा किया जाना चाहिए।
- क्या आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है?
प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया में संबंधित प्राधिकारी को फॉर्म और दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करना शामिल है।
- यदि निधि अंतरण प्रक्रिया के दौरान नामांकित व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो योजना क्या सहायता प्रदान करती है?
नागरिक चार्टर के पृष्ठ संख्या 131 पर उल्लिखित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग लाभ हस्तांतरण के दौरान किसी भी चिंता या मुद्दे को दूर करने के लिए किया जा सकता है।
- क्या विकलांग श्रमिकों के लिए पात्रता मानदंडों में कोई छूट है?
प्रदान की गई जानकारी विकलांग श्रमिकों के लिए किसी भी छूट को निर्दिष्ट नहीं करती है, जो बताए गए पात्रता मानदंडों के पालन पर जोर देती है।
- क्या नामांकित व्यक्ति लाभ हस्तांतरण का तरीका चुन सकता है, जैसे कि चेक या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण?
लाभ को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाता है, जो एक त्वरित और सुरक्षित हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।
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