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पादप संरक्षण योजना

#पादप संरक्षण#जैव-कीटनाशक#बायो-एजेंट#सब्सिडी#किसान#कृषि#बागवानी

योजना के बारे में

कृषि और किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जैव-कीटनाशकों/जैव-एजेंटों और उपकरणों के वितरण द्वारा बागवानी फसलों के खरपतवारों और कृन्तकों सहित कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए "पादप संरक्षण योजना" योजना शुरू की गई थी।

लाभ

सहायता का प्रारूपः 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जैव-कीटनाशकों/जैव-एजेंटों और उपकरणों की आपूर्ति। सहायता का प्रकारः * * 1। जैव कीटनाशकों/जैव एजेंटों का निःशुल्क वितरण। 2. पादप संरक्षण उपकरणों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी बिक्री।

पात्रता

  1. आवेदक/किसान मेघालय का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को कृषि में लगे एक वास्तविक किसान होना चाहिए, जिसके पास कम से कम 0.20 (हेक्टेयर) या उससे अधिक की अपनी या पट्टे पर दी गई भूमि होनी चाहिए। आवेदक किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

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    • आवेदन प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * योग्य प्रामाणिक किसान सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं/आवेदन लिख सकते हैं। * * चरण 02: आवेदन के साथ, सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * सीडी ब्लॉक/बागवानी सर्कल के बागवानी विकास अधिकारी के अपने निकटतम कार्यालय में दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। लाभार्थी (ओं) के चयन का ढंगः पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ईमानदार किसान। किससे संपर्क करना हैः * * 1. [जिला बागवानी अधिकारी] (https://megagriculture.gov.in/PUBLIC/contacts_horticulture.aspx) 2. बागवानी विकास अधिकारी।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पासपोर्ट आकार की तस्वीर

  2. पहचान प्रमाण

  3. बैंक पासबुक/खाता विवरण

  4. अपनी या पट्टे पर दी गई भूमि होने का प्रमाण दस्तावेज

  5. आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जैव-कीटनाशकों/जैव-एजेंटों और उपकरणों के वितरण द्वारा बागवानी फसलों के खरपतवारों और कृन्तकों सहित कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करना है।

किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?

मेघालय सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है।

सहायता/सेवा किस प्रकार की होती है?

यह योजना 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जैव-कीटनाशक/जैव-एजेंट और उपकरण प्रदान करती है।

सहायता का स्वरूप क्या है?
  1. जैव कीटनाशकों/जैव एजेंटों का निःशुल्क वितरण। 2. पादप संरक्षण उपकरणों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी बिक्री।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कृषि में लगे बोनाफाइड किसान, जिनके पास कम से कम 0.20 हेक्टेयर या उससे अधिक की अपनी या पट्टे पर दी गई भूमि हो।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

बोनाफाइड किसान सीडी ब्लॉक/बागवानी सर्कल के निकटतम बागवानी विकास अधिकारी के माध्यम से सादे कागज में आवेदन कर सकते हैं।

लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या है?

ईमानदार किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करते हैं।

किससे संपर्क करें?
  1. जिला बागवानी अधिकारी 2. बागवानी विकास अधिकारी।
शिक्षा और अध्ययनमेघालय

कृषि शैक्षणिक अध्ययन योजना

> * * सहायता का प्रारूपः * *-सीटों, पुस्तक अनुदान और छात्रवृत्ति का प्रायोजन।> * * सहायता और पात्रता का प्रकार (यदि कोई हो): * *-मासिक वजीफा ₹1,200/--पुस्तक अनुदान ₹1,200/- प्रति…

विवरण देखें →

कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणमेघालय

कृषि अभियांत्रिकी (यांत्रिक) योजना

सहायता का प्रारूपः-उन्नत कृषि मशीनरी और उपकरणों (पावर टिलर और डीजल जल पम्पसेट के लिए प्रस्तावित) की खरीद के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करना। सहायता और हकदारी का प्रकार (यदि कोई…

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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणमेघालय

कृषि सूचना इकाई योजना

सहायता का प्रारूपः-राज्य के भीतर और बाहर व्यापार मेलों, प्रदर्शनी, प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रमों के लिए किसान समूह, एसएचजी को प्रायोजित करने सहित सूचना पत्रक, प्रथाओं के पैकेज…

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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणमेघालय

कृषि अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशाला योजना

> * * सहायता का प्रारूपः * *-किसानों पर अनुकूली अनुसंधान और #39; खेत। सहायता और अधिकार का प्रकार (यदि कोई हो):-मृदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना, मृदा…

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