स्रोत से खेत तक पानी ले जाने वाली पाइपें
योजना के बारे में
तमिलनाडु के कृषि-किसान कल्याण विभाग द्वारा "स्रोत से खेत तक पानी ले जाने वाली पाइप" योजना का उद्देश्य 800 मीटर तक पानी ले जाने वाली पाइपों की लागत पर सब्सिडी देकर किसानों का समर्थन करना है। सब्सिडी या तो कुल लागत का 50 प्रतिशत है या ₹15,000/- जो भी कम हो। पाइप पी. वी. सी. और एच. डी. पी. ई. सहित किसान की आवश्यकता के अनुसार किसी भी सामग्री या आकार के हो सकते हैं। इस पहल का लक्ष्य खेतों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करना है।
लाभ
वित्तीय सहायता-50 प्रतिशत लागत पर सब्सिडी या 800 मीटर तक पानी ले जाने वाली पाइपों और सभी प्रकार की पाइपों (पीवीसी एचडीपीई आदि) और किसान की आवश्यकता के अनुसार सभी आकारों के लिए 15,000 रुपये।
पात्रता
- लाभार्थी किसान होना चाहिए।-लाभार्थी तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
चरण 1: निकटतम कृषि कार्यालय से आवेदन पत्र एकत्र करें। चरण 2: आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें और अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित) संलग्न करें। * * चरण 3: * * संबंधित कार्यालय में प्रपत्र जमा करेंः ग्राम स्तरः * * सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन जमा करें। प्रखंड स्तरः कृषि अधिकारी या उप कृषि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। जिला स्तरः कृषि के संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र)
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज या पट्टा समझौता।
- बैंक खाते का विवरण।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- महिला किसान समूह पंजीकरण दस्तावेज (यदि लागू हो)।
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "स्रोत से खेत तक पानी ले जाने वाली पाइप" योजना क्या है?
यह योजना किसानों को स्रोत से अपने खेतों तक पानी ले जाने के लिए पाइप लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी या पीवीसी, एचडीपीई और अन्य सहित पाइपों (800 मीटर तक) के लिए 15,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
एससी/एसटी किसानों और महिला किसानों के लिए आरक्षित विशिष्ट कोटा के साथ सभी किसान पात्र हैं।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी क्या है?
यह योजना 800 मीटर तक पानी ले जाने वाली पाइपों के लिए 50 प्रतिशत या 15,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत किस प्रकार के पाइप शामिल हैं?
इस योजना में किसान की आवश्यकताओं के आधार पर पी. वी. सी., एच. डी. पी. ई. और अन्य सामग्रियों सहित सभी प्रकार के पाइप शामिल हैं।
- क्या पाइपों पर कोई आकार प्रतिबंध है?
नहीं, पाइप के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी आकार चुन सकते हैं।
- किसान इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
किसान अपना आवेदन ग्राम स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी या ब्लॉक स्तर पर उप/सहायक कृषि निदेशक को जमा करके आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
किसानों को पहचान का प्रमाण, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, किसान की स्थिति का प्रमाण और यदि लागू हो तो एक सामुदायिक प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- क्या एससी/एसटी किसानों के लिए कोई विशेष लाभ हैं?
हां, योजना के लाभों का 24 प्रतिशत एससी/एसटी किसानों के लिए आरक्षित है।
- क्या महिला किसान विशेष लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं?
हां, योजना के लाभों का 20 प्रतिशत महिला किसानों और महिला कृषि समूहों के लिए आरक्षित है।
- क्या पात्रता के लिए कोई आय या आयु सीमा है?
नहीं, इस योजना में पात्रता के लिए कोई आय या आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किससे संपर्क किया जा सकता है?
किसान अधिक जानकारी के लिए ग्राम स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी या जिला स्तर पर कृषि के संयुक्त निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभागः प्रत्येक विषय के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार
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