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ओडिशा सहायोजना-प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

#पोस्ट-मैट्रिक्स#प्री-मैट्रिक्स#छात्रवृत्ति#ओडिशा

योजना के बारे में

ओडिशा सरकार का सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग (एस. एस. ई. पी. डी.) मानता है कि समाज के लिए मूल्यवान मानव संसाधन हैं और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहता है जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी प्रदान करे। ओडिशा सरकार का एस. एस. ई. पी. डी. विभाग, भिखारियों के लिए एकीकृत पहल के हिस्से के रूप में, "सहाय-प्री एंड एम्प" योजना को बढ़ावा देता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप "मैट्रिक से पहले और बाद या माध्यमिके बाद के चरणों में पढ़ने वाले भिखारियों के बच्चों और बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। ये छात्रवृत्ति केवल भारत में पढ़ाई के लिए बाल भिखारियों और भिखारियों के बच्चों के लिए उपलब्ध हैं और जहां आवेदक पढ़ रहा है, उन्हें सम्मानित किया जाता है

लाभ

  1. छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के इच्छुक छात्र शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख द्वारा प्रमाणन/सिफारिश के साथ डी. एस. एस. ओ. को निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करेंगे। 2. इस योजना के तहत पात्र छात्रों को एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 महीने की अवधि के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्र या राज्य सरकार से किसी अन्योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। 3. छात्रवृत्ति की दर-प्री-मैट्रिक (कक्षा से। वी से एक्स) ₹800/- प्रति माह।-मैट्रिके बाद (कक्षा से। 11-12) ₹1,000/- प्रति माह.-सामान्य स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ₹1,500/- प्रति माह.-व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र ₹2,000/- प्रति माह। 4. डी. एस. एस. ओ. आवेदनों की जांच करेंगे और सितंबर के अंत तक विभाग को धन की आवश्यकता प्रस्तुत करेंगे। धन प्राप्त होने के बाद डी. एस. एस. ओ. कलेक्टर की मंजूरी से छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति भेज देंगे। 5. आवश्यक छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिए अग्रिम रूप से प्रेषित की जाएगी और अगले शैक्षणिक सत्र में लागू की जाएगी। 6. व्यय पर उपयोग प्रमाण पत्र डी. एस. एस. ओ. द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक कलेक्टर के उचित जवाबी हस्ताक्षर के साथ प्रेषण के प्रमाण के साथ विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। 7. उसी वर्ष निधियों का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपात स्थितियों में, वितरित नहीं की गई शेष राशि को अगले वर्ष के लिए लागू किया जाना चाहिए। एस भुगतान और पहले उपयोग किया जाएगा

पात्रता

  1. आवेदक ओडिशा का एक प्रामाणिक निवासी है। 1. आवेदक या तो है या का बच्चा है। 1. आवेदक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का नियमित छात्र है। 1. आवेदक की पारिवारिक आय ₹ 2,40,000-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1. आवेदक को किसी अन्योजना के तहत राज्य सरकार/केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है

आवेदन कैसे करें

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  1. छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के इच्छुक छात्र [अनुलग्नक बी (पीडीएफ का पृष्ठ संख्या 17)] (क्रोम-एचटीटीपीएसः //ssepd. odisha. gov. in/سائیٽن/डिफ़ॉल्ट/फाइलों/2022-05 योजना% 20 के लिए% 20 भिखारी-अंतिम. पी. डी. एफ.) संस्थानों के प्रमुखों के माध्यम से प्रवेश लेने के तुरंत बाद। ध्यान देंः इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उपलब्ध अभिलेखों के संदर्भ में उसमें दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा और संबंधित जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) को मंजूरी के लिए सिफारिश करेगा।-ऐसे सभी अनुशंसित आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित डीएसएसओ आवेदनों की जांच करेंगे और नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकृत आवेदन प्राप्त करेंगे।-डीएसएसओ, जैसा भी मामला हो, छात्रवृत्ति को मंजूरी देने के बाद, संबंधित कलेक्टर को सूचित करने के तहत विभाग को धन की ब्लॉक और यूएलबी वार आवश्यकता रखेगा।-छात्रवृत्ति राशि की मंजूरी के बाद, संस्थान का डीएसएसओ/प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार के नाम पर एक बैंक खाता खोला जाए, यदि उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, या उम्मीदवार के नाम पर एक बैंक खाता खोला जाए। वे सीधे छात्रों को निधि भेजेंगे।-संवितरण के बाद, डीएसएसओ 31 मार्च तक कलेक्टर के उचित प्रति-हस्ताक्षर के साथ विभाग को समेकित यूसी जमा करेंगे।-छात्रवृत्ति का भुगतान प्रवेश के महीने से लेकर शैक्षणिक सत्र के अंत तक किया जाएगा, जिसमें परीक्षा का महीना भी शामिल होगा, जो एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 महीने तक होगा।-तीन महीने से अधिकी अवधि के लिए निरंतर अनुपस्थिति के लिए, छात्रवृत्ति का पूरा भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि अनुपस्थिति स्वास्थ्य के आधार पर हो। बिना उचित कारणों के लगातार लंबे समय तक अनुपस्थिति के मामले में, संबंधित डीएसएसओ जांच करने के बाद निर्णय लेगा।-डीएसएसओ पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने की जानकारी के बाद प्रमाणन सहित छात्रों पर डेटा की ऑनलाइन प्रविष्टियां करेंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. जाति प्रमाण पत्र
  3. बोनाफाइड सर्टिफिकेट
  4. आय प्रमाणपत्र
  5. पिछले वर्ष की मार्कशीट
  6. बैंक खाते का विवरण, यदि उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, या उम्मीदवार के पिता/माता/अभिभावक के नाम पर एक संयुक्त खाता है, यदि उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम है।
  7. पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  8. अधिवास प्रमाणपत्र

कौन पात्र नहीं है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ओडिशा सहायोजना क्या है?

ओडिशा सहायता योजना अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) के छात्रों को उनकी मैट्रिक से पहले और मैट्रिके बाद की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है।

ओडिशा सहायोजना के तहत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

ओडिशा के स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) के छात्र प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

ओडिशा सहायोजना के तहत पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) से संबंधित छात्र जो 10वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

मैं ओडिशा सहायोजना के तहत प्री-मैट्रिक या पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?

प्री-मैट्रिक या पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए, योग्य छात्रों को ओडिशा सरकार के सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ वे ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं

प्री-मैट्रिक या पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

प्री-मैट्रिक या पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए आम तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैः छात्र के माता-पिता/अभिभावकों का जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान दस्तावेज मार्कशीट या अंतिम योग्यता परीक्षा के प्रमाण पत्र छात्र पासपोर्ट आकार की तस्वीर के बैंक खाते का विवरण

क्या ओडिशा सहायोजना के तहत छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए आय की कोई सीमा है?

हां, छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए आय की एक सीमा है। सभी स्रोतों से छात्र के माता-पिता/अभिभावकों की आय एक निश्चित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो छात्र की श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) और छात्रवृत्ति स्तर (प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक) के आधार पर भिन्न हो सकती है। निर्दिष्ट आय सीमा के अंतर्गत आने वाले आवेदक लाभ के लिए पात्र हैं

छात्रवृत्ति लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है?

छात्रवृत्ति लाभार्थियों का चयन जाति श्रेणी, आय और शैक्षणिक प्रदर्शन सहित उनकी पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है। कुछ मामलों में, सीमित संख्या में छात्रवृत्ति उपलब्ध हो सकती है, और इसलिए, अंतिम चयन आवेदकों की योग्यता पर निर्भर करता है।

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत कौन से खर्च शामिल हैं?

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में छात्र की शिक्षा का समर्थन करने के लिए ट्यूशन शुल्क, रखरखाव भत्ता और अन्य आवश्यक भत्ते जैसे खर्च शामिल हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम शुल्क, रखरखाव भत्ता और अन्य विशिष्ट भत्तों सहित खर्चों का एक समान सेट शामिल है।

क्या छात्रवृत्ति आवेदनों के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा है?

हां, आमतौर पर छात्रवृत्ति आवेदनों के लिए एक समय सीमा होती है। आवेदन जमा करने की विशिष्ट तिथियों की घोषणा ओडिशा सरकार के सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर की गई है। आवेदकों को छात्रवृत्ति के लिए विचार करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा से पहले अपने आवेदन जमा करने होंगे।

लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि कैसे वितरित की जाती है?

छात्रवृत्ति राशि सीधे पात्र छात्रों के बैंक खाते में वितरित की जाती है। आवेदन की समीक्षा और चयन प्रक्रिया के बाद, छात्रवृत्ति राशि आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण में स्थानांतरित कर दी जाती है।

महिला और बाल विकासओडिशा

आमा कुनी पिला

* * * योजना के प्रमुख घटक नीचे सूचीबद्ध हैंः * * * * * एस. एल. नहीं। * * * * घटक * * * इकाई लागत * * * * * विनिर्देश * * * * उपयोग * * * * * वितरण बिंदु बच्चों के लिए 1 कुनी…

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लाभार्थियों की श्रेणियाँः * *-* * श्रेणी 2 (ए): जिन बच्चों ने 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद माता-पिता दोनों को खो दिया है-* * श्रेणी 2 (बी): जिन बच्चों ने एकल माता-पिता को खो दिया…

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