जैविक खाद योजना
योजना के बारे में
"जैविक खाद योजना" एक राज्य योजना योजना है, जिसे मेघालय सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सतत कृषि के लिए पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए खाद जैसे जैविक खाद आदानों के उत्पादन पर ग्रामीण स्तर पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
लाभ
सहायता का प्रकारः जैविक खाद के उत्पादन में प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान।
पात्रता
- आवेदक मेघालय का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को कृषि में लगे एक वास्तविक किसान होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
आवेदन प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * योग्य वास्तविक किसान सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं/आवेदन लिख सकते हैं। * * चरण 02: आवेदन के साथ, सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * सीडी ब्लॉक/बागवानी के कृषि विकास अधिकारी के निकटतम कार्यालय में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। लाभार्थी (ओं) के चयन का तरीका-पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पर्याप्त उपलब्ध कृषि योग्य भूमि रखने वाले वास्तविक किसान। किससे संपर्क करना हैः * * 1. संबंधित जिलों के जिला कृषि अधिकारी। 1. संबंधित उप-मंडलों के उप-मंडल कृषि अधिकारी। 1. जिला प्रशिक्षण अधिकारी, तुरा/शिलांग। 1. संबंधित सामुदायिक और ग्रामीण विकास खंडों के कृषि विकास अधिकारी।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- पहचान प्रमाण
- पर्याप्त उपलब्ध कृषि योग्य भूमि होने के प्रमाण दस्तावेज
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य सतत कृषि के लिए पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए खाद जैसे जैविक खाद आदानों के उत्पादन पर ग्रामीण स्तर पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?
कृषि और किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
मेघालय के वास्तविक किसान जो कृषि में लगे हुए हैं, वे इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
- सहायता/हकदारी किस प्रकार की होती है?
जैविक खाद के उत्पादन में प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान।
- योजना के लाभों के लिए कैसे आवेदन करें?
प्रामाणिक किसान संबंधित उप-मंडलों के सी एंड आर. डी. प्रखंड/कृषि मंडल/उप-मंडल कृषि अधिकारियों के कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित जिलों के जिला कृषि अधिकारी को सादे कागज में आवेदन कर सकते हैं।
- लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या है?
पर्याप्त उपलब्ध कृषि योग्य भूमि वाले वास्तविक किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
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