विभाग के माध्यम से और टी. एन. ए. यू. के माध्यम से भी खंड प्रदर्शन का आयोजन
योजना के बारे में
तमिलनाडु के कृषि-किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि विभाग और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टी. एन. ए. यू.) द्वारा आयोजित ब्लॉक प्रदर्शनों के माध्यम से मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए "विभाग के माध्यम से और टी. एन. ए. यू. के माध्यम से भी ब्लॉक प्रदर्शन का आयोजन" योजना तैयार की गई है। तमिलनाडु के चुनिंदा जिलों के किसान इसमें भाग ले सकते हैं। यह 1 हेक्टेयर भूखंडों के लिए प्रति प्रदर्शन ₹4,000/- प्रदान करता है। छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
लाभ
वित्तीय सहायताः ₹4,000/- प्रत्येक 1 हेक्टेयर भूखंड के प्रदर्शन के लिए।
पात्रता
- लाभार्थी किसान होना चाहिए।-लाभार्थी तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए।-लाभार्थी को निम्नलिखित जिलों में मक्का उगाना चाहिएः कोयंबटूर, डिंडीगुल, इरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, नामक्कल, पेरम्बलुर, विरुधुनगर, थेनी, विल्लुपुरम, वेल्लोर, सलेम, पुदुकोट्टई, मदुरै, शिवगंगई, त्रिची, तिरुनेलवेली और थूथुकुडी। बीआर एंड जीटी;
आवेदन कैसे करें
Offline
चरण 1: निकटतम कृषि कार्यालय से आवेदन पत्र एकत्र करें। चरण 2: आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें और अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित) संलग्न करें। * * चरण 3: * * संबंधित कार्यालय में प्रपत्र जमा करेंः ग्राम स्तरः * * सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन जमा करें। प्रखंड स्तरः कृषि अधिकारी या उप कृषि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। जिला स्तरः कृषि के संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र)
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज या पट्टा समझौता।
- मक्काक खेती/खेतीक प्रमाण।
- बैंक खाते का विवरण।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- लघु/सीमांत किसान की स्थिति का प्रमाण (यदि लागू हो)।
- महिला किसान समूह पंजीकरण दस्तावेज (यदि लागू हो)।
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "विभाग के माध्यम से और टी. एन. ए. यू. के माध्यम से भी ब्लॉक प्रदर्शन का आयोजन" योजना क्या है?
"विभाग और टी. एन. ए. यू. के माध्यम से ब्लॉक प्रदर्शन का आयोजन" योजना किसानों को मक्के की खेती के लिए अनुदान प्रदान करती है। किसान 1 हेक्टेयर भूखंड पर खेती की प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
कोयंबटूर, डिंडीगुल, इरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, नामक्कल, पेरम्बलुर, विरुधुनगर, थेनी, विल्लुपुरम, वेल्लोर, सलेम, पुदुकोट्टई, मदुरै, शिवगंगई, त्रिची, तिरुनेलवेली और तूतुकुड़ी जिलों में मक्के के सभी उत्पादक किसान इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र हैं।
- इस योजना के तहत क्या लाभ दिया जाता है?
इस योजना के तहत किसानों को प्रति 1 हेक्टेयर प्रदर्शन भूखंड पर 4,000 रुपये मिलते हैं।
- इस योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
किसान ग्राम स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी या जिला स्तर पर कृषि के संयुक्त निदेशक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
भूमि स्वामित्व का प्रमाण, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और बैंक विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- क्या यह योजना केवल मक्के की खेती के लिए है?
हां, यह विशेष रूप से मक्के की खेती के प्रदर्शन के लिए है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान आवेदन कर सकते हैं?
हां, छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
- क्या एससी/एसटी किसानों के लिए कोई कोटा है?
हां, योजना के लाभों का 24 प्रतिशत एससी/एसटी किसानों के लिए आरक्षित है।
- क्या महिला किसान आवेदन कर सकती हैं?
हां, 20 प्रतिशत लाभ महिला किसानों या महिला किसान समूहों के लिए आरक्षित हैं।
- इस योजना में टी. एन. ए. यू. की क्या भूमिका है?
टी. एन. ए. यू., कृषि विभाग के साथ, ब्लॉक प्रदर्शनों को आयोजित करने और उनकी देखरेख करने में मदद करता है।
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दुर्घटना राहत योजना
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग-छात्रावासः विशेष मार्गदर्शक
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभागः प्रत्येक विषय के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार
- * * प्लस 2 परीक्षा के लिएः ₹2,000/-। - * * 10वीं परीक्षा के लिएः * * ₹1,000/
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