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मुख्यमंत्री जन-वन योजना

#वित्तीय सहायता#आय में वृद्धि#किसान#पेड़

योजना के बारे में

"मुख्यमंत्री जन-वन योजना" झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य झारखंड में किसानों को बढ़ावा देने के लिए निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। आय, पर्यावरण का संरक्षण और अधिसूचित वनों पर दबाव को कम करना। किसानों को तीन वर्षों में वृक्षारोपण और रखरखाव लागत का 75 प्रतिशत कवर करने वाले प्रोत्साहन के साथ अपनी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। * * *-राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना।-वनीकरण के माध्यम से भूजल संरक्षण को बढ़ावा देना।-निजी क्षेत्रों में वन उपज को प्रोत्साहित करना, अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना।-किसानों को बढ़ाना और #39 उनकी भूमि पर पेड़ लगाकर आय।-जनभागीदारी से राज्य में वनीकरण को बढ़ावा देना

लाभ

    • लाभार्थियों को देय प्रोत्साहन राशिः * * * * यदि लाभार्थी स्वयं पेड़ लगाते हैं, तो उन्हें निम्नलिखित राशि प्राप्त होगी * * * * * योजना वर्ष * * * * प्रति पौधा देय प्रोत्साहन * * * * * प्रति पौधा देय प्रोत्साहन * * * * * लकड़ी की प्रजाति * * * * फलदायी * * प्रथम वर्ष (दो भाग) 52.67 (पहली किश्त-42.14 और दूसरी किश्त-10.53) 165.90 (पहली किश्त-132.72 और दूसरी किश्त-<ID5) वर्ष 11.8918.30 तीसरा वर्ष 14.6425.43 कुल राशि 64.20164.63 <बी. आर.> * नोटः * * इस योजना के लिए अनुमोदित वृक्षारोपण दर के अनुसार, लागत का 75 प्रतिशत लाभार्थी को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।

पात्रता

  1. आवेदक किसान होना चाहिए। 1. सत्यापन योग्य भूमि अभिलेख वाले भू-स्वामी (न्यूनतम 0.50 एकड़, अधिकतम 50 एकड़)। 1. व्यक्तिगत या संयुक्त किसान इस योजना के लिए पात्र हैं

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय समय के दौरान) जिला वन प्रभाग कार्यालय जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। //जनवन. झारखंड. जी. ओ. वी. इन/डॉक/मुक्यामंत्री-जन-वान-योगना 14X21. पी. डी. एफ.)। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को जिला वन प्रभाग कार्यालय में जमा करें। * * चरण 4: * जिला वन प्रभाग कार्यालय से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो

Online

    • चरण 1: * * इच्छुक उम्मीदवार [आधिकारिक वेबसाइट] (https://janvan.jharkhand.gov.in/jvhome.aspx) पर जाते हैं। * * चरण 02: * * "अभी आवेदन करें" पर क्लिक करें और आवेदन पत्र और सुरक्षा कोड भरें। * * चरण 3: * * आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। * * चरण 04: "जमा करें" टैब पर क्लिक करें और आवेदन आईडी प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर
  • चेक रद्द करें
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण
  • सर्किल ऑफिसर की रिपोर्ट
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • संयुक्त बागान के लिए सहमति प्रपत्र

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या है मुख्यमंत्री जन-वन योजना?

पर्यावरण और आर्थिक लाभ के लिए निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाली योजना।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

झारखंड में भूस्वामियों के पास सत्यापन योग्य भूमि अभिलेख हैं।

न्यूनतम भूमि की आवश्यकता क्या है?

कम से कम 0.5 एकड़ भूमि।

किस प्रकार के पेड़ लगाए जा सकते हैं?

स्वीकृत फल (जैसे आम, कटहल) और लकड़ी की प्रजातियाँ (जैसे सागौन, महोगनी)।

कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

रोपण और रखरखाव की लागत का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अपने जिला वन प्रभाग कार्यालय में दस्तावेजों के साथ एक आवेदन पत्र जमा करें।

चयन प्रक्रिया क्या है?

लाभार्थियों का चयन सत्यापन और यदि आवश्यक हो तो लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

वन अधिकारियों की क्या भूमिका है?

वे लाभार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं, दावों का सत्यापन करते हैं और निधि वितरण सुनिश्चित करते हैं।

प्रोत्साहन दावों के लिए समय सीमा क्या है?

दावे पहले वर्ष के लिए प्रतिवर्ष जून में और बाद के वर्षों के लिए अप्रैल में प्रस्तुत किए जाते हैं।

क्या वृक्षारोपण क्षेत्र पर कोई सीमा है?

हां, अधिकतम अनुमेय क्षेत्र 50 एकड़ है।

योजना का फोकस क्षेत्र क्या है?

हरित क्षेत्र को बढ़ाना और अधिसूचित वनों पर दबाव को कम करना।

क्या संयुक्त वृक्षारोपण किया जा सकता है?

हां, कई व्यक्ति साझा सीमाओं पर पेड़ लगा सकते हैं।

पेड़ों की निगरानी कैसे की जाती है?

अधिकारी वृक्षारोपण की प्रगति पर नज़र रखने के लिए भू-निर्देशांक और तस्वीरों का उपयोग करते हैं।

स्वीकृत वृक्ष पादपों तक कैसे पहुँचा जाए?

सरकारी नर्सरी या अधिकृत स्रोतों से पौधे खरीदे जा सकते हैं।

आवास और आश्रयझारखंड

अबुआ आवास योजना

- आवास निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी ₹ 2,00,000 की वित्तीय सहायता-मनरेगा के तहत 95 दिनों के लिए अकुशल श्रम मजदूरी का प्रावधान।

विवरण देखें →

खेल और संस्कृतिझारखंड

आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र/माझी भवन, मंकी मुंडा भवन, परहा भवन, परगना भवन, दुमकुरिया भवन एवं गोसाडे निर्माण माथा माझी थान शेड निर्माण योजना

- * अनुदान और आबंटनः * * कार्य के दायरे और आवश्यक बुनियादी ढांचे के आधार पर प्रति परियोजना ₹2 5,00,00 0/- से ₹ 5,00,00,000/- की वित्तीय सहायता। * * सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माणः…

विवरण देखें →

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