मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना
योजना के बारे में
मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना ओडिशा सरकार के उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के तहत एक योजना है, जिसका उद्देश्य उन बुजुर्ग कलाकारों को पोषण और सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने वित्तीय कठिनाई का सामना करने के बावजूद, ओडिशा की कला और संस्कृति को समृद्ध करने, प्रदर्शित करने और संरक्षित करने के लिए लगातार खुद को समर्पित किया है। इस योजना के तहत उन गरीब कलाकारों को पेंशन प्रदान की जाती है जो अपने उल्लेखनीय योगदान के साथ हमारी कला और संस्कृति के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता/समर्पण के बावजूद संकट की स्थिति में हैं। इस योजना को आयु, आय, एक कलाकार के रूप में उसके योगदान और उसके परिवार की शारीरिक और वित्तीय स्थिति के संबंध में विशिष्ट शर्तों के साथ लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
लाभ
- एक कलाकार के लिए वित्तीय सहायता ₹1200/- प्रति माह होगी। * * नोटः-पहला भुगतान नकद में दिए जाने और प्राधिकरण द्वारा लाभार्थी की ठीक से पहचान किए जाने के बाद, वित्तीय सहायता हर महीने किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी।
पात्रता
- सहायता के लिए पात्र होने के लिए एक कलाकार की आयु पुरुषों के मामले में न्यूनतम 50 वर्ष और महिला कलाकारों के मामले में 40 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। 1. कलाकार की वार्षिक आय केवल ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कलाकारों के लिए ₹50,000/- और केवल शहरी क्षेत्र से संबंधित कलाकारों के लिए ₹60,000/- से अधिक नहीं होगी या जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है। 1. इस योजना के तहत आने वाला कलाकार सरकार की किसी अन्य योजना के तहत इसी तरह के लाभों के लिए पात्र नहीं होगा। * * नोटः * * प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में, लाभार्थी किसी भी संसद सदस्य/विधान सभा के सदस्य/किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी/यू. एल. बी. के अध्यक्ष/किसी भी पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। पेंशन रद्द करनाः * * 1. उनकी मृत्यु पर 1. सरकार के इस संतोष पर कि जिला स्तर की चयन समिति को दी गई जानकारी या तो गलत, झूठी या अनिर्णायक (या) थी। सरकार द्वारा यह निर्धारित करने पर कि लाभार्थी लोक हित या लोक व्यवस्था (या) के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में लिप्त है। उसकी पात्रता समाप्त होने पर 1. प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करना।
आवेदन कैसे करें
Online
- चरण 1: * * योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को आधिकारिक लॉगिन वेबसाइट पर जाना होगाः [http://www.mksy.in] (http://www.mksy.in) * * चरण 02: * * आवेदकों को पंजीकरण करने की आवश्यकता है, यदि वे पंजीकृत नहीं हैं, तो "पंजीकरण के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें अर्थात। व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण, परिवार और आय की जानकारी, कलाकार का कुशल विवरण और बैंक विवरण। * * चरण 03: * * सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक आवेदन पत्र भरने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर सकता है। चरण 04: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। * * चरण 05: * * सभी भरे हुए विवरणों को सत्यापित करने के बाद आवेदन पत्र जमा करें। * * नोटः विभाग ऐसे प्रकाशन की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर योग्य कलाकारों से आवेदन मांगने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विभाग की वेबसाइट पर एक विज्ञापन प्रकाशित करेगा। चयन की प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * प्रत्येक जिले में एक चयन समिति होगी जिसके अध्यक्ष कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट होंगे। संबंधित जिला संस्कृति अधिकारी आवेदनों को चयन समिति के समक्ष विचार के लिए रखेंगे। चरण 02: चयन समिति पात्र मानदंडों के अनुसार कलाकारों की वास्तविकता के संबंध में प्रत्येक आवेदन की जांच करेगी। कलाकारों के चयन को समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और जिले के कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। * * चरण 3: * * अनुमोदित सूची वित्तीय सहायता जारी करने के लिए निदेशक, उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग को भेजी जाएगी। * * चरण 04: * * कलाकारों की मंजूरी जिला स्तर की चयन समिति द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित की जाएगी। चरण 05: यदि पहले वर्ष में कुल लाभार्थियों का चयन नहीं किया जाता है, तो जिले को आवंटित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले वर्ष के दौरान नए विज्ञापन दिए जा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति
जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाण
पते का प्रमाण
पासपोर्ट आकार की तस्वीर
आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
कलाकार कौशल/उपलब्धि प्रमाण पत्र
बैंक खाता संख्या
मोबाइल नंबर
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना (एम. के. एस. वाई.)" क्या है?
मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना ओडिशा राज्य सरकार द्वारा उन वृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है जिन्होंने ओडिशा की कला और संस्कृति को समृद्ध और संरक्षित करने के लिए खुद को समर्पित किया है।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
ओडिशा राज्य का एक कलाकार इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आयु मानदंड क्या हैं?
सहायता के लिए पात्र होने के लिए एक कलाकार की आयु पुरुषों के मामले में न्यूनतम 50 वर्ष और महिला कलाकारों के मामले में 40 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
- क्या आवेदक के लिए कोई आय मानदंड है?
हां, कलाकार की वार्षिक आय केवल ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कलाकारों के लिए ₹50,000/- और केवल शहरी क्षेत्र से संबंधित कलाकारों के लिए ₹60,000/- से अधिक नहीं होगी या जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है।
- क्या एक कलाकार अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा सकता है?
नहीं, इस योजना के तहत आने वाला कलाकार सरकार की किसी अन्य योजना के तहत समान लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।
- 'एम. के. एस. वाई.' योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता क्या है?
एक कलाकार के लिए वित्तीय सहायता ₹1200/- प्रति माह है।
- पेंशन रद्द करने की क्या शर्तें हैं?
पेंशन को रद्द किया जा सकता हैः-उसकी मृत्यु पर सरकार की संतुष्टि पर कि जिला स्तर की चयन समिति को दी गई जानकारी या तो गलत, झूठी या अनिर्णायक थी (या) सरकार द्वारा यह निर्धारित करने पर कि लाभार्थी जनहित या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में लिप्त है (या) योग्यता समाप्त होने पर-प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करना।
- योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट http://www.mksy.in पर जा सकते हैं
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