विवाह उपहार योजना (एपीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)
योजना के बारे में
आंध्र प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक एल. ई. टी. एंड एफ. (श्रम) विभाग द्वारा पंजीकृत अविवाहित महिला श्रमिकों और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की दो बेटियों के लिए विवाह उपहार योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उनकी शादी के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना निर्माण क्षेत्र से जुड़े परिवारों के लिए वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है।
लाभ
- विवाह के लिए वित्तीय सहायता ₹20,000/-
पात्रता
- निर्माण श्रमिकों के लिए (केवल महिलाओं के लिए) * * 1। निर्माण श्रमिक को आंध्र प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 1. निर्माण श्रमिक महिला होनी चाहिए। 1. निर्माण श्रमिक अविवाहित होना चाहिए। एक निर्माण श्रमिक अधिकतम दो बेटियों के लिए योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। 1. विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण-1: * * इच्छुक आवेदक को (कार्यालय के समय के दौरान) ए. पी. जाना चाहिए। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड और विशेष रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करें। * * चरण-2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण-3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को सहायक श्रम अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त को जमा करें। * * चरण-4: * * सहायक श्रम अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिनके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। नोटः * * आवेदन विवाह के 6 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- दुल्हन और बी. ओ. सी. कर्मचारी का आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र (आंध्र प्रदेश अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2002/वक्फ बोर्ड/चर्च/पंचायत सचिव के तहत विवाह के लिए पंजीयक द्वारा जारी)।
- शादी का निमंत्रण।
- शादी की तस्वीरें।
- दुल्हन की बैंक खाता पास बुक।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
अविवाहित पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक और पंजीकृत श्रमिकों की दो बेटियां पात्र हैं।
- क्या दुल्हन के लिए उम्र की आवश्यकता है?
हां, शादी के समय दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
यह योजना शादी के उपहार के रूप में 20,000 रुपये प्रदान करती है।
- मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
आप आंध्र प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पोर्टल के माध्यम से या एक भौतिक आवेदन जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विवाह के निमंत्रण पत्र, विवाह की तस्वीरें और दुल्हन के बैंक खाते की पासबुक।
- क्या आवेदन जमा करने की कोई समय सीमा है?
हां, आवेदन शादी के 6 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
- लाभ राशि कैसे हस्तांतरित की जाती है?
सफल सत्यापन के बाद ₹20,000 की राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
- क्या एक पंजीकृत कर्मचारी की दो से अधिक बेटियाँ इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
नहीं, एक पंजीकृत कर्मचारी की केवल दो बेटियाँ इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- इस योजना के दस्तावेजों का सत्यापन कौन करता है?
दस्तावेज़ों का सत्यापन श्रम विभाग के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- क्या मुझे लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह को पंजीकृत करने की आवश्यकता है?
हां, आवेदन करने के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
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- * * 6 * * * * * * * वर्ग से 10 * * * * * वर्ग के लिए वित्तीय सहायता ₹7,000/-
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