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मातृत्व लाभ योजना (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)

#महिलाएँ#निर्माण श्रमिक#मातृत्व#वित्तीय सहायता#जन्म

योजना के बारे में

हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.), श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा "मातृत्व लाभ योजना (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)" योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत महिला पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बच्चे के जन्म के बाद 36,000 रुपये (यानी मातृत्व के लिए 30,000 रुपये और पौष्टिक भोजन के लिए 6000 रुपये) की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत महिला पंजीकृत श्रमिकों को दो बच्चों के जन्म पर लाभ दिया जाएगा, लेकिन उनके जन्म के क्रम की परवाह किए बिना तीन बेटियों के जन्म तक इसका विस्तार किया जा सकता है।

लाभ

  1. इस योजना के तहत बच्चे के जन्म के बाद पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को 36,000 रुपये (यानी मातृत्व के लिए 30,000 रुपये और पौष्टिक भोजन के लिए 6000 रुपये) की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पात्रता

  1. महिला कर्मचारी को हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 1. पंजीकृत महिला कार्यकर्ता के पास कम से कम एक साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। 1. पति द्वारा किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से पितृत्व लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पंजीकृत महिला कर्मचारी प्रसूति लाभ के लिए पात्र नहीं है। * * टिप्पणी 1: * योजना का लाभ दो बच्चों तक के बच्चे के जन्म पर दिया जाएगा, लेकिन तीन बेटियों के जन्म तक बढ़ाया जा सकता है, चाहे उनका जन्म क्रम कुछ भी हो। * * डिलीवरी के एक साल के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को सक्षम प्राधिकारी को जमा करना अनिवार्य है। * बच्चों के जन्म के बाद, आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

आवेदन कैसे करें

Online

एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बी. के तहत एक निर्माण श्रमिक का पंजीकरणः * * * और जी. टी.; * * चरण 1: * * निर्माण श्रमिक को श्रम विभाग हरियाणा की [* * आधिकारिक वेबसाइट * *] (https://hrylabour.gov.in) पर जाना चाहिए। ######################################################################################################### श्रमिक कल्याण बोर्ड का लिंक। ######################################################################################################################################################################################################## चरण 04: परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी.) का उपयोग करके सत्यापन-परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. आई. डी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. आई. डी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. आई. डी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. आई. डी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. आई. डी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. आई. डी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. आई. डी.) परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. पी (ख) पारिवारिक आई. डी. होनाः * * यदि आपके पास पारिवारिक आई. डी. है, तो ही आप पंजीकरण के लिए अगले चरण पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए, दिए गए चरणों का पालन करेंः "मेरे पास पारिवारिक आईडी है" रेडियो बटन का चयन करें और जी. टी.; परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें-परिवार आईडी और जी. टी.; "परिवार विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें जो दिए गए परिवार आईडी के तहत पंजीकृत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित करता है & जी. टी.; पंजीकरण के लिए परिवार के किसी सदस्य का चयन करें & जी. टी.; सत्यापन के लिए चयनित परिवार के सदस्य को भेजा जा रहा ओ. टी. पी. दर्ज करें & जी. टी.; "सत्यापन के लिए क्लिक करें" & जी. टी. पर क्लिक करें & जी. टी.; * * चरण 05: * * पंजीकरण से पहले आधार सत्यापनः अपना आधार संख्या प्रदान करें और घोषणा के लिए चेकबॉक्स पर टिक मार्क करें। "जारी रखें" बटन पर क्लिक करें। ########################################################################################################### ######################################################################################################################################################################################################## लाभों का लाभ उठाने के लिए, एक कर्मचारी को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और पिछले वर्ष के न्यूनतम 90 दिनों का कार्य अनुभव जोड़ना होगा। ###################################################################################################################### ######################################################################################################################################################################################################## * * योजना के लिए आवेदनः अन्त्योदय-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रियाः * * और जी. टी.; * * चरण 1: * * योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आधिकारिक पोर्टल-[अन्त्योदय-सरल पोर्टल] (https://saralharyana.gov.in) पर जाना होगा। ####################################################################################################### पंजीकरण के लिए "नया उपयोगकर्ता/यहाँ पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरणों को भरें। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें। ########################################################################################################### * * योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगइन करेंः * * और जी. टी.; * * चरण 1: * * आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ-[अन्त्योदय-सरल पोर्टल] (https://saralharyana.gov.in) और जी. टी.; * * चरण 02: * * "यहाँ साइन इन करें" विकल्प स्क्रीन के दाईं ओर उपलब्ध है। आवेदक को अपने क्रेडेंशियल्स भरने होंगे और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करना होगा। "योजना/सेवा सूची" पर क्लिक करें और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी। ######################################################################################################## चरण 05: ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूछे गए सभी विवरण भरें और आवेदन पत्र जमा करें। [एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. पंजीकरण उपयोगकर्ता नियमावली] (https://hrylabour.gov.in/uploads/manuals/Manual_for_Worker_Registration_HBOCW.pdf) [एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. पंजीकरण बुनियादी निर्देश और सुविधाएँ] (https://hrylabour.gov.in/staticdocs/BOCW_English.pdf)

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता कार्ड
  2. पासपोर्ट आकार की तस्वीर
  3. की एक प्रतिउपक्रम
  4. एक प्रतिवर्क स्लिप
  5. निवास का प्रमाण
  6. राशन कार्ड
  7. बैंक खाते का विवरण
  8. जाति प्रमाणपत्र
  9. जन्म प्रमाण पत्र
  10. यह मानते हुए कि पति ने इस बोर्ड या किसी अन्य विभाग/बोर्ड/निगम से पितृत्व लाभ का दावा नहीं किया है।

**नोट 1:**बच्चे के जन्म के बाद, आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

**नोट 02:**डिलीवरी के एक साल के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को सक्षम प्राधिकारी को जमा करना अनिवार्य है।

कौन पात्र नहीं है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

"मातृत्व लाभ योजना (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)" योजना क्या है?

इस योजना के तहत महिला पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बच्चे के जन्म के बाद 36,000 रुपये (यानी मातृत्व के लिए 30,000 रुपये और पौष्टिक भोजन के लिए 6000 रुपये) की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?

हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.), श्रम विभाग हरियाणा

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

पंजीकृत महिला कार्यकर्ता जिनके पास न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सदस्यता है, वे बच्चे के जन्म के बाद वित्तीय सहायता के लिए योजना के तहत आवेदन करने की पात्र हैं।

क्या सामान्य श्रेणी की महिला कार्यकर्ता इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र हो सकती हैं?

हां, यह योजना सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए है।

क्या यह योजना केवल हरियाणा राज्य के निवासी के लिए है?

हां, आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी/अधिवासी होना चाहिए।

इस योजना का क्या लाभ है?

बच्चे के जन्म के बाद पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को 36,000 रुपये (यानी मातृत्व के लिए 30,000 रुपये और पौष्टिक भोजन के लिए 6000 रुपये) की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पंजीकृत महिला श्रमिकों को कितने बच्चों के लिए प्रसूति लाभ दिया जाएगा?

इस योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को दो बच्चों के जन्म पर लाभ दिया जाएगा, लेकिन उनके जन्म के क्रम के बावजूद तीन बेटियों के जन्म तक इसका विस्तार किया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकारी को आवेदन पत्र कितने दिनों में जमा किया जा सकता है?

डिलीवरी के एक साल के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को सक्षम प्राधिकारी को जमा करना अनिवार्य है।

क्या महिला कर्मचारी को वचन पत्र जमा करना आवश्यक है?

हां, महिला कर्मचारी एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी कि पति ने इस बोर्ड या किसी अन्य विभाग/बोर्ड/निगम से पितृत्व लाभ का दावा नहीं किया है।

एक निर्माण श्रमिक एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के तहत कैसे पंजीकृत हो सकता है?

पंजीकरण के लिए निर्माण श्रमिक को श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। //ह्रिलाबर. जी. ओ. वी. इन /

क्या एच. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के तहत पंजीकरण करते समय किसी पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता होती है?

हां, पहली बार पंजीकरण शुल्क ₹25/- है और पंजीकरण शुल्क नवीकरण समय अवधि के अनुसार भिन्न होता है। पंजीकरण शुल्कः 1 वर्ष के लिए-60 रुपये, 2 वर्ष के लिए-120 रुपये और 3 वर्ष के लिए-180 रुपये

इस योजना के तहत कोई कर्मचारी कैसे आवेदन कर सकता है?

पात्र कर्मचारी ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।

एक निर्माण श्रमिक योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता है?

ऑनलाइन आवेदन के लिए, निर्माण श्रमिक को आधिकारिक पोर्टल-अन्त्योदय-सरल पोर्टल पर जाना चाहिए। //सरलहर्याना. सरकारी कार्यालय /

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