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ऑर्थोपेडिक रूप से भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों से शादी करने वाले सामान्य व्यक्तियों को विवाह सहायता

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योजना के बारे में

तमिलनाडु सरकार के विकलांग व्यक्तियों के कल्याण विभाग द्वारा सामान्य व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के बीच विवाह का समर्थन और सुविधा प्रदान करने के महान उद्देश्य के साथ आर्थोपेडिक रूप से अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों से शादी करने वाले सामान्य व्यक्तियों के लिए विवाह सहायता योजना शुरू की गई थी। यह पहल सामाजिक बाधाओं को कम करने और समाज के भीतर सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधों में समावेशिता और समानता के महत्व को पहचानती है। अस्थि विकलांग व्यक्तियों से शादी करने वाले सामान्य व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह योजना ऐसे संघों में उत्पन्न होने वाले कुछ वित्तीय बोझ को कम करने का प्रयास करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी व्यक्तियों को, शारीरिक क्षमता की परवाह किए बिना, विवाह की खुशियों का अनुभव करने का अवसर मिले।

लाभ

  1. विवाह सहायता राशिः ₹25,000/- के रूप में-₹12,500/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र-₹12,500/- चेक/विवाह खर्च के लिए डिमांड ड्राफ्ट 1. यदि किसी भी पति या पत्नी के पास डिग्री/डिप्लोमा है तो अतिरिक्त लाभः राशि बढ़ाकर ₹50,000/- ₹25,000/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र-₹25,000/- चेक/डिमांड ड्राफ्ट 1। अन्य लाभः-प्रशंसा पत्र-तिरुमंगल्यम (महिलाओं के लिए विवाह का एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय प्रतीक) के लिए 8 ग्राम सोने का सिक्का

पात्रता

  1. एक सामान्य व्यक्ति को ऑर्थोपेडिक रूप से अलग तरह से सक्षम व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। 1. दंपति (दोनों) की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। * * 1. सामान्य व्यक्ति और ऑर्थोपेडिक रूप से भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति अधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

आवेदन कैसे करें

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चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय समय के दौरान) जिला दिव्यांग कल्याण कार्यालय जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • दिव्यांग वधू और दूल्हे का राष्ट्रीय पहचान पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र।
  • दुल्हन और दूल्हे की उम्र का प्रमाण
  • डिग्री या डिप्लोमा प्रमाणपत्र दुल्हन और (या) दूल्हा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और नकदी के बीच सहायता का क्या विभाजन है?

सहायता को राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में और चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वितरित किया जाता है।

विवाह सहायता प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

ऑर्थोपेडिक रूप से अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों से शादी करने वाले सामान्य व्यक्ति सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

क्या पात्रता के लिए कोई आय मानदंड हैं?

इस योजना के तहत पात्रता के लिए कोई आय मानदंड निर्दिष्ट नहीं हैं।

डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों के लिए बढ़ी हुई सहायता राशि क्या है?

यदि विकलांग व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति के पास डिग्री या डिप्लोमा है, तो सहायता राशि बढ़ाकर ₹50,000/- कर दी जाती है

यह योजना कितने समय से लागू है?

यह योजना 23 मई, 2016 से प्रभावी है।

दंपति के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है?

योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए दंपति में दोनों व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

क्या आवेदन जमा करने की कोई समय सीमा है?

आवेदन जमा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं है।

क्या सहायता का लाभ कई बार उठाया जा सकता है?

सहायता आमतौर पर प्रति पात्र विवाह एक बार प्राप्त की जा सकती है।

क्या विवाह पूर्व परामर्श का कोई प्रावधान है?

इस योजना के तहत विवाह पूर्व परामर्श के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

क्या विवाह समारोह के संबंध में कोई शर्तें हैं?

विवाह समारोह के संबंध में कोई विशिष्ट शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है।

समाज कल्याण और सशक्तिकरणतमिलनाडु

दुर्घटना राहत योजना

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों को ₹20,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है। * * लगी चोट की प्रकृति और शारीरिक हानि की डिग्री के आधार पर, ₹5,000 से ₹15,000…

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शिक्षा और अध्ययनतमिलनाडु

आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग-प्रोत्साहन/पुरस्कार

- * * 10+2 परीक्षाः * ₹3,000/-.-* 10वीं कक्षा। प्रथम पुरस्कारः * ₹1,000/--* 10वीं कक्षा। द्वितीय पुरस्कारः * * ₹ 5,00/--* * 10वीं कक्षा। तीसरा पुरस्कारः * * ₹ 3,00/-

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