विवाह सहायता-लोक कलाकार
योजना के बारे में
विवाह सहायता योजना तमिलनाडु सरकार के कला और संस्कृति विभाग द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना पंजीकृत लोक कलाकारों, या उनके बेटे या बेटी की शादी के लिए ₹2,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सहायता का उद्देश्य शादी के खर्चों में मदद करके सांस्कृतिक समुदाय का समर्थन करना है।
लाभ
- ₹2,000/- की वित्तीय सहायता
पात्रता
- आवेदक एक पंजीकृत लोक कलाकार होना चाहिए। 1. पंजीकृत लोक कलाकार का बोर्ड को कोई देय नहीं होना चाहिए। 1. पंजीकृत लोक कलाकार अपनी शादी या वयस्क बच्चों (बेटे या बेटी) के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। 1. पंजीकृत लोक कलाकार और शादी करने वाले व्यक्ति को शादी के लिए कानून द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त करनी होगी। 1. यदि पति और पत्नी दोनों पंजीकृत लोक कलाकार हैं, तो उनमें से केवल एक ही प्रति विवाह इस सहायता के लिए पात्र है। 1. पंजीकृत लोक कलाकार का परिवार केवल दो बार इस सहायता का लाभ उठा सकता है।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को (कार्यालय के घंटों के दौरान) [क्षेत्रीय कार्यालय] (https://www.tn.gov.in/rti/proactive/inftour/handbook_folkartistboard.pdf) पर जाना चाहिए और विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र XIII के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक निदेशक/उप निदेशक को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण 4: * * सहायक निदेशक/उप निदेशक से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिन्हें आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- लोक कलाकार का पंजीकरण कार्ड।
- ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व अधिकारी से प्रमाण पत्र (जिसमें कहा गया है कि आवेदक ने किसी अन्य योजना से यह सहायता प्राप्त नहीं की है)
- विवाह का निमंत्रण।
- शादी की तस्वीर।
- गवाह फोटो (शादी करने वाले किसी भी व्यक्ति से)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- विवाह सहायता योजना के लिए कौन पात्र है?
सभी पंजीकृत लोक कलाकार पात्र हैं।
- क्या कलाकार की अपनी शादी के लिए सहायता का लाभ उठाया जा सकता है?
हां, इसका लाभ कलाकार की अपनी शादी या उनके बेटे या बेटी की शादी के लिए लिया जा सकता है।
- इस सहायता का अधिकतम कितनी बार लाभ उठाया जा सकता है?
सहायता का लाभ अधिकतम दो बार लिया जा सकता है।
- क्या बोर्ड पर कोई बकाया है जो पात्रता को प्रभावित करता है?
नहीं, पंजीकृत लोक कलाकार को पात्र होने के लिए बोर्ड को कोई देय राशि देय नहीं होनी चाहिए।
- क्या सहायता के लिए कोई आयु की आवश्यकता है?
हां, पंजीकृत लोक कलाकार और जिस व्यक्ति की शादी के लिए सहायता मांगी गई है, दोनों ने शादी की कानूनी उम्र प्राप्त कर ली होगी।
- क्या दोनों माता-पिता अपने बच्चे की शादी के लिए सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यदि माता-पिता दोनों पंजीकृत लोक कलाकार हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति प्रति विवाह सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।
- सहायता की राशि क्या है?
सहायता की राशि ₹2000 है।
- आवेदन करने के लिए किस फॉर्म की आवश्यकता होती है?
सहायता के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म XIII की आवश्यकता होती है।
- इस सहायता के लिए आवेदन करने के लिए किस दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?
ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व अधिकारी से प्रमाण पत्र, शादी का निमंत्रण, शादी की तस्वीर और गवाह का बयान आवश्यक है।
- कौन प्रमाणित कर सकता है कि सहायता अन्य योजनाओं से प्राप्त नहीं की गई है?
ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व अधिकारी प्रमाणित कर सकते हैं कि सहायता अन्य योजनाओं से प्राप्त नहीं की गई है।
- आवेदन के लिए किस प्रकार की तस्वीर की आवश्यकता होती है?
आवेदन के लिए शादी की तस्वीर की आवश्यकता होती है।
- क्या आवेदन प्रक्रिया के लिए एक गवाह की आवश्यकता है?
हां, शादी में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति से गवाह का बयान आवश्यक है।
- इस सहायता के लिए अपीलीय प्राधिकारी कौन है?
अपीलीय प्राधिकारी ए. डेनियल प्रेमनाथ, सचिव, तमिलनाडु लोक कलाकार कल्याण बोर्ड हैं। संपर्क फोन नंबर 044-615156 और 24613430 हैं।
तमिलनाडु में और भी योजनाएं
दुर्घटना राहत योजना
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभागः प्रत्येक विषय के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार
- * * प्लस 2 परीक्षा के लिएः ₹2,000/-। - * * 10वीं परीक्षा के लिएः * * ₹1,000/
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