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कुलाविलाक्कु

#गर्भवती#महिला#अस्पताल#वित्तीय सहायता#शिशु

योजना के बारे में

कुलाविलाकू पुडुचेरी सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की पोषण स्थिति को बढ़ाना है। पात्र लाभार्थियों को उनकी गर्भावस्था के दौरान ₹500/- की सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना मां और बच्चे दोनों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह लाभ केवल दो गर्भधारण तक के लिए प्रदान किया जाएगा।

लाभ

₹500/- गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता। * * * लाभ केवल दो गर्भधारण तक के लिए प्रदान किया जाएगा

पात्रता

  • आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।-आवेदक को जन्म से या 5 वर्ष से कम के निरंतर निवास से केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।-आवेदक एक महिला होनी चाहिए।-आवेदक गर्भवती होनी चाहिए।-आवेदक की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए।-आवेदक की गर्भावस्था के सात महीने पार हो जाने चाहिए।-आवेदक की वार्षिक आय ₹24,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।-लाभ केवल दो गर्भधारण तक के लिए प्रदान किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को महिला और बाल विकास विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://wcd.py.gov.in/office-locations) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://wcd.py.gov.in/sites/default/files/kulavilakku-appl-tamil.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * प्रस्तावित विवाह तिथि से कम से कम 30 दिन पहले उप निदेशक (महिला विकास) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (स्थान के आधार पर) को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  2. आधार कार्ड।
  3. राजस्व विभाग से निवास प्रमाण पत्र।
  4. राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र।
  5. घोषणा/उपक्रम (यदि कोई हो)।
  6. सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र।

आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -

  1. फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।

  2. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।

  3. पासपोर्ट।

  4. राशन कार्ड।

  5. मतदाता पहचान पत्र।

  6. मनरेगा कार्ड।

  7. किसान फोटो पासबुक।

  8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

  9. राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।

  10. विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या 18 वर्ष से कम आयु का कोई आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

योजना के तहत लाभ के लिए कितनी गर्भधारण पर विचार किया जाता है?

केवल दो गर्भधारण तक के लिए लाभ प्रदान किए जाते हैं।

"कुलाविलक्कु" योजना की देखरेख कौन सा विभाग करता है?

इस योजना का प्रबंधन महिला और बाल विकास विभाग, पुडुचेरी सरकार द्वारा किया जाता है।

क्या कोई आवेदक आधार कार्ड के स्थान पर आधार नामांकन पहचान पत्र प्रदान कर सकता है?

हां, एक आवेदक आधार कार्ड के अभाव में निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन आईडी प्रदान कर सकता है।

इस योजना के तहत पात्रता के लिए अधिकतम वार्षिक आय क्या है?

आवेदक की वार्षिक आय ₹24,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए

कोई अपने आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगा सकता है?

आवेदन की स्थिति को https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx पर ट्रैक किया जा सकता है।

"कुलाविलाकू" योजना के लिए शिकायत निवारण तंत्र क्या है?

शिकायतों का समाधान https://wcd.py.gov.in/ta/central-public-grievance-redress-and-monitoring-system पर किया जा सकता है।

आधार कार्ड के अभाव में पात्रता कैसे साबित होती है?

आधार कार्ड के अभाव में, आवेदक बैंक पासबुक या पैन कार्ड जैसे निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन आईडी प्रदान कर सकता है।

योजना आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट आकार की तस्वीर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, घोषणा/उपक्रम और एक चिकित्सा प्रमाण पत्र शामिल हैं।

आवेदक योजना के तहत विचार के लिए कब पात्र हो जाता है?

आवेदक पर तभी विचार किया जाता है जब वह गर्भावस्था के सात महीने पार कर ले।

गर्भावस्था के दौरान पात्र लाभार्थियों को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

लाभार्थियों को उनकी गर्भावस्था के दौरान ₹500/- प्राप्त होते हैं।

इस योजना के तहत कितने गर्भधारण लाभ के पात्र हैं?

यह लाभ केवल दो गर्भधारण तक के लिए प्रदान किया जाएगा।

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