एकीकृत कृषि प्रशिक्षण केंद्र योजना
योजना के बारे में
"एकीकृत कृषि प्रशिक्षण केंद्र (आई. ए. टी. सी.) योजना" मेघालय सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों को अद्यतन कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदान करने के अलावा किसानों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।
लाभ
सहायता का प्रारूपः प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
पात्रता
- आवेदक को मेघालय का स्थायी निवासी होना चाहिए।-आवेदक को कृषि में लगे एक वास्तविक किसान होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
आवेदन प्रक्रियाः इस योजना का लाभ उठाने के लिए वास्तविक किसान किसी सामुदायिक विकास खंड/कृषि मंडल के निकटतम कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। लाभार्थी (ओं) के चयन का तरीका वास्तविक किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। किससे संपर्क करना हैः * * 1. संबंधित जिलों के जिला कृषि अधिकारी 1. संबंधित उप-मंडलों के उप-मंडल कृषि अधिकारी 1. जिला प्रशिक्षण अधिकारी, तुरा/शिलांग 1. संबंधित सामुदायिक और ग्रामीण विकास खंडों के कृषि विकास अधिकारी
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- पहचान प्रमाण
- किसान होने का प्रमाण दस्तावेज
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
'एकीकृत कृषि प्रशिक्षण केंद्र (आई. ए. टी. सी.) योजना' का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों को अद्यतन कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदान करने के अलावा किसानों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।
- किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?
कृषि और किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
मेघालय के कृषि में लगे सच्चे किसान इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- सहायता का स्वरूप क्या है?
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
वास्तविक किसान सी. डी. प्रखंड/कृषि मंडल के निकटतम कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या है?
वास्तविक किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- किससे संपर्क करें?
- संबंधित जिलों के जिला कृषि अधिकारी। 2. संबंधित उप-मंडलों के उप-मंडल कृषि अधिकारी। 3. जिला प्रशिक्षण अधिकारी, तुरा/शिलांग। 4. संबंधित सामुदायिक और ग्रामीण विकास खंडों के कृषि विकास अधिकारी।
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