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अंतर-जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन पुरस्कार

#शादी#इंटरकास्ट#दुल्हन#दूल्हा#वित्तीय सहायता#अनुसूचित जाति

योजना के बारे में

पुडुचेरी सरकार के आदि द्रविड़ कल्याण विभाग द्वारा "अंतर-जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन पुरस्कार" योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अस्पृश्यता के प्रभाव को कम करना और एक जातिविहीन समाज लाने की दिशा में एक कदम के रूप में है।

लाभ

₹50,000/- (₹20,000/- नकद और ₹30,000/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में) के मूल्य का पुरस्कार।

पात्रता

  • दूल्हा और दुल्हन भारत के नागरिक होने चाहिए।-शादी अनुसूचित जाति और अन्य समुदायों के बीच होनी चाहिए।-शादी पंजीकृत होनी चाहिए।-शादी पहली बार दूल्हे और दुल्हन के बीच होनी चाहिए।-दूल्हा और दुल्हन दोनों पुडुचेरी के मूल निवासी होने चाहिए।-आवेदन विवाह की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Online

    • चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को आदि द्रविड़ कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://adwelfare.py.gov.in/contact-us) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र की [निर्धारित प्रारूप] (https://adwelfare.py.gov.in/sites/default/files/application-intercaste-marriage-9.pdf) की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र।
  • दुल्हन का आधार कार्ड।
  • वर का आधार कार्ड।
  • संयुक्त ए/सी की बैंक पास बुक।
  • दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र या टी. सी.
  • बर का जन्म प्रमाण पत्र या टी. सी.।
  • दुल्हन का जाति प्रमाण पत्र।
  • वर का जाति प्रमाण पत्र।
  • विधायक/सांसद से प्राप्त प्रथम विवाह प्रमाण पत्र।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  • राज्य सरकार से एन. ओ. सी.।
  • आवेदक की हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  • दुल्हन का मतदाता कार्ड।
  • वर का मतदाता कार्ड।

आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -

  1. फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।

  2. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।

  3. पासपोर्ट।

  4. राशन कार्ड।

  5. मतदाता पहचान पत्र।

  6. मनरेगा कार्ड।

  7. किसान फोटो पासबुक।

  8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

  9. राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।

  10. विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना विवाहित जोड़ों को किस प्रकार की मान्यता और सहायता प्रदान करती है?

नकद और एक राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र सहित ₹50,000 की पुरस्कृत राशि अंतर-जातीय विवाहित जोड़ों को स्वीकार करती है और उनका समर्थन करती है।

क्या इस योजना का लाभ भारत के गैर-नागरिकों के विवाह के लिए लिया जा सकता है?

नहीं, यह योजना विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए है, जो देश के भीतर अंतर-जातीय विवाह के महत्व पर जोर देती है।

यह योजना सामाजिक परिवर्तन में कैसे योगदान देती है?

यह योजना अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करके एक जातिविहीन समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में कार्य करती है।

क्या इस योजना की देखरेख करने वाला कोई विशिष्ट विभाग है?

"अंतर-जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन पुरस्कार" का प्रबंधन पुडुचेरी सरकार के तहत आदि द्रविड़ कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

क्या आप आवेदन जमा करने की समय सीमा के बारे में विस्तार से बता सकते हैं?

विवाह समारोह पर विचार किए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवेदन जमा किए जाने चाहिए।

पात्रता के लिए भौगोलिक आवश्यकता क्या है?

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए या तो दुल्हन या दूल्हा पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।

क्या दंपति के वैवाहिक इतिहास के संबंध में कोई विशिष्ट शर्तें हैं?

योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए विवाह दुल्हन और दूल्हे के बीच पहली बार मिलन होना चाहिए।

इस योजना के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार का मौद्रिक मूल्य क्या है?

इस पुरस्कार का मूल्य ₹50,000 है, जिसे ₹20,000 नकद और ₹30,000 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में वितरित किया जाता है।

अंतर-जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य अस्पृश्यता के प्रभाव को कम करना और जातिविहीन समाज को बढ़ावा देना है।

क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?

दिशानिर्देशों में योजना लाभों के वितरण में देरी की स्थिति में मुआवजे के लिए किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।

मुझे योजना दिशानिर्देशों का लिंक कहाँ मिल सकता है?

आप निम्नलिखित वेब पते पर व्यापक योजना दिशानिर्देशों तक पहुँच सकते हैं, जो जटिल विवरण और निर्देश प्रदान करते हैंः https://py.gov.in/sites/default/files/citizencharter-adidravidar.pdf

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