जनरेटर सब्सिडी-तमिलनाडु
योजना के बारे में
"जनरेटर सब्सिडी" योजना तमिलनाडु में निर्माताओं के लिए 125 केवीए क्षमता तक के जनरेटर सेट की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम ₹ 1,50,000 प्रदान करती है। जनरेटर की खरीद या स्थापना की तारीख से छह महीने के भीतर सब्सिडी का दावा किया जाना चाहिए। बीआर एंड जीटी;
लाभ
सहायता की मात्राः जनरेटर सेट की लागत (125 केवीए क्षमता तक) पर 25 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम ₹ 1,50,000। & प्रा. & प्रा. & प्रा.;
पात्रता
- लाभार्थी नए और मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यम होने चाहिए।-जनरेटर सेट की क्षमता 125 केवीए तक होनी चाहिए।-खरीद या स्थापना की तारीख से छह महीने के भीतर सब्सिडी का दावा किया जाना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- आवेदन पत्र को नीचे दिए गए कार्यालय के पते पर एकत्र करें और जमा करें-'उद्योग और वाणिज्य औद्योगिक संपदा के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक', 'चेन्नई-600 032', 'टेलीफोन': '044-22501622/22501625 &' & '; ई-मेल पताः' [email protected] & '; वेबसाइट का पताः [http://www.rjdchn.in] (https://www.rjdchn.in/lander)
आवश्यक दस्तावेज़
- जनरेटर सेट की खरीद या स्थापना का प्रमाण।
- जनरेटर का चालान और रसीद।
- उद्यम पंजीकरण का प्रमाण (एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र)।
- सब्सिडी हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का विवरण।
- एक प्रमाणित तकनीशियन से स्थापना प्रमाण पत्र।
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।
कौन पात्र नहीं है
<बीआर>
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "जनरेटर सब्सिडी" योजना क्या है?
जनरेटर सब्सिडी योजना तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 125 केवीए क्षमता तक के जनरेटर सेट की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम ₹ 1,50,000 प्रदान करती है।
- जनरेटर सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
तमिलनाडु में पंजीकृत नए और मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यम (एमएसएमई) पात्र हैं।
- इस योजना के तहत जनरेटर की अधिकतम क्षमता क्या है?
यह योजना 125 केवीए तक की क्षमता वाले जनरेटर सेटों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है?
जनरेटर सेट की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- सब्सिडी दावा अवधि कितनी लंबी है?
सब्सिडी का दावा जनरेटर सेट की खरीद या स्थापना की तारीख से 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए।
- सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए आवेदकों को खरीद का प्रमाण, एक स्थापना प्रमाण पत्र, एक एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- क्या सब्सिडी नए और मौजूदा दोनों एमएसएमई के लिए उपलब्ध है?
हां, तमिलनाडु में नए और मौजूदा दोनों एमएसएमई विनिर्माण उद्यम पात्र हैं।
- क्या जनरेटर खरीदने या स्थापित करने के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?
हां, जनरेटर सेट खरीदने या स्थापित करने के 6 महीने के भीतर सब्सिडी का दावा किया जाना चाहिए।
- क्या कई उत्पादकों के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है?
सब्सिडी 125 केवीए तक के जनरेटर सेट के लिए उपलब्ध है, लेकिन निर्माताओं को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या उनके उद्यम की आवश्यकताओं के आधार पर कई जनरेटर शामिल हैं।
- यदि कोई एमएसएमई आवेदन करने की छह महीने की समय सीमा से चूक जाता है तो क्या होगा?
यदि समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो एमएसएमई अब सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।
- निर्माता जनरेटर सब्सिडी के लिए अपने आवेदन कहाँ जमा कर सकते हैं?
आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन तमिलनाडु क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक उद्योग और वाणिज्य औद्योगिक संपदा, चेन्नई-600 032 में संबंधित राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभागः प्रत्येक विषय के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार
- * * प्लस 2 परीक्षा के लिएः ₹2,000/-। - * * 10वीं परीक्षा के लिएः * * ₹1,000/
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