एक लड़की/दो लड़कियों वाले परिवार और परिवार नियोजन से गुजर चुके माता-पिता को प्रोत्साहन अनुदान
योजना के बारे में
एक लड़की/दो लड़कियों वाले परिवार और परिवार नियोजन से गुजर चुके माता-पिता को प्रोत्साहन अनुदान योजना महिला और बाल विकास विभाग, पुडुचेरी सरकार द्वारा एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना का उद्देश्य माता-पिता में बालिका की वांछनीयता के बारे में जागरूकता पैदा करना और परिवार में बालिका का दर्जा बढ़ाना है। इस योजना में बालिका के नाम पर ₹30,000/- की राशि जमा की जाती है और दो बालिकाओं के मामले में प्रत्येक के नाम पर ₹15,000/- जमा किए जाते हैं। बालिकाओं/बच्चों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर परिपक्वता मूल्य दिया जाता है।
लाभ
- एक बालिका के लिए ₹30,000/- और दो बालिकाओं में से प्रत्येक के लिए ₹15,000/- की वित्तीय सहायता।-प्रोत्साहन राशि बालिका/बच्चों के नाम पर जमा की जाती है और बच्चा 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर परिपक्व हो जाता है।
पात्रता
- माता-पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए। 1. माता-पिता में से किसी एक को जन्म या पांच साल से कम के निरंतर निवास के आधार पर पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. विवाह के समय माता-पिता की आयु पिता के लिए 21 वर्ष और मां के लिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 1. माता-पिता में से किसी एक को केंद्र/राज्य सरकार के अस्पताल/निजी (पंजीकृत) में परिवार नियोजन से गुजरना चाहिए। 1. माता-पिता के पास केवल एक लड़की/दो लड़कियाँ होनी चाहिए। 1. आवेदक का विवाह पंजीकरण विभाग/नगर पालिका/सामुदायिक पंचायत में पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को महिला और बाल विकास विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://wcd.py.gov.in/office-locations) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * प्रस्तावित विवाह तिथि से कम से कम 30 दिन पहले उप निदेशक (महिला विकास) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (स्थान के आधार पर) को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
Online
- चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)
आवश्यक दस्तावेज़
- राजस्व विभाग से निवास प्रमाण पत्र।
- राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र।
- माता-पिता के विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
- माता-पिता में से किसी एक के नसबंदी का प्रमाण पत्र।
- माता-पिता का आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/टी. सी.)।
- बालिका/बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।
- पारिवारिक राशन कार्ड और चुनाव पहचान पत्र की प्रति।
- परिवार की तस्वीर।
- माता-पिता और बच्चों का आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- नसबंदी प्रमाणपत्र।
- पिता का मतदाता पहचान पत्र।
- माता का मतदाता पहचान पत्र।
आधार संख्या के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -
फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।
स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।
पासपोर्ट।
राशन कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
मनरेगा कार्ड।
किसान फोटो पासबुक।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।
विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या आवेदक अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाने का विकल्प चुन सकता है, और यदि ऐसा है, तो कैसे?
हां, आवेदक आधिकारिक ई-जिला पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- आधार संख्या के अभाव में, आधार नामांकन पहचान पत्र के साथ कौन से वैकल्पिक दस्तावेज प्रदान किए जा सकते हैं?
फोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी पहचान पत्र, या किसी अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।
- कौन सा विभाग आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करता है?
राजस्व विभाग आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करता है।
- पात्रता के लिए बालिकाओं की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
माता-पिता के पास केवल एक लड़की/दो लड़कियाँ होनी चाहिए, और लड़की/बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- योजना के लिए आवेदन करने वाले माता-पिता की उम्र को सत्यापित करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आयु प्रमाण दस्तावेज जैसे माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र/टी. सी. आवश्यक है।
- ₹75,000/- प्रति वर्ष से अधिक की वार्षिक आय के पात्रता मानदंड को साबित करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
राजस्व विभाग से आय और निवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
- योजना के लिए आवेदन करने वाले माता-पिता के लिए नागरिकता की आवश्यकता को कैसे परिभाषित किया जाता है?
माता-पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए, और उनमें से किसी एक को जन्म से पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए या पांच साल से कम का निरंतर निवास होना चाहिए।
- माता-पिता की आयु और परिवार नियोजन के संबंध में पात्रता मानदंड क्या हैं?
विवाह के समय माता-पिता की आयु कम से कम 21 वर्ष (पिता) और 18 वर्ष (माता) होनी चाहिए, और उनमें से किसी एक को परिवार नियोजन से गुजरना चाहिए।
- क्या आप योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए परिपक्वता शर्तों की व्याख्या कर सकते हैं?
जमा की गई राशि लड़की के 18 साल की उम्र तक पहुंचने पर परिपक्व हो जाती है।
- एक बालिका और दो बालिकाओं में से प्रत्येक के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
₹30,000/- एक बालिका के लिए प्रदान किया जाता है, और ₹15,000/- दो बालिकाओं में से प्रत्येक के नाम पर जमा किया जाता है।
- क्या माता-पिता या कानूनी अभिभावकों का जमा की गई राशि पर कोई नियंत्रण हो सकता है जब तक कि लड़की 18 साल की नहीं हो जाती?
नहीं, जमा की गई राशि बालिका के विशेष लाभ के लिए है और इसे माता-पिता या अभिभावकों द्वारा नियंत्रित या प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- क्या यह योजना प्रारंभिक वित्तीय सहायता के साथ कोई अतिरिक्त लाभ या बोनस प्रदान करती है?
यह योजना मुख्य रूप से निर्दिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान करती है और इसमें अतिरिक्त बोनस या लाभ शामिल नहीं हैं।
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