8वीं से 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाली केवल एक लड़की वाले गरीब माता-पिता को वित्तीय सहायता का अनुदान
योजना के बारे में
8वीं से 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाली केवल एक लड़की वाले गरीब माता-पिता को वित्तीय सहायता अनुदान योजना महिला और बाल विकास विभाग, पुडुचेरी सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने, बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने और अपनी बेटी की शादी के दौरान माता-पिता पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना 8वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एकल बालिकाओं के लिए ₹25,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
लाभ
- ₹25,000/- बालिका के नाम पर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में डाकघर में एक सावधि जमा में जमा किया जाएगा।-परिपक्वता राशि लड़की के अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जारी की जाएगी।
पात्रता
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। 1. आवेदक को जन्म या पांच साल से कम के निरंतर निवास के आधार पर पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास केवल एक जीवित लड़की होनी चाहिए और कोई अन्य समस्या नहीं होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को महिला और बाल विकास विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://wcd.py.gov.in/office-locations) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * प्रस्तावित विवाह तिथि से कम से कम 30 दिन पहले उप निदेशक (महिला विकास) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (स्थान के आधार पर) को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
Online
- चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड।
राजस्व विभाग से निवास प्रमाण पत्र।
राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र।
मतदाता पहचान पत्र।
पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
घोषणा/उपक्रम (यदि कोई हो)।
सांसद/विधायक/नगर पालिका आयुक्त/सामुदायिक पंचायत/राजस्व अधिकारी से प्रमाण पत्र जो उप-तहसीलदार के पद से कम न हो।
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख से प्रमाण पत्र भेजना।
राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पारिवारिक राशन कार्ड।
राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित माता-पिता का चुनाव पहचान पत्र।
विद्यालय से अध्ययन प्रमाण पत्र।
आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -
फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।
स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।
पासपोर्ट।
राशन कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
मनरेगा कार्ड।
किसान फोटो पासबुक।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।
विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या आवेदक ₹75,000/- की आय सीमा को पार कर सकता है और फिर भी पात्र हो सकता है?
नहीं, पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- डाकघर में सावधि जमा का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
₹25,000/- की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में जमा की जाती है, जो लड़की के अठारह वर्ष की होने पर परिपक्व हो जाती है।
- आवेदन में स्कूल से अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है?
अध्ययन प्रमाणपत्र निर्दिष्ट शैक्षणिक मानक में बालिकाओं के नामांकन और उपस्थिति को मान्य करता है।
- माता-पिता के चुनाव पहचान पत्र को कौन सत्यापित करता है?
माता-पिता के चुनाव पहचान पत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आवेदन में बालिका के जन्म प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है?
प्रमाण पत्र योजना के लिए पात्रता सुनिश्चित करते हुए बालिका के जन्म की पुष्टि करता है।
- क्या आवेदक पुडुचेरी के बाहर का हो सकता है?
नहीं, आवेदक को जन्म या पांच साल से कम के निरंतर निवास के आधार पर पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।
- यदि आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या कोई वैकल्पिक दस्तावेज है?
हां, आवेदक पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड जैसे निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन पहचान पत्र जमा कर सकता है।
- आवेदन के लिए पारिवारिक राशन कार्ड कैसे सत्यापित किया जाता है?
पारिवारिक राशन कार्ड को राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया में शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख की क्या भूमिका होती है?
शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख आवश्यक दस्तावेजों के हिस्से के रूप में एक अग्रेषण प्रमाण पत्र प्रदान करता है।
- सावधि जमा की परिपक्वता राशि कैसे जारी की जाती है?
बालिका के अठारह वर्ष की आयु तक पहुँचने पर परिपक्वता राशि जारी की जाती है।
- क्या वित्तीय सहायता कर योग्य है?
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ₹25,000/- की वित्तीय सहायता आयकर से मुक्त है।
- क्या जारी होने के बाद परिपक्वता राशि का उपयोग करने के लिए कोई शर्तें हैं?
परिपक्वता राशि का उपयोग बालिका या उसके कानूनी अभिभावक के विवेक पर उसके कल्याण या भविष्य के प्रयासों के लिए किया जा सकता है।
पुदुचेरी में और भी योजनाएं
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