गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गरीब दुल्हन की शादी के लिए वित्तीय सहायता का अनुदान
योजना के बारे में
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गरीब दुल्हन की शादी के प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता अनुदान योजना महिला और बाल विकास विभाग, पुडुचेरी सरकार द्वारा एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गरीब दुल्हनों को उनके विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सहायता राशि ₹15,000 है, और यह दुल्हन की पहली शादी के लिए दी जाती है। यह योजना महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से लागू की जाती है।
लाभ
विवाह खर्च के लिए ₹25,000 की वित्तीय सहायता।
पात्रता
- आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।-दुल्हन के माता-पिता/अभिभावक भारत के नागरिक होने चाहिए और जन्म से या 5 वर्ष या उससे अधिक के निरंतर निवास से केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के मूल निवासी होने चाहिए।-सहायता केवल दुल्हन की पहली शादी के लिए देय है।-शादी की तारीख को लागू कानून के अनुसार की जानी चाहिए।-सहायता केवल एक बेटी की शादी के प्रदर्शन के लिए दी जाती है।-दुल्हन की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की शादी की तारीख को 21 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को महिला और बाल विकास विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://wcd.py.gov.in/office-locations) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://wcd.py.gov.in/sites/default/files/wcdmarrigeofpoorbride.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * प्रस्तावित विवाह तिथि से कम से कम 30 दिन पहले उप निदेशक (महिला विकास) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (स्थान के आधार पर) को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
Online
- चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)
आवश्यक दस्तावेज़
दुल्हन का आधार कार्ड।
आधार कार्ड पिता।
आधार कार्ड माँ।
आंगनवाड़ी प्रमाणपत्र (प्रारूप).
आवेदक का फोटो।
दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र/टी. सी.
दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र/टी. सी.
विधायक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र।
प्रपत्र चतुर्थ (प्रारूप).
राजपत्रित प्रपत्र।
आय प्रमाणपत्र (राजस्व विभाग से) (प्रारूप)।
विवाह का निमंत्रण।
शादी की तस्वीर।
विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकरण विभाग/नगर पालिका/सामुदायिक पंचायत से प्राप्त)।
राशन कार्ड।
निवास प्रमाणपत्र (राजस्व विभाग से) (प्रारूप).
उपक्रम प्रपत्र (प्रारूप).
दुल्हन का मतदाता कार्ड।
पिता का मतदाता कार्ड।
माँ का मतदाता कार्ड।
आवेदक की बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की ज़ेरॉक्स प्रति।
आधार संख्या।
घोषणा (प्रारूप).
आधार संख्या के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -
- फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक
- स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड
- पासपोर्ट
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- मनरेगा कार्ड
- किसान फोटो पासबुक
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
- राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।
- विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गरीब दुल्हन की शादी के खर्चों के लिए वित्तीय जरूरतों को कैसे पूरा करती है?
यह योजना पात्र दुल्हन के विवाह के खर्च के लिए 25,000 रुपये की एक निश्चित वित्तीय सहायता राशि प्रदान करके वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है।
- क्या वित्तीय सहायता राशि प्रत्येक पात्र लाभार्थी के लिए समान है, या यह विशिष्ट मानदंडों के आधार पर भिन्न होती है?
प्रत्येक पात्र लाभार्थी के लिए वित्तीय सहायता राशि ₹25,000 निर्धारित की गई है।
- नागरिक चार्टर का क्या महत्व है, और इच्छुक आवेदक इसे संदर्भ के लिए कहाँ पा सकते हैं?
सिटिजन्स चार्टर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, और इच्छुक आवेदक इसे https://wcd.py.gov.in/sites/default/files/citizens-charter-english.pdf पर देख सकते हैं।
- ऑफ़लाइन आवेदकों के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया से शादी की तारीख कैसे संबंधित है?
ऑफ़लाइन आवेदकों को प्रस्तावित शादी की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- क्या आप ऑनलाइन आवेदनों के लिए पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल के लिए आधिकारिक वेबसाइट निर्दिष्ट कर सकते हैं?
ऑनलाइन आवेदनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.py.gov.in है।
- यह योजना विवाह के समय दूल्हे और दुल्हन की आयु के संबंध में पात्रता को कैसे परिभाषित करती है?
विवाह की तिथि पर दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- क्या आप उन शर्तों को स्पष्ट कर सकते हैं जिनके तहत दुल्हन की पहली शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है?
सहायता केवल दुल्हन की पहली शादी के लिए देय है, और शादी की तारीख को प्रचलित कानून के अनुसार शादी की जानी चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेजों की सूची में आधार संख्या का क्या महत्व है, और यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो क्या कोई विकल्प है?
आधार संख्या आवश्यक है; हालाँकि, यदि अनुपलब्ध है, तो आवेदक मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड जैसे निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन आईडी प्रदान कर सकता है।
- आवेदकों को उनके चयन या अस्वीकृति के बारे में कैसे सूचित किया जाता है, और इस संचार के लिए कौन जिम्मेदार है?
चयन प्रक्रिया आवधिक होती है, और आवेदकों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या एक औपचारिक पत्र के माध्यम से उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है।
- क्या आप ऑफ़लाइन आवेदकों के लिए विस्तृत आवेदन प्रक्रिया की व्याख्या कर सकते हैं, विशेष रूप से जमा करने की समय-सीमा के बारे में?
ऑफ़लाइन आवेदकों को भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ उप निदेशक या बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तावित शादी की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले जमा करना होगा।
- लाभार्थियों को वित्तीय सहायता राशि कैसे वितरित की जाती है, और वितरण का तरीका क्या है?
₹25,000 की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी को वितरित की जाती है।
- क्या आप इस योजना के तहत दुल्हन के माता-पिता या अभिभावक की नागरिकता के संबंध में पात्रता मानदंडों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं?
दुल्हन के माता-पिता या अभिभावक को जन्म से या 5 साल या उससे अधिक के निरंतर निवास से भारत का नागरिक और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।
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