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गंभीर बीमा सहायता योजना

#स्वास्थ्य#वित्तीय सहायता#निर्माण श्रमिक#गंभीर बीमारी

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमा सहायता योजना एक सरकारी वित्त पोषित योजना है जो ऐसे निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो उत्तर प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना' और 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के अंतर्गत नहीं आते हैं। बीमारी की स्थिति में निर्माण श्रमिक के परिवार के सदस्य को भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वायत्त अस्पताल या ऐसे अस्पतालों में इलाज के लिए लाभ प्रदान किया जाएगा, जिन्हें राज्य स्तर पर काम करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एस. ए. सी. एच. आई. एस. (व्यापक स्वास्थ्य बीमा और एकीकृत सेवाओं के लिए राज्य एजेंसी) द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

लाभ

  1. सरकारी/स्वायत्त अस्पतालों या एस. ए. सी. एच. आई. एस. पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज पर आयुष्मान भारत योजना के तहत देय लाभ के बराबर राशि की पूर्ण प्रतिपूर्ति। 1. चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपचार के मामले में, अस्पताल द्वारा उपचार के लिए अनुमान देने के बाद अस्पताल को अग्रिम राशि का भुगतान भी किया जा सकता है। 1. कोई अधिकतम राशि निश्चित नहीं है। 1. इस योजना में विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों के उपचार की लागत शामिल है, जिनमें शामिल हैंः - हार्ट सर्जरी.-किडनी ट्रांसप्लांट.-लिवर ट्रांसप्लांट.-ब्रेन सर्जरी.-पैरों के घुटनों को बदलना.-कैंसर का इलाज.-एचआईवी एड्स रोग.-आंखों की सर्जरी.-स्टोन सर्जरी.-एपेन्डिक्स सर्जरी.-हाइड्रोसिल सर्जरी.-महिलाओं में स्तन कैंसर की सर्जरी.-सर्वाइकल कैंसर की सर्जरी। 1. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन-आरोग्य योजना और मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना के तहत आने वाली बीमारियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

पात्रता

  1. आवेदक को श्रम विभाग के तहत पंजीकृत कर्मचारी होना चाहिए। 1. लाभार्थी को प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना जैसे समान प्रकार के सरकारी योजना लाभ नहीं मिल सकते हैं। 1. केवल परिवार के नीचे के सदस्यों को कवर किया जाता है-स्वयं.-आश्रित माता-पिता.-जीवनसाथी (पति/पत्नी).-बेटी.-बेटा (केवल 21 वर्ष से कम आयु का होने पर)

आवेदन कैसे करें

Offline

    • योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन कैसे प्राप्त करें * * 1। आवेदक को निम्नलिखित कार्यालयों में जाना चाहिए-निकटतम श्रम कार्यालय.-संबंधित तहसील के तहसीलदार.-संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी। 1. आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरी तरह से भरें। 1. आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें। 1. उसी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करें।

Online

    • रजिस्टर कैसे प्राप्त करें * * 1। आवेदक को [आधिकारिक वेब पोर्टल] पर जाना चाहिए। 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. आवश्यक विवरण दें-आधार संख्या दर्ज करें.-वृत्त चुनें.-जिला चुनें.-मोबाइल संख्या। 1. पंजीकरण अनुरोध जमा करें। आवेदन कैसे जमा करें * * 1। आवेदक को आधिकारिक [वेब पोर्टल] पर जाना चाहिए। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यू. पी. एल. एम. आई. एन./गेस्ट/एफ. आर. एम. _ क्रिएटलॉगिन. ए. एस. पी. एक्स? टाइप = 2). 1। आवश्यक विवरण दें-सर्कल चुनें.-योजना का नाम चुनें.-पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करें.-पंजीकृत मोबाइल संख्या दर्ज करें। 1. & quot; पर क्लिक करें। आवेदन पत्र खोलें। .. 1. आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करें।-आवेदक/कर्मचारी विवरण-बच्चे का विवरण-बैंक खाते का विवरण-आवश्यक दस्तावेज जमा करें। आवेदन पत्र जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड की प्रति।
  2. आधार कार्ड की प्रति।
  3. खाता संख्या, शाखा का नाम और आईएफएससी कोड के लिए बैंक पासबुक की प्रति।
  4. रोग संबंधी विवरण।
  5. प्रारूप में डॉक्टर का प्रमाण पत्र।
  6. दवाईयों का मूल बिल।
  7. अविवाहित बेटी या 21 वर्ष से कम आयु की बेटी होने का प्रमाण पत्र।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना किस बारे में है?

"गंभीर बीमा सहायता योजना" भारत के उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है

इस योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?

बीमारी के उपचार के लिए वित्तीय सहायता।

इस योजना के तहत कौन सी बीमारी कवर की जाती है?

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन-आरोग्य योजना और मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाली सभी बीमारियाँ।

इस योजना के तहत परिवार के कितने सदस्य कवर किए जाते हैं?

योजना के तहत परिवार के सदस्य को सुरक्षा प्रदान की जाती है। 1. आश्रित माता-पिता। 2. पति/पत्नी। 3. बेटी। 4. बेटा।

क्या परिवार के सदस्यों के लिए कोई आयु सीमा है?

बेटे को छोड़कर सदस्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। 21 वर्ष से कम आयु के बेटे को लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
  1. सबसे पहले आवेदक श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करा लें। 2. श्रम विभाग को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
पंजीकरण लिंक क्या है?

यूआरएलः https://www.uplmis.in/Guest/frm_createlogin_forlabs.aspx

एप्लीकेशन लिंक क्या है?

यूआरएलः https://www.uplmis.in/Guest/frm_CreateLogin.aspx?type=2

किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
  1. निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड की प्रति। 2. आधार कार्ड की प्रति। 3. खाता संख्या, शाखा का नाम और आईएफएससी कोड के लिए बैंक पासबुक की प्रति। 4. रोग संबंधी विवरण। 5. प्रारूप में डॉक्टर का प्रमाण पत्र। 6. दवाईयों का मूल बिल। 7. अविवाहित बेटी या 21 वर्ष से कम आयु की बेटी होने का प्रमाण पत्र।
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