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स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा पुत्रवधू को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा

#विधवा#परिवहन सुविधा#मुफ्त बस यात्रा#स्वतंत्रता सेनानी

योजना के बारे में

उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा पुत्रवधूओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग के तहत पुलिस विभाग द्वारा लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा बहू को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करना है। <बीआर>

लाभ

इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा बहू राज्य भर में उत्तराखंड परिवहन निगम (यूटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा करने की हकदार हैं

पात्रता

  1. आवेदक उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी की विधवा बहू होनी चाहिए। 1. लाभार्थी के पास यात्रा के लिए एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए

आवेदन कैसे करें

Offline

  • पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता सेनानी की विधवा बहू को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए और आवेदन जमा करना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय तब उसे एक पहचान पत्र जारी करेगा, जिसके आधार पर वह उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती है। <बीआर>

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि)
  2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. पते का प्रमाण
  4. पासपोर्ट आकार की तस्वीरें (हाल ही में)
  5. आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज

कौन पात्र नहीं है

<बीआर>

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पात्र लाभार्थी कौन हैं?

स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा बहू पात्र हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

पात्र लाभार्थियों को उत्तराखंड के भीतर सभी यूटीसी बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा सुविधाएं प्रदान करना।

क्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई लागत है?

नहीं, पात्र लाभार्थियों के लिए यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है।

पहचान पत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

आवेदक को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, आवश्यक दस्तावेज जमा करने चाहिए और कार्यालय पहचान पत्र जारी करेगा।

क्या मुफ्त यात्रा सभी प्रकार की यू. टी. सी. बसों के लिए मान्य है?

हां, मुफ्त यात्रा सुविधा राज्य के भीतर सभी यूटीसी बस सेवाओं पर लागू होती है।

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