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गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

#एनजीओ#बच्चे#स्कूल#विकलांग व्यक्ति

योजना के बारे में

तमिलनाडु सरकार के दिव्यांगजन कल्याण विभाग ने गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता योजना शुरू की। इस योजना के तहत, गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए स्कूलों को भोजन शुल्क, किराया और भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए धन स्वीकृत किया जाता है। <बीआर>

लाभ

  • एन. जी. ओ. को भोजन शुल्क, किराया और भवन के निर्माण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

पात्रता

  1. बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए स्कूल कम से कम 5 साल की अवधि के लिए संचालित होना चाहिए था। 1. विद्यालय विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51 के तहत पंजीकृत होना चाहिए

आवेदन कैसे करें

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चरण 1: इच्छुक एन. जी. ओ. को (कार्यालय समय के दौरान) जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी के पास जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पंजीकरण प्रमाणपत्र (धारा 51 के तहत)** **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016)।
  • यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गैर सरकारी संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कौन से खर्च शामिल होते हैं?

गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में भोजन शुल्क, किराया और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए स्कूलों के निर्माण/विस्तार शामिल हैं।

बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए एक स्कूल को वित्त पोषण के लिए पात्र होने के लिए कितने समय से चालू होना चाहिए?

बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए स्कूल धन के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 5 साल की अवधि के लिए चालू होना चाहिए।

क्या गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश या नियम हैं?

हां, गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन के उपयोग को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट दिशानिर्देश और नियम हैं, जिनका पालन किया जाना चाहिए।

क्या गैर सरकारी संगठन कर्मचारियों के वेतन के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं?

नहीं, धन का उपयोग अनुमोदित उद्देश्यों जैसे कि भोजन शुल्क, किराया, और भवन के निर्माण/विस्तार के लिए किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन के लिए नहीं।

क्या गैर सरकारी संगठन वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51 के तहत पंजीकृत नहीं हैं?

नहीं, गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51 के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता है।

क्या आवेदन जमा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा है?

हालांकि एक सख्त समय सीमा नहीं हो सकती है, आवेदन एक उचित अवधि के भीतर जमा किए जाने चाहिए।

शिकायतों को संबोधित करने के लिए संपर्क व्यक्ति कौन है?

योजना से संबंधित शिकायतों को दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय में उप निदेशक (योजनाओं) को संबोधित किया जा सकता है।

क्या धन की राशि की कोई सीमा है जिसका अनुरोध किया जा सकता है?

हालांकि धन की राशि की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है, यह अधिकारियों के विवेक और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

आवेदन प्राप्त करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

आवेदन जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।

क्या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के लिए कोई रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ हैं?

वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के पास निधि उपयोग और कार्यक्रम के परिणामों पर अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएं हो सकती हैं।

समाज कल्याण और सशक्तिकरणतमिलनाडु

दुर्घटना राहत योजना

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों को ₹20,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है। * * लगी चोट की प्रकृति और शारीरिक हानि की डिग्री के आधार पर, ₹5,000 से ₹15,000…

विवरण देखें →

शिक्षा और अध्ययनतमिलनाडु

आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग-प्रोत्साहन/पुरस्कार

- * * 10+2 परीक्षाः * ₹3,000/-.-* 10वीं कक्षा। प्रथम पुरस्कारः * ₹1,000/--* 10वीं कक्षा। द्वितीय पुरस्कारः * * ₹ 5,00/--* * 10वीं कक्षा। तीसरा पुरस्कारः * * ₹ 3,00/-

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