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निर्धन कलाकारों को वित्तीय सहायता

#गरीब#कलाकार#वित्तीय सहायता#संस्कृति

योजना के बारे में

पुडुचेरी के कला और संस्कृति विभाग द्वारा गरीब कलाकारों को वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के गरीब कलाकारों को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना और संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, चित्रकला और मूर्तिकला आदि में योगदान देना है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के निवासी गरीब कलाकार या तो जन्म से या अधिवास से। <बीआर>

लाभ

  • ₹1,000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता

पात्रता

  1. आवेदक को एक गरीब कलाकार होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 50 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। 1. वार्षिक आय ₹24,000/- से कम है। 1. आवेदक को संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, चित्रकला और मूर्तिकला में योगदान देना चाहिए। 1. आवेदक को किसी अन्य संगठन से किसी अन्य सहायता का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए। 1. आवेदक को जन्म से या अधिवास से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की पत्नी/बच्चे गरीब कलाकार की मृत्यु के बाद सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को कला और संस्कृति विभाग (कार्यालय के घंटों के दौरान) जाना चाहिए, और विशेष रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को अधीक्षक, कला और संस्कृति विभाग, 1, रोमेन रोलैंड स्ट्रीट, पुडुचेरी को जमा करें। * * चरण 4: * * उस अधीक्षक से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान प्रमाण।
  • आयु का प्रमाण।
  • अधिवास प्रमाणपत्र।
  • यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत गरीब कलाकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि क्या है?

वित्तीय सहायता राशि ₹1000/- प्रति माह है।

निर्धन कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के लिए कौन पात्र है?

संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, चित्रकला और मूर्तिकला में महत्वपूर्ण योगदान के साथ 50 वर्ष से अधिक आयु के कलाकार।

क्या किसी अन्य संगठन से सहायता प्राप्त करने वाला कलाकार इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, आवेदक किसी अन्य संगठन से किसी अन्य सहायता का प्राप्तकर्ता नहीं होगा।

क्या इस वित्तीय सहायता के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में निवास की आवश्यकता है?

हां, आवेदक को जन्म या अधिवास से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए।

क्या कलाकार की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जा सकती है?

हां, कलाकार की पत्नी या बच्चे आवेदक की मृत्यु के बाद सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

क्या हर साल इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले कलाकारों की संख्या की कोई सीमा है?

विशिष्ट सीमा, यदि कोई हो, धन की उपलब्धता और प्रशासन प्राधिकरण के विवेक से निर्धारित की जाती है।

एक कलाकार इस वित्तीय सहायता के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?

कलाकार योजना को संभालने वाले निर्दिष्ट सरकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा करके आवेदन कर सकता है।

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

आवेदकों को आयु का प्रमाण, कला में महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण, आय का प्रमाण और पुडुचेरी में निवास का प्रमाण देना होगा।

क्या आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं?

नहीं, आवेदन प्रक्रिया ऑफ़लाइन है।

क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?

योजना दिशानिर्देशों में आवेदनों के लिए किसी भी उद्घाटन तिथि या समापन तिथि का उल्लेख नहीं है।

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