अंतिम संस्कार के लिए अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता
योजना के बारे में
पुडुचेरी सरकार के आदि द्रविड़ कल्याण विभाग द्वारा "अंतिम संस्कार के लिए अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता" योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवार को उनके मृत परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि तत्काल कठिनाई से छुटकारा पाया जा सके।
लाभ
10, 000/- की वित्तीय सहायता
पात्रता
- मृतक अनुसूचित जाति से होना चाहिए।-आवेदक अनुसूचित जाति से होना चाहिए।-आवेदक मृतक का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए।-वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 2,00,000 से कम होनी चाहिए।-मृतक के परिवार के सदस्य जन्म या 3 साल के निरंतर निवास के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के होने चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Online
- चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)
आवश्यक दस्तावेज़
- निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र।
- मृतक का आधार कार्ड।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- अंतिम संस्कार का प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवेदक की हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- वोटर कार्ड।
आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -
फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।
स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।
पासपोर्ट।
राशन कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
मनरेगा कार्ड।
किसान फोटो पासबुक।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।
विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- पात्रता के लिए भौगोलिक मानदंड क्या है?
मृतक के परिवार के सदस्यों को जन्म या 3 साल के निरंतर निवास के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से संबंधित होना चाहिए।
- इस योजना का उद्देश्य किन तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करना है?
यह योजना गरीब अनुसूचित जाति परिवारों को अपने मृत सदस्यों का अंतिम संस्कार करने में आने वाली तत्काल कठिनाई को दूर करती है।
- क्या गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति इस वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, पात्रता अनुसूचित जाति के आवेदकों तक ही सीमित है, दोनों मृतक और सहायता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति।
- क्या अनुप्रयोगों पर नज़र रखने के लिए कोई विशिष्ट वेबसाइट है?
हां, आधिकारिक आवेदन ट्रैकिंग पोर्टल https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx है।
- व्यक्ति योजना से संबंधित प्रश्नों के लिए संपर्क जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
प्रश्नों के लिए, व्यक्ति https://adwelfare.py.gov.in/contact-us पर उपलब्ध संपर्क विवरण देख सकते हैं।
- इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?
पात्र लाभार्थियों को मृतक के अंतिम संस्कार में सहायता के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है।
- क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
दिशानिर्देशों में योजना लाभों के वितरण में देरी की स्थिति में मुआवजे के लिए किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।
- क्या पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
दुर्भाग्य से, यह योजना विशेष रूप से पुडुचेरी के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है। पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?
योजना दिशानिर्देशों में आवेदनों के लिए किसी भी उद्घाटन तिथि या समापन तिथि का उल्लेख नहीं है।
- क्या इस योजना के अंतर्गत आने वाले मृतक व्यक्ति के लिए कोई आयु प्रतिबंध हैं?
इस योजना में आयु प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं है; पात्रता मुख्य रूप से अनुसूचित जाति की स्थिति और निवास मानदंड द्वारा निर्धारित की जाती है।
- क्या वित्तीय सहायता का उपयोग अंतिम संस्कार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?
नहीं, 10,000 रुपये की सहायता विशेष रूप से मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है।
- वित्तीय सहायता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
योजना में यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन प्रक्रियाएं हो सकती हैं कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले वास्तविक मामलों को वित्तीय सहायता आवंटित की जाए।
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