टीबी/कैंसर से पीड़ित वृद्धावस्था पेंशनभोगी को वित्तीय सहायता
योजना के बारे में
महिला और बाल विकास विभाग, पुडुचेरी सरकार द्वारा "टीबी/कैंसर से पीड़ित वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को वित्तीय सहायता" योजना शुरू की गई थी, ताकि टीबी/कैंसर से पीड़ित वृद्धावस्था/निराश्रित पेंशनभोगियों को चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए ₹500/- की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
लाभ
वृद्धावस्था पेंशन राशि के अलावा ₹500/- प्रति माह।
पात्रता
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।-आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।-आवेदक को वृद्धावस्था पेंशनभोगी या निराश्रित पेंशनभोगी होना चाहिए।-आवेदक को टी. बी./कैंसर से पीड़ित होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को महिला और बाल विकास विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://wcd.py.gov.in/office-locations) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://wcd.py.gov.in/sites/default/files/oap-medical-treat-appl.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * प्रस्तावित विवाह तिथि से कम से कम 30 दिन पहले उप निदेशक (महिला विकास) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (स्थान के आधार पर) को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- राजस्व विभाग से निवास प्रमाण पत्र।
- राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- घोषणा/वचन (यदि कोई हो)।
- सरकारी अस्पताल या संस्थान के चिकित्सा प्राधिकरण से चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- वृद्धावस्था पेंशन पुस्तक की फोटोकॉपी।
आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -
फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।
स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।
पासपोर्ट।
राशन कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
मनरेगा कार्ड।
किसान फोटो पासबुक।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।
विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- टीबी/कैंसर से पीड़ित वृद्धावस्था/निराश्रित पेंशनभोगियों के लिए इस योजना के प्रमुख लाभ क्या हैं?
प्राथमिक लाभ ₹500 की मासिक वित्तीय सहायता है, जिसका उद्देश्य इन पेंशनभोगियों को उनके चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में मदद करना है।
- क्या पुडुचेरी में योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों के लिए आयु की आवश्यकता है?
हां, योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थियों को कितनी बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
लाभार्थियों को चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- क्या आवेदक अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं के अलावा इस योजना का उपयोग कर सकते हैं?
हां, पात्र लाभार्थी अपनी मौजूदा वृद्धावस्था पेंशन राशि के अलावा प्रति माह ₹500/- प्राप्त कर सकते हैं।
- क्या आवेदक किसी अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं?
नहीं, चिकित्सा प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल या संस्थान के चिकित्सा प्राधिकरण से होना चाहिए।
- कौन सा विभाग आवेदन के लिए आवश्यक वृद्धावस्था पेंशन पुस्तिका जारी करता है?
वृद्धावस्था पेंशन पुस्तिका पेंशन मामलों को संभालने वाले संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाती है।
- क्या निराश्रित पेंशनभोगी इस वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, बेसहारा पेंशनभोगी इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
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