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उत्तर प्रदेश के पूर्व खिलाड़ी को वित्तीय सहायता

#वित्तीय सहायता#खिलाड़ी व्यक्ति#खेलकूद

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग ने राज्य के खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक योजना के तहत बूढ़े, कमजोर या कठिनाइयों का सामना कर रहे खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "उत्तर प्रदेश के पूर्व खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता" योजना शुरू की थी। ऐसे पुराने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अपने खेल प्रदर्शन से अपने युवाओं में राज्य का नाम रोशन किया था।

लाभ

इस योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगीः-राज्य स्तर के खिलाड़ी जिन्होंने राज्य की आधिकारिक टीम का प्रतिनिधित्व किया हैः ₹2,000/- प्रति माह *-राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होंने आधिकारिक राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हैः ₹3,000/- प्रति माह *-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो आधिकारिक राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे और ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों और विश्व कप प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया थाः ₹5,000/- प्रति माह *-अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी या खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के आधार पर पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ीः ₹20,000/- प्रति माह *

पात्रता

  1. खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 1. वे खिलाड़ी जो बूढ़े, कमजोर हैं या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय ₹10,000/- से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

आवेदन कैसे करें

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://upsports.gov.in/pages/en/enmenu/e-citizen/policies/financial-aid/en-10-renowned-sportsperons) से आवेदन पत्र [डाउनलोड] (https://upsports.gov.in/site/writereaddata/siteContent/department/201608101230027577sports_2.pdf) कर सकता है। * * चरण 02: * * आवेदक को आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना होगा। * * चरण 3: * * आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित जिले के संबंधित खेल अधिकारी को जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. सबूत की पहचान करें
  2. आयु का प्रमाण अर्थात जन्म प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. अधिवास प्रमाणपत्र
  5. विकलांग प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
  6. राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं/प्रतियोगिताओं का विवरण जिसमें खिलाड़ियों की प्रोफाइल शामिल है (सहायक दस्तावेज)
  7. आवश्यकतानुसार कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य उन बुजुर्गों, कमजोर या कठिनाई से पीड़ित खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपने युवाओं में राज्य को सम्मान दिलाया, उनके कल्याण को बढ़ावा दिया और उनके पिछले योगदान को मान्यता दी।

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

उत्तर प्रदेश के पूर्व खिलाड़ी जो अपने बुढ़ापे में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

इस योजना के तहत क्या लाभ दिए जाते हैं?

वित्तीय सहायता को खिलाड़ी के प्रतिनिधित्व और उपलब्धियों के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया हैः 1. आधिकारिक राज्य टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य स्तर के खिलाड़ियों को प्रति माह 2,000 रुपये मिलेंगे। 2. आधिकारिक राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे। 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो आधिकारिक राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे और ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों और विश्व कप प्रतियोगिताओं जैसे आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये मिलेंगे। 4. अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित खिलाड़ियों या अपनी खेल उपलब्धियों के आधार पर पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को प्रति माह 20,000 रुपये मिलेंगे।

वित्तीय सहायता कितनी बार वितरित की जाती है?

वित्तीय सहायता मासिक आधार पर वितरित की जाती है।

किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?

खेल विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

क्या इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आय की कोई सीमा है?

हां, खिलाड़ी की मासिक आय ₹10,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए

क्या अन्य राज्यों के खिलाड़ी इस योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, यह योजना विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अधिवास के लिए है। केवल राज्य के निवासी खिलाड़ी ही वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

मैं वित्तीय सहायता के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक फॉर्म भर सकता है और इसे जिले के संबंधित खेल अधिकारी को जमा कर सकता है। आवेदक उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

क्या मैं अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकता हूँ?

नहीं, आवेदन का तरीका ऑफ़लाइन है।

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