दिल्ली स्व-रोजगार योजना
योजना के बारे में
दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम (डी. एस. एफ. डी. सी.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (एन. सी. टी.) की दिल्ली स्वरोजगर योजना का उद्देश्य विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 5,00,000 तक की आवश्यकता-आधारित ऋण प्रदान करना है। यह योजना अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) और अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को लक्षित करती है, जिससे वे छोटे व्यवसाय शुरू करने या उनका विस्तार करने में सक्षम होते हैं। पात्र आवेदक पिछले पाँच वर्षों से दिल्ली के निवासी होने चाहिए, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 2,00,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए। सब्जी/फल/फूलों की दुकानों, डेयरी उत्पादों, सिलाई की दुकानों और अन्य अनुमेय गैर-प्रदूषणकारी विनिर्माण गतिविधियों जैसी गतिविधियों के लिए ऋण वितरित किए जाते हैं।
लाभ
योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित [आय-सृजन गतिविधि] (https://dsfdc.delhi.gov.in/sites/default/files/dsy_scheme_details.pdf) का समर्थन करने के लिए प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 5,00,000 तक की आवश्यकता-आधारित ऋण।
पात्रता
- आवेदक निम्नलिखित लक्षित समूहों में से एक होना चाहिए-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक।-आवेदक पिछले पांच वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।-आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।-आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, सभी स्रोतों से, ₹ 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक को [आय पैदा करने वाली गतिविधियों] में से किसी एक को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना चाहिए। योजना दिशानिर्देशों में दी गई जानकारी-- आवेदक के पास प्रस्तावित गतिविधि शुरू करने के लिए एक उचित कार्यस्थल होना चाहिए, जो या तो आवेदक या उनके रिश्तेदार के स्वामित्व में हो या किराए पर हो।-आवेदक को डी. एस. एफ. डी. सी. द्वारा लागू की जा रही किसी भी योजना के तहत चूककर्ता घोषित नहीं किया गया हो।-आवेदक को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।-आवेदक के पास प्रस्तावित गतिविधि के लिए तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। हालांकि, यह कम से कम पिछले तीन वर्षों से उस गतिविधि में लगे पारंपरिक कारीगरों या उद्यमियों पर लागू नहीं होगा, जिसके लिए ऋण का आवेदन किया गया है।
आवेदन कैसे करें
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चरण 1: इच्छुक आवेदक को योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र लेने के लिए डी. एस. एफ. डी. सी. शाखा कार्यालयों (राजपुर रोड, मंगोलपुरी, नंद नगरी) या रोहिणी स्थित मुख्यालय जाना चाहिए। ₹100/- का प्रपत्र शुल्क का भुगतान करें। वैकल्पिक रूप से, डी. एस. एफ. डी. सी. की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://dsfdc.delhi.gov.in/sites/default/files/affidavit.pdf) का प्रिंट लें। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * निकटतम डी. एस. एफ. डी. सी. शाखा कार्यालय या मुख्यालय में दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। डी. एस. एफ. डी. सी. के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ₹500/- के प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करें। * * चरण 4: * * रसीद या पावती का अनुरोध करें। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, आवेदक को ऋण मंजूरी पत्र प्राप्त होगा। आवेदक को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए और मंजूरी के बाद के दस्तावेजों को सूचीबद्ध करना चाहिए। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, ऋण राशि आवेदक के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। आवेदक को सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार ऋण का भुगतान करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) या पोस्ट-डेटेड चेक के माध्यम से समय पर भुगतान सुनिश्चित करें
आवश्यक दस्तावेज़
प्रतिबंध-पूर्व/आवेदन के साथ
- दिल्ली रोजगार योजना का विधिवत भरा हुआ ऋण आवेदन पत्र, शाखा कार्यालयों (राजपुर रोड, मंगोलपुरी, नंद नगरी) और रोहिणी में मुख्यालयों में उपलब्ध है। इसे आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। प्रपत्र की लागत ₹100/- है
- पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में आवेदक के आधार कार्ड की प्रति।
- दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। अल्पमत के मामले में, एक शपथ पत्र जो यह घोषित करता है कि आवेदक एक अधिसूचित अल्पमत समुदाय से संबंधित है।
- जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या जन्म तिथि/आयु घोषित करने वाले शपथ पत्र के रूप में आयु प्रमाण।
- शिक्षा योग्यता प्रमाण।
- तकनीकी योग्यता प्रमाण या वैध ड्राइविंग लाइसेंस (हल्का मोटर वाहन) और बैज (वाणिज्यिक वाहन के लिए ऋण के मामले में)।
- संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एस. डी. एम.) द्वारा जारी आवेदक का आय प्रमाण पत्र या निर्धारित प्रारूप में आय घोषित करने वाला शपथ पत्र।
- आवेदक की पाँच पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
- किसी भी वित्तीय संस्थान या सरकारी संगठन से निर्धारित प्रारूप में ऋण न देने के संबंध में शपथ पत्र।
- कार्यस्थल का स्वामित्व प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, या टेलीफोन बिल (एम. टी. एन. एल. की लैंडलाइन))।
- कार्यस्थल के मालिक का पहचान पत्र प्रमाण।
- ₹10/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किराया समझौता या अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि कार्यस्थल किसी करीबी रिश्तेदार के स्वामित्व में है)
- अगले पाँच वर्षों की लाभप्रदता का संकेत देने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- निश्चित जमा रसीद (एफ. डी. आर.), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एन. एस. सी.), या किसान विकास पत्र (के. वी. पी.) आदि के रूप में पूर्ण श्रृंखला या संपार्श्विक प्रतिभूति के साथ अचल संपत्ति के दस्तावेज की गारंटी या प्रति।
- डी. एस. एफ. डी. सी. के पक्ष में प्रसंस्करण शुल्क के लिए ₹500/- का डिमांड ड्राफ्ट।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा की प्रति।
प्रतिबंध के बाद
- ऋण के पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) अधिदेश के साथ-साथ डीएसएफडीसी के पक्ष में पांच खाली चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) पोस्ट-डेटेड चेक और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से भुगतान करने के लिए एक खाली रद्द चेक।
- गारंटर के पांच खाली पोस्ट-डेटेड चेक (यदि ऋण राशि ₹ 2,00,000-से अधिक है)।
- दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. आर.) में तैनात एक नियमित सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी. एस. यू.)/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों के कर्मचारी की गारंटी, जिसके पास आवेदक द्वारा चूक के मामले में समान मासिक किश्त (ई. एम. आई.) को पूरा करने के लिए कम से कम छह साल की सेवा शेष है। संपार्श्विक प्रतिभूति के मामले में, दस्तावेजों की पूरी श्रृंखला के साथ अचल संपत्ति के मूल दस्तावेज या एफ. डी. आर./एन. एस. सी./के. वी. पी., जैसा भी मामला हो, जिसका न्यूनतम अंकित मूल्य ऋण राशि का 75 प्रतिशत है। एफ. डी. आर./एन. एस. सी./के. वी. पी. के मामले में, उपयुक्त प्राधिकारी के ग्रहणाधिकार पत्र की भी आवश्यकता होती है।
- गारंटर की मूल वेतन पर्ची।
- गारंटर के पहचान पत्र की प्रति।
- निवास के प्रमाण के रूप में गारंटर का आधार कार्ड।
- गारंटर की जन्म तिथि का प्रमाण।
- निर्धारित प्रारूप में गारंटर का शपथ पत्र।
- गारंटर की पाँच तस्वीरें।
- नमूने के अनुसार व्यक्तिगत गारंटी का शपथ पत्र।
- आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी का शपथ पत्र, नमूने के अनुसार, कानूनी उत्तराधिकारी के पहचान प्रमाण और कानूनी उत्तराधिकारी की एक तस्वीर के साथ।
- आवेदक को अपने निवास प्रमाण (आधार कार्ड) के साथ दो चश्मदीद गवाह लाने की आवश्यकता होती है।
- ऋण समझौते/मंजूरी पत्र की स्वीकृति।
- आवेदक, गारंटर, शाखा प्रभारी, व्यवहार सहायक और दो गवाहों की सामूहिक तस्वीर।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या मुझे इस योजना के तहत सब्जी या फलों की दुकान शुरू करने के लिए ऋण मिल सकता है?
हां, आप सब्जी, फल या फूलों की दुकान शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वीकृत गतिविधियों में से हैं जिनके लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं।
- मैं एक ब्यूटी पार्लर या नाई की दुकान खोलना चाहता हूँ। क्या यह गतिविधि इस योजना के अंतर्गत आती है?
हां, नाई की दुकान/हेयर ड्रेसिंग सैलून/ब्यूटी पार्लर इस योजना के तहत ऋण के लिए पात्र गतिविधियों की सूची में शामिल हैं।
- क्या यह योजना साइबर कैफे या सेल फोन बूथ शुरू करने के लिए धन प्रदान करती है?
हां, साइबर कैफे/सेल फोन बूथ उन व्यवसायों की सूची में शामिल हैं जिन्हें इस योजना के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है।
- कौन से समुदाय या समूह इस स्व-रोजगार योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं?
यह योजना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को पात्र समूहों के रूप में लक्षित करती है।
- मैं तीन साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या मैं इस ऋण के लिए आवेदन करने के योग्य हूँ?
नहीं, इस योजना के लिए पात्र होने के लिए आपको पिछले पांच वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदकों के लिए आयु की आवश्यकताएँ क्या हैं?
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- क्या उन आवेदकों के लिए आय की सीमा है जो इस ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं?
हां, आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 लाख।
- क्या इस ऋण के लिए आवेदन करने से पहले मुझे अपना व्यवसाय चलाने के लिए एक भौतिक स्थान की आवश्यकता है?
हां, प्रस्तावित गतिविधि के लिए आपके पास एक उचित कार्य स्थल होना चाहिए, जो या तो आपके, आपके रिश्तेदार के स्वामित्व में हो या किराए पर हो।
- इस ऋण के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
आवेदक को कम से कम आठवीं कक्षा (आठवीं कक्षा) की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- क्या इस योजना के तहत सभी आवेदकों के लिए तकनीकी योग्यता अनिवार्य है?
प्रस्तावित गतिविधि के लिए तकनीकी योग्यता की आवश्यकता होती है, सिवाय पारंपरिक कारीगरों या उद्यमियों के जो पहले से ही कम से कम तीन साल से इस गतिविधि में लगे हुए हैं।
- मुझे इस स्व-रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ से मिल सकता है?
फॉर्म तीन शाखा कार्यालयों (राजपुर रोड, मंगोलपुरी, नंद नगरी) और मुख्यालय रोहिणी में उपलब्ध है, या डी. एस. एफ. डी. सी. की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- क्या मुझे अपने कार्यस्थल के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?
हां, आपको कार्य स्थल का स्वामित्व प्रमाण जैसे बिजली बिल, जल बिल, या टेलीफोन बिल (एम. टी. एन. एल. की लैंडलाइन) जमा करने की आवश्यकता है।
दिल्ली में और भी योजनाएं
निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता
- रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों/आश्रितों को ₹ 2,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
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कारीगरों को बढ़ावा
निगम कारीगरों को विभिन्न राष्ट्रीय शीर्ष निगमों द्वारा आयोजित मेलों और मेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए वजीफा * *-प्रतिभागियों…
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बड़ी ऋण योजना
₹ 5,00,000 तक का सावधि ऋण-मामले-दर-मामले के आधार पर आकांक्षी आवेदकों/लाभार्थियों द्वारा मांगी गई कुल परियोजना लागत/ऋण के एक हिस्से के रूप में
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दृष्टिबाधितों के लिए बस यात्रा सुविधा/बस छूट
1. दिल्ली परिवहन निगम दृष्टिबाधित व्यक्तियों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। 1. आई. डी. 1................................................।
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