उद्योग-प्रशिक्षण योजना का विकास
योजना के बारे में
पुडुचेरी सरकार ने उम्मीदवारों के लिए उद्योग विकास योजना-प्रशिक्षण योजना शुरू की ताकि वे अपने कौशल को विकसित कर सकें ताकि वे अपना उद्यम शुरू कर सकें या भारत के पड़ोसी राज्यों में स्थित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तावित चुनिंदा अल्पकालिक व्यापारों को प्रायोजित करके उपयुक्त रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने या अपना उद्यम शुरू करने के लिए विभिन्न व्यवसायों में वजीफे के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।> प्रशिक्षण की अवधिः एक वर्ष।
लाभ
- सहायता का स्वरूपः * * प्रशिक्षुओं के लिए-वेतन (i) एस. एस. एल. सी./आई. टी. आई./एच. एस. सी.-1,500/- प्रति माह. (ii) कला और विज्ञान में स्नातक/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष-रु। 2500/- प्रति माह. (iii) इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में डिग्री। पीजी-3,000/- रुपये प्रति माह (संबंधित ट्रेडों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के आधार पर वजीफे का भुगतान किया जाएगा)। प्रशिक्षण संस्थानों के लिएः - उद्योगों के लिए-कच्चे की बर्बादी के लिए-प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 300 रुपये।
पात्रता
- निवास पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए (या) पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में 3 साल का निरंतर निवास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र-पहले से ही विभिन्न सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षित उम्मीदवार। योजनाएं आवेदन करने के योग्य नहीं हैं।
आवेदन कैसे करें
Offline
जिला उद्योग केंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी करेगा जिससे योग्य आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। चरण 1: हर साल व्यापक प्रचार के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में सीधे महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पांडिचेरी-9 को संबोधित आवेदन करना चाहिए। किसी भी संगठन या संघ के माध्यम से प्राप्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चरण 2: संबंधित प्राधिकारी से प्रोफार्मा की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करें। चरण 3: आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित किया जाना चाहिए। - जिला कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर से एक प्रमाण पत्र। आयुक्त आवेदक की वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करता है जिसमें एक प्रमाण पत्र भी शामिल है कि आवेदक को किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। - उपयुक्त प्राधिकारी से आयु प्रमाण पत्र। या-ऊपर उल्लिखित आय और आयु के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र भी शिल्पकार द्वारा स्वयं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषित हलफनामे के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चरण 4: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पांडिचेरी को जमा करें। > संपर्क अधिकारीः तकनीकी अधिकारी, यानम।
आवश्यक दस्तावेज़
- निवास प्रमाण-पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए (या) पिछले तीन वर्षों से निरंतर निवासी होना चाहिए।
- प्रमाणः जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र।
- शैक्षिक प्रमाणपत्र
- माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना और शिक्षित बेरोजगार युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
- योजना का कार्यान्वयन विभाग कौन सा है?
जिला उद्योग केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
- इस योजना के तहत आय मानदंड क्या है?
परिवार की आय की कोई सीमा नहीं है।
- क्या यह योजना केवल केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के स्थायी निवासी के लिए है?
हां, आवेदक को कम से कम 3 साल के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- एक आवेदक आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता है?
आवेदन का विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्र में दिया जाएगा।
पुदुचेरी में और भी योजनाएं
आकस्मिक मृत्यु लाभ योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
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दुर्घटना चिकित्सा सहायता योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
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> * * कौशल प्रशिक्षण * * चयनित उम्मीदवारों को पड़ोसी राज्यों में स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तावित प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया…
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