खाद और उर्वरकों का विकासः सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग के लिए सहायता
योजना के बारे में
"खाद और उर्वरकों का विकास" योजना गोवा सरकार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई थी। योजना के सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग के लिए सहायता का उद्देश्य मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है जो फसल उत्पादकता को प्रभावित करते हैं और स्वस्थ फसल विकास और उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। स्वीकृत सब्सिडी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन क्षेत्रीय कृषि अधिकारी के माध्यम से ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं। <बीआर>
लाभ
सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग के लिए सहायता-जस्ता, बोरॉन, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों और अन्य अधिसूचित सूक्ष्म पोषक तत्वों को 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सभी श्रेणियों के किसानों के लिए 7,500/- प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति किसान।-किसानों द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की खरीद और उपयोग के बाद सब्सिडी जारी की जाएगी
पात्रता
- गोवा राज्य में कृषि गतिविधियों को अंजाम देने वाला और कृषि कार्ड रखने वाला कोई भी किसान।-किसान को सामान्य रूप से न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर की खेती करनी चाहिए।-कृषि गतिविधियों में शामिल संस्थानों और निजी लिमिटेड कंपनियों और कृषि कार्ड रखने वालों को भी इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी।-किसान के पास 2 साल की अवधि से अधिक पुराना मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं होना चाहिए, या उस सीमा तक का प्रमाण पत्र मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर/दक्षिण) के सहायक रसायनज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को [क्षेत्रीय कृषि अधिकारी] (https://www.agri.goa.gov.in/ContactUs; जेएसएसएनआईडी = 8सी0446बी54एफएफएफ58डी0ई14डी99सी1661ए85डी6? 0) पर जाना चाहिए और विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: निर्धारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को क्षेत्रीय कृषि अधिकारी को जमा करें। <बीआर>
आवश्यक दस्तावेज़
- कृषि कार्ड सार
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- नकद चालान
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस कृषि सहायता पहल के तहत आवेदन करने के लिए पात्र माने जाने के लिए मुझे किन विशिष्ट कृषि दस्तावेजों की आवश्यकता है?
आवेदन करने के लिए आपके पास एक वैध कृषि कार्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपको एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड की आवश्यकता है जो 2 साल से पुराना नहीं है, या मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर/दक्षिण) के सहायक रसायनज्ञ से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
- क्या इस कृषि विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मुझे न्यूनतम भूमि धारक आवश्यकता को पूरा करना होगा?
आप सामान्य रूप से न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर (हेक्टेयर) की खेती कर रहे होंगे।
- क्या कृषि गतिविधियों में शामिल संगठनों या निगमित संस्थाओं को भी इस कृषि योजना के तहत लाभ मिल सकता है, या यह केवल व्यक्तिगत किसानों तक ही सीमित है?
हां, ऐसे संस्थान और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो कृषि गतिविधियों में शामिल हैं और जिनके पास वैध कृषि कार्ड है, वे भी इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।
- किस नामित कृषि अधिकारी को मुझे सभी आवश्यक सहायक कागजात और चालान के साथ अपने आवेदन दस्तावेज जमा करने चाहिए?
आपको अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय कृषि अधिकारी को कृषि कार्ड सार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और खरीदे गए निवेश के लिए नकद चालान के साथ अपना आवेदन जमा करना चाहिए।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अनुमोदित वित्तीय सब्सिडी मेरे खाते में कैसे स्थानांतरित की जाएगी?
स्वीकृत सब्सिडी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) के माध्यम से किया जाएगा, जो सीधे आपके खाते में राशि हस्तांतरित करेगा।
- इस कृषि सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत या विवाद को हल करने का अंतिम अधिकार किसके पास है?
कृषि मंत्री के पास योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत को सुनने और उस पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है, और उनका निर्णय अंतिम है और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है।
- क्या ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत सरकार योजना में निर्दिष्ट मानक पात्रता शर्तों में अपवाद या संशोधन प्रदान कर सकती है?
हां, सरकार को वास्तविक मामलों में योजना के किसी भी या सभी खंडों या शर्तों में ढील देने का अधिकार है। हालांकि, ऐसे शिथिल मामलों में वित्तीय सहायता के लिए वित्त (व्यय) विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- किस राज्य का कृषक समुदाय इस मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक विकास सहायता कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र है?
गोवा राज्य में कृषि गतिविधियों को अंजाम देने वाले किसान इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते वे अन्य सभी निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- क्षेत्रीय कृषि अधिकारी द्वारा मेरा मामला प्रस्तुत करने के बाद, कौन सा अधिकारी मेरे सब्सिडी दावे की जांच और मंजूरी के लिए जिम्मेदार है?
जिला कृषि अधिकारी (उत्तर या दक्षिण, आपके स्थान के आधार पर) क्षेत्रीय कृषि अधिकारी से आपके सब्सिडी दावे की जांच करने और उसे मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
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