प्रत्यक्ष ऋण योजना कर्नाटक
योजना के बारे में
प्रत्यक्ष ऋण योजना कर्नाटक चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड, समाज कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य चमड़ा कारीगर समुदाय के बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और छोटे पैमाने के उद्यमों को शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी तक पहुंच प्रदान करके उनकी आजीविका में सुधार करना है।
लाभ
- 50 प्रतिशत सब्सिडी और 50 प्रतिशत ऋण के साथ वित्तीय सहायता-कुल इकाई लागत ₹ 1,00,000-- 4 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 24 समान किश्तों में ऋण का पुनर्भुगतान।
पात्रता
- आवेदक को चमड़ा कारीगर होना चाहिए। 1. आवेदक अनुसूचित जातियों में उप-जातियों अरुंधथियार, चम्माडिया, चमार, चम्बर, चमागर, मदार, मादिग, मादिगा, मिनी मादिग, जंबावालु, हरालय्या, माचिगर, मोचिगर, मोची, मोची, तेलुगु मोची, कामती मोचा, रोहिदास, धोर, कक्कय्या, कंकय्या, समगरा, समागर, आधी आंध्र, आधी द्रविड़, आधी कर्नाटक से होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 1. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. आवेदक या उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य योजनाओं से लाभ नहीं मिला होना चाहिए। 1. आवेदक के परिवार के सदस्यों को सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठनों में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Online
- पंजीकरण प्रक्रियाः * * * * चरण-1: * * आधिकारिक [सेवा सिंधु पोर्टल] (https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/English) पर जाएँ। * * चरण-02: * * यहाँ 'नए उपयोगकर्ता पंजीकृत करें' चुनें और अपना आधार संख्या और कैप्चा कोड भरें। चरण-03: आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओ. टी. पी. भेजा जाएगा। जारी रखने के लिए ओ. टी. पी. दर्ज करें। * * चरण-04: * * एक बार जब आपका डिजिलॉकर खाता बन जाता है, तो आगे बढ़ने के लिए 'अनुमति दें' पर क्लिक करें। * * चरण-05: * * अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरें, एक पासवर्ड बनाएं, और कैप्चा दर्ज करें, फिर 'जमा करें' पर क्लिक करें। चरण-06: आपको अपने ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर ओ. टी. पी. प्राप्त होंगे। दोनों ओ. टी. पी. दर्ज करें और 'वैध' चुनें। * * चरण-07: * * एक बार मान्य होने के बाद, एक पुष्टिकरण संदेश इंगित करेगा कि आपका पंजीकरण सफल है। किसी योजना के लिए आवेदन करनाः * * * * * चरण-1: * * [सेवा सिंधु पोर्टल] (https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/English) पर जाएँ और 'विभाग और सेवाएँ' का चयन करें। * * चरण-02: * * समाज कल्याण विभाग विभाग का चयन करें और योजना 'प्रत्यक्ष ऋण योजना' पर क्लिक करें और 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें और अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर और ओ. टी. पी. दर्ज करें। चरण-04: योजना का चयन करें और आवश्यकतानुसार अपना व्यक्तिगत, पता और बैंकिंग विवरण प्रदान करें। * * चरण-05: एक बार जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन आईडी प्राप्त होगी। आप पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस आईडी का उपयोग कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- आर. डी. संख्या के साथ जाति प्रमाण पत्र।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- आवेदक और उसके पति/पत्नी की पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- बैंक पासबुक।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- व्यवसाय प्रमाणपत्र/कौशल परीक्षण प्रमाणपत्र (निगम की तकनीकी अनुभाग समिति द्वारा जारी)।
- ऋण दस्तावेज।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- प्रत्यक्ष ऋण योजना क्या है?
यह एक ऐसी योजना है जो चमड़ा कारीगरों को ऋण के रूप में 50,000 रुपये और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी के रूप में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
अरुंधथियार, चमार, मोची आदि सहित विशिष्ट अनुसूचित जाति उप-जातियों के चमड़ा कारीगर पात्र हैं।
- आवेदकों के लिए आयु सीमा क्या है?
न्यूनतम आयु की आवश्यकता 18 वर्ष है।
- क्या महिला कारीगरों को कोई आरक्षण दिया जाता है?
हां, योजना के लाभों का 33 प्रतिशत महिला कारीगरों के लिए आरक्षित है।
- क्या शारीरिक रूप से अक्षम कारीगर आवेदन कर सकते हैं?
हां, योजना के लाभों का 5 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
- मैं योजना के लिए कैसे आवेदन करूं?
आवेदन सुविधा या सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
- अगर मेरे परिवार का सदस्य सरकार में काम करता है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं?
नहीं, आवेदकों के परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठनों में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- आवेदन जमा करने के बाद क्या प्रक्रिया है?
जिला समन्वयक आवेदनों का सत्यापन करता है और जिला स्तर की चयन समिति लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देती है।
- चयनित लाभार्थियों की अंतिम सूची कहाँ प्रकाशित की जाती है?
अंतिम अनुमोदित सूची प्रशासनिक अनुमोदन के बाद संबंधित इकाइयों के नोटिस बोर्डों पर प्रकाशित की जाती है।
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