डे केयर-मनोरंजन केंद्र और फिजियोथेरेपी इकाई
योजना के बारे में
पुडुचेरी सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा 'ग्रांट-इन-एड टू पांडिचेरी सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ द एजेड' (पोंकेयर) योजना के तहत उप-योजना 'डे केयर-रिक्रिएशन सेंटर एंड फिजियोथेरेपी यूनिट' का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से, वरिष्ठ नागरिकों को डॉक्टरों की सलाह के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा दी जाने वाली मुफ्त फिजियोथेरेपी प्रदान की जाती है।
लाभ
फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा दी जाने वाली मुफ्त फिजियोथेरेपी, जैसा कि डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जाती है।
पात्रता
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए-आवेदक को कम से कम 5 वर्षों के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को (कार्यालय के घंटों के दौरान) वृद्धों की देखभाल के लिए पांडिचेरी सोसायटी (पोंकेयर), पुडुचेरी, चौथा क्रॉस-सीतांकुडी, छठा क्रॉस एक्सटेंशन, वृंदावनम, पश्चिम, पुडुचेरी-605 013, + 91-413-2245317, + 91-413-2246318, + 91-9443405499 * * पर जाना चाहिए और विशेष रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को सचिव, पोंकेयर को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र।
- हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- बैंक पासबुक।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- पात्र होने के लिए आवेदकों को कितने समय तक पुडुचेरी में रहना चाहिए?
आवेदकों के पास केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में न्यूनतम 5 साल का निवास होना चाहिए।
- क्या फिजियोथेरेपी सत्रों के लिए कोई वित्तीय शुल्क है?
नहीं, योग्य वरिष्ठ नागरिकों को फिजियोथेरेपी सत्र निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।
- क्या पुडुचेरी के अनिवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, आवेदकों को कम से कम 5 वर्षों के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।
- पोंकेयर के लिए संपर्क जानकारी क्या है?
सचिव से चौथी क्रॉस-सीतांकुडी, छठी क्रॉस एक्सटेंशन, वृंदावनम, पश्चिम, पुडुचेरी-605 013 पर संपर्क करें या + 91-413-2245317, + 91-413-2246318, + 91-9443405499 पर कॉल करें।
- फिजियोथेरेपी कैसे प्रदान की जाती है?
फिजियोथेरेपी को डॉक्टरों की सिफारिशों के आधार पर योग्य फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- पात्रता के लिए आयु मानदंड क्या है?
उप-योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- "डे केयर-रिक्रिएशन सेंटर एंड फिजियोथेरेपी यूनिट" उप-योजना का प्रबंधन कौन करता है?
पुडुचेरी सरकार का समाज कल्याण विभाग डी. सी. सी. आर. सी. पी. यू.-जी. आई. ए. पी. एस. सी. ए. उप-योजना का प्रशासन करता है।
- योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वाला आधिकारिक दस्तावेज क्या है?
योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश नागरिक चार्टर में https://socwelfare.py.gov.in/sites/default/files/citizen-charter.pdf पर पाए जा सकते हैं।
- व्यक्ति योजना से संबंधित शिकायतों का समाधान कैसे कर सकते हैं?
शिकायत निवारण पोर्टल https://pgportal.gov.in के माध्यम से शिकायतों का समाधान किया जा सकता है।
- क्या कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं, आवेदक आश्वस्त रह सकते हैं कि पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। इस योजना के लिए आवेदन करने से संबंधित कोई शुल्क नहीं है।
- क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
दिशानिर्देशों में योजना लाभों के वितरण में देरी की स्थिति में मुआवजे के लिए किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।
- क्या पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
यह योजना विशेष रूप से पुडुचेरी के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है। पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
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