डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) सब्सिडी योजना
योजना के बारे में
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) सब्सिडी योजना आदि द्रविड़ कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण, पुडुचेरी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो के उपयोग के माध्यम से आय पैदा करने वाली गतिविधियों में सहायता करके सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों का उपयोग करने के बाद इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) की कुल लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 3,00,000-जो भी कम हो, सब्सिडी प्रदान करती है। यह पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देता है और इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का इरादा रखता है। इस योजना के लिए आवेदन ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं। <बीआर>
लाभ
- इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) की कुल लागत का 75 प्रतिशत सब्सिडी या ₹ 3,00,000-जो भी कम हो, उसका भुगतान किया जाएगा।-इस सब्सिडी का भुगतान प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (एफ. ए. एम. ई.-3) के तहत केंद्र सरकार के प्रोत्साहन का उपयोग करने के बाद किया जाता है, जो अधिकतम ₹50,000/- की सब्सिडी प्रदान करता है।-इलेक्ट्रिक ऑटो की कुल लागत की गणना अतिरिक्त सहायक उपकरण को छोड़कर की जाएगी। * * आवेदक को आवेदन के साथ मूल चालान विभाग को जमा करना होगा, और फिर सब्सिडी राशि लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी। * * आवेदक को डीलर को प्रारंभिक भुगतान के रूप में वाहन की कुल लागत का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। आवेदक को आवेदन के साथ भुगतान के लिए चालान जमा करना होगा, और फिर सब्सिडी राशि विक्रेता को जमा कर दी जाएगी। एस खाता. ######* * * चुनाव के बाद के दायित्व * * *-लाभार्थी को किसी पुरुष चालक को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।-लाभार्थी को सब्सिडी वितरण की तारीख से 5 साल तक सभी प्रासंगिक दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए।-आवेदक के पास 5 साल की अवधि के लिए वाहन की बिक्री/पट्टे या स्वामित्व के किसी अन्य हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है।-यदि लाभार्थी द्वारा दी गई जानकारी गलत है या यदि इलेक्ट्रिक ऑटो 5 साल की अवधि के भीतर बेचा गया है, तो कुल सब्सिडी सरकार को वापस की जाएगी या लाभार्थी से ब्याज के साथ वसूल की जाएगी
पात्रता
- आवेदक को जन्म के आधार पर या 5 वर्ष से कम के निरंतर निवास के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से संबंधित होना चाहिए।-आवेदक को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए।-आवेदक एक महिला होनी चाहिए।-आवेदक और उसके जीवनसाथी की कुल वार्षिक आय ₹ 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक की आयु आवेदन की तारीख को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।-आवेदक की आयु आवेदन की तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक को लंबी बीमारी के तहत सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।-आवेदक के पास सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।-आवेदक ने किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए। -
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को [आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप] का प्रिंटआउट लेना चाहिए। //स्टैन्डपटग. पी. जी. ओ. वी. इन/2025/जुलाई/एक्स्ट्राऑर्डिनरीपार्ट-II/1/60-पार्ट-II% 20 दिनांकित% 2031-07-2025. पी. डी. एफ.)। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * पुडुचेरी क्षेत्र के आवेदकों को [निदेशक] को आवेदन जमा करना चाहिए (HTTTPS: //एडब्ल्यू वेलफेयर. पी. जी. ओ. वी. इन/संपर्क)। कराईकल और यानम क्षेत्रों में आवेदकों को [सहायक निदेशक] को आवेदन जमा करना चाहिए। //एडब्ल्यू वेलफेयर. पी. जी. ओ. वी. इन/संपर्क)। माहे क्षेत्र के आवेदकों को [क्षेत्रीय प्रशासक] को आवेदन जमा करना चाहिए। //एडब्ल्यू वेलफेयर. पी. जी. ओ. वी. इन/कॉन्टेक्ट्स). ########* * * * आवेदन के बाद की प्रक्रियाएँ * * * * * * चरण 1: * * * * समीक्षा और चयन पद्धति * *-सभी आवेदनों की नामित कल्याण निरीक्षक द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए, और केवल उन आवेदनों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिन्हें योग्य माना जाता है।-चयन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा दैनिक, जैसे तमिल, तेलुगु, या मलयालम) में विज्ञापन देकर किया जाना चाहिए। * * चरण 2: * * * * आवेदक चयन * *-योग्य आवेदकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आयु में वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।-ऐसे मामलों में जहां एक वर्ष में 50 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, आवेदकों का चयन लॉट निकालकर किया जा सकता है, जो कि किसी भी तीन आवेदकों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। * * * * केंद्रीय सब्सिडी के लिए आवेदन करना * * लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, आवेदक प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (एफ. ए. एम. ई.-3) योजना के तहत अधिकतम 50,₹000/- की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा कर सकता है। * * * राज्य सब्सिडी का अंतिम संवितरण * -शेष सब्सिडी राशि का भुगतान खरीद की स्थिति के अनुसार किया जाएगा।-यदि लाभार्थी ने पहले ही वाहन खरीद लिया है, तो मूल चालान जमा करने पर सब्सिडी उनके खाते में जमा कर दी जाती है।-यदि वाहन नहीं खरीदा गया है, तो आवेदक को कुल लागत का 25 प्रतिशत पहले डीलर को देना होगा, और शेष सब्सिडी राशि सीधे अधिकृत डीलर के खाते में जमा कर दी जाएगी। ###### * * * निगरानी और अनुपालन * *-अन्य विभागों द्वारा लागू की जा रही योजनाओं द्वारा कवर किए गए लाभों के दोहराव से बचने के लिए लाभार्थी सूची शहरी विकास आवास पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।-पंजीकरण प्राधिकरण एकीकृत सॉफ्टवेयर में स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए लेनदेन को अवरुद्ध करेगा
आवश्यक दस्तावेज़
- जन्म प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण की प्रति।
- जन्म प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग के एक अधिकारी से प्राप्त जो उप-तहसीलदार के पद से कम न हो)।
- निवास प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग के एक अधिकारी से प्राप्त जो उप-तहसीलदार के पद से कम न हो)।
- जाति प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग के एक अधिकारी से प्राप्त जो उप-तहसीलदार के पद से कम न हो)।
- आय प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग के एक अधिकारी से प्राप्त जो उप-तहसीलदार के पद से कम न हो)।
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
- इलेक्ट्रिक ऑटो के संचालन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
- घोषणा (₹ 10 स्टाम्प पेपर पर)।
- वाहन का अंतिम चालान (यदि लाभार्थी पहले ही वाहन खरीद चुका है)।
- मूल चालान (यदि लाभार्थी ने पहले ही वाहन खरीद लिया है और आवेदन के साथ जमा करना आवश्यक है)।
- भुगतान के लिए चालान (यदि लाभार्थी ने अभी तक वाहन नहीं खरीदा है, तो विक्रेता को 25 प्रतिशत प्रारंभिक भुगतान का भुगतान करने के बाद आवश्यक है)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आवेदन पत्र जमा करने की सटीक तिथि पर योजना के माध्यम से प्रदान किए गए लाभ प्राप्त करने के इच्छुक संभावित आवेदकों के लिए सटीक अधिकतम आयु सीमा क्या है?
विभाग को आधिकारिक रूप से आवेदन जमा करने की तारीख को आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- क्या एक ही परिवार इकाई के भीतर कई सदस्यों के लिए योजना द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लाभों का लाभ उठाने की अनुमति है, या तो एक साथ या क्रमिक रूप से?
नहीं, यह योजना लाभ को इस तरह से सीमित करती है कि प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को सब्सिडी का लाभ उठाने की अनुमति है।
- न्यूनतम वार्षिक आय को कैसे परिभाषित किया जाता है, और योजना पात्रता के लिए आवेदक और उनके जीवनसाथी की संयुक्त कुल वार्षिक आय की अधिकतम सीमा क्या है?
कुल वार्षिक आय, जिसमें आवेदक और उसके जीवनसाथी की आय शामिल है, ₹ 2,00,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए
- यदि मैं अनुसूचित जनजाति समुदाय से हूं, तो क्या मेरे आवेदन को वैध मानने के लिए किस सरकारी निकाय को आधिकारिक तौर पर मेरी जाति को मान्यता देनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है?
आवेदक को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना चाहिए।
- यदि मेरे जीवनसाथी और मेरी अलग-अलग स्रोतों से पर्याप्त आय है, तो पात्रता सीमा के अनुपालन की जांच करने के लिए 'कुल वार्षिक आय' की गणना कैसे की जाती है?
पात्रता गणना में आवेदक और उसके जीवनसाथी की कुल वार्षिक आय शामिल है, जिसका अर्थ है कि दोनों आयों को अधिकतम सीमा के खिलाफ एक साथ गिना जाता है।
- यदि मुझे पहले किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की पहल से इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता या इसी तरह का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है, तो क्या मैं अभी भी आवेदन करने के योग्य हूं?
नहीं, आवेदक ने पहले किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की योजना के तहत इसी तरह की सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होगा।
- यदि मैं केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के बजाय निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर रहा हूं, तो निरंतर निवास की सटीक न्यूनतम अवधि क्या है?
आवेदक को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के भीतर कम से कम 5 साल की अवधि के लिए निरंतर निवास का प्रदर्शन करना चाहिए।
- इलेक्ट्रिक ऑटो को कानूनी रूप से संचालित करने की मेरी क्षमता को साबित करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता है, विशेष रूप से वाहन के प्रकार के लिए लाइसेंस आवश्यकताओं के संबंध में?
आवेदक के पास विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) के संचालन के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- क्या सब्सिडी एक आवर्ती लाभ है, या इस योजना के तहत एक पात्र महिला कितनी बार सफलतापूर्वक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है, इसकी कोई आजीवन सीमा है?
लाभ पूरी तरह से सीमित है और चयनित लाभार्थी द्वारा अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक बार इसका लाभ उठाया जा सकता है।
- यदि मैं अनुसूचित जाति समुदाय से हूं, तो क्या मेरे आवेदन को वैध मानने के लिए किस सरकारी निकाय को आधिकारिक तौर पर मेरी जाति को मान्यता देनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है?
आवेदक को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिए।
- क्या पात्रता मानदंड यह निर्दिष्ट करता है कि योजना के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के घोषित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक महिला होनी चाहिए?
हां, इस योजना का स्पष्ट उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित महिलाओं का समर्थन करना है।
- क्या स्वास्थ्य या चल रही चिकित्सा सहायता के आधार पर कोई प्रतिबंध हैं जो स्वचालित रूप से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक ऑटो सब्सिडी के लिए आवेदन करने से अयोग्य ठहरा देंगे?
हां, जो व्यक्ति वर्तमान में लंबी बीमारी से संबंधित कार्यक्रमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वे विशेष रूप से इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
- क्या मुझे जन्म से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का स्थायी निवासी होना चाहिए, या क्या मैं अर्हता प्राप्त कर सकता हूं यदि मैंने एक विशिष्ट अवधि के लिए वहां एक निरंतर निवास स्थापित किया है?
आवेदक को जन्म के आधार पर या 5 साल से कम की अवधि के लिए निरंतर निवास के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का होना चाहिए।
- क्या कोई निर्धारित न्यूनतम आयु आवश्यकता है जिसे आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को योजना के लाभों के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए?
हां, औपचारिक आवेदन जमा करने की तारीख पर गणना के अनुसार आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
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