स्वयं उपाधि के लिए चाणक्य योजना
योजना के बारे में
आंध्र प्रदेश ब्राह्मण कल्याण निगम (ए. बी. सी.) लिमिटेड, आंध्र प्रदेश सरकार का एक उपक्रम, आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए "स्वयं उपाधी के लिए चाणक्य योजना" (सी. एस.-एस. यू.) शुरू कर रहा है। इस योजना के तहत, ₹ 3,00,000-और ₹ 10,00,000-के बीच की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ₹ 2,00,000-(परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं) तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा। उद्देश्यः ब्राह्मणों को आंध्र प्रदेश में भोजन, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा (क्लिनिक, डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी), इंजीनियरिंग, आई. टी. और आई. टी. ई. एस. (कोचिंग, विकास, डी. टी. पी., मरम्मत), फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, पूजा सामग्री, खुदरा, अनुष्ठान उपकरण और उपकरण, सौर, दूरसंचार, वस्त्र आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
लाभ
- ₹ 2,00,000-तक एक बार की वित्तीय सहायता। * * नोटः * परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं।
पात्रता
- आवेदक ब्राह्मण समुदाय से होना चाहिए। 1. आवेदक को आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में से किसी एक में रहना चाहिए। 1. आवेदक को आंध्र प्रदेश में उद्यम स्थापित करना चाहिए था। 1. आवेदक की आयु 50 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। 1. आवेदक में एक सफल उद्यमी बनने का उत्साह होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Online
- पंजीकरण और आवेदन * * * * चरण 01: * * आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट (https://www.andhrabrahmin.ap.gov.in/schemes/schemes.aspx #) पर जाना होगा और 'योजना' पर क्लिक करना होगा और 'योजना' पर क्लिक करना होगा। चरण 02: * * 'पंजीकरण' पर क्लिक करें और उसके बाद आवेदन पत्र खुलेगा * * चरण 3: * * आवश्यक विवरण भरेंः-व्यक्तिगत विवरणः नाम, निवास पता, आधार संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक विवरण आदि-अपलोड करेंः फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र विवरण-दस्तावेज़ः जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि-अंतिम रूप दें और आवेदन जमा करें। * * चरण-4: जमा करने के बाद संदर्भ संख्या प्राप्त करें। आवेदन की स्थिति की जाँच करेंः * * * * * चरण 1: * * मेनू पर "सेवाएँ" लिंक पर क्लिक करें और "अपनी स्थिति जानें" चुनें। * * चरण 02: * आवेदन की स्थिति प्राप्त करने के लिए संदर्भ या मोबाइल या आधार कार्ड संख्या दर्ज करें। * * चरण 3: * * वित्तीय वर्ष का चयन करें और विवरण प्राप्त करें। पावती पर्ची डाउनलोड करेंः * * * * * चरण 01: * * 'पावती पर्ची' पर क्लिक करें * * चरण 02: * * आधार कार्ड संख्या दर्ज करें और 'योजना' का चयन करें * * चरण 03: * * 'जमा करें' पर क्लिक करें
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड।
- वैध आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जो 6 महीने से पहले का नहीं हो।
- जाति प्रमाण पत्र (आर. आई./एम. आर. ओ. द्वारा जारी)।
- वरिष्ठ माध्यमिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र।
- आवेदक की उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
- प्रस्तावित परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.)।
- उनका जुनून, रुचियाँ और क्षमताएँ व्यवसाय प्रस्ताव से कैसे मेल खाती हैं, इस पर एक लेख लिखें।
- पिछले छह महीनों का बैंक विवरण।
- एक पंजीकृत ब्राह्मण संगठन या एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण (सेवानिवृत्त आई. ए. एस./आई. पी. एस./आई. एफ. एस. अधिकारी, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी भी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर/वी. सी., चार्टर्ड एकाउंटेंट, प्रतिष्ठित डॉक्टर/उद्योगपति, वरिष्ठ पद पर सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, आदि) से एक संदर्भ, अपने जुनून, रुचियों और क्षमताओं का हवाला देते हुए।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- स्वयं उपाधि (सी. एस.-एस. यू.) के लिए चाणक्य योजना क्या है?
यह वित्तीय सहायता प्रदान करके आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की एक योजना है।
- सीएस-एसयू योजना को कौन लागू करता है?
आंध्र प्रदेश ब्राह्मण कल्याण निगम (ए. बी. सी.) लिमिटेड।
- सीएस-एसयू योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता क्या है?
₹ 2,00,000-तक, परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं।
- सी. एस.-एस. यू. योजना के लिए परियोजना लागत सीमा क्या है?
₹ 3,00,000 और ₹ 10,00,000 के बीच लागत वाली परियोजनाएं।
- सी. एस.-एस. यू. योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
आंध्र प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मण समुदाय के सदस्य।
- सी. एस.-एस. यू. योजना के आवेदकों के लिए आयु सीमा क्या है?
आवेदक की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- क्या मौजूदा व्यवसाय सी. एस.-एस. यू. योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, अगर वे अपने सूक्ष्म उद्यम का विकास या विविधीकरण करना चाहते हैं।
- सीएस-एसयू योजना के लिए आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है?
प्रारंभिक जांच और मूल्यांकन राज्य स्तरीय समिति (एस. एल. सी.) द्वारा किया जाता है।
- क्या सी. एस.-एस. यू. योजना के लिए कोई साक्षात्कार प्रक्रिया है?
हां, दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- सी. एस.-एस. यू. योजना के तहत स्वीकृत राशि कैसे वितरित की जाती है?
राशि का भुगतान सीधे विक्रेताओं को किया जाता है।
- सी. एस.-एस. यू. योजना आवेदन में सहायता के लिए संपर्क संख्या क्या है?
सम्पर्क नम्बर 040-24767879 है।
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