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दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा बैटरी संचालित व्हीलचेयर

#भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति#समाज कल्याण#मस्कुलर डिस्ट्रोफी

योजना के बारे में

तमिलनाडु सरकार के दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा बैटरी संचालित व्हीलचेयर योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और टेट्राप्लेजिया से प्रभावित व्यक्तियों को बैटरी से चलने वाली व्हीलचेयर दी जाती है। आवेदन जिला दिव्यांग कल्याण कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं।

लाभ

      • बैटरी संचालित व्हीलचेयर का निःशुल्क वितरण

पात्रता

  • आवेदक को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या टेट्राप्लेजिया से प्रभावित होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Offline

चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय के घंटों के दौरान) जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पास जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति का राष्ट्रीय पहचान पत्र।

  • यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैटरी संचालित व्हीलचेयर योजना का उद्देश्य क्या है?

बैटरी संचालित व्हीलचेयर योजना का उद्देश्य मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और टेट्राप्लेजिया से प्रभावित व्यक्तियों को गतिशीलता सहायता प्रदान करना है।

बैटरी चालित व्हीलचेयर प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या टेट्राप्लेजिया से प्रभावित व्यक्ति बैटरी-संचालित व्हीलचेयर प्राप्त करने के पात्र हैं।

योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?

आवेदन पत्र संबंधित जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

बैटरी चालित व्हीलचेयर के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

आवेदकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपना राष्ट्रीय पहचान पत्र जमा करना होगा।

यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो शिकायतों का समाधान कहां किया जाना चाहिए?

शिकायतें, यदि कोई हों, तो संख्या 5, कामराजार सलाई, चेन्नई-600005 में विकलांगों के कल्याण के लिए आयुक्तालय के तकनीकी अधिकारी को संबोधित की जानी चाहिए।

क्या आवेदकों के लिए कोई आयु सीमाएँ हैं?

आवेदकों के लिए कोई विशिष्ट आयु सीमा का उल्लेख नहीं है।

क्या आवेदन प्रक्रिया से कोई शुल्क जुड़ा हुआ है?

आवेदन प्रक्रिया से जुड़ा कोई शुल्क नहीं है।

क्या व्हीलचेयर प्राप्त करने के बाद कोई रखरखाव सेवाएँ प्रदान की जाती हैं?

व्हीलचेयर की प्राप्ति के बाद रखरखाव सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, लेकिन विशिष्टता योजना के प्रावधानों और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करेगी।

क्या व्हीलचेयर को विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है?

व्हीलचेयर को संभावित रूप से व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है, जो उपलब्धता और व्यवहार्यता के अधीन है।

आवेदन जमा करने के लिए नामित अधिकारी कौन है?

आवेदन जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।

समाज कल्याण और सशक्तिकरणतमिलनाडु

दुर्घटना राहत योजना

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों को ₹20,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है। * * लगी चोट की प्रकृति और शारीरिक हानि की डिग्री के आधार पर, ₹5,000 से ₹15,000…

विवरण देखें →

शिक्षा और अध्ययनतमिलनाडु

आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग-प्रोत्साहन/पुरस्कार

- * * 10+2 परीक्षाः * ₹3,000/-.-* 10वीं कक्षा। प्रथम पुरस्कारः * ₹1,000/--* 10वीं कक्षा। द्वितीय पुरस्कारः * * ₹ 5,00/--* * 10वीं कक्षा। तीसरा पुरस्कारः * * ₹ 3,00/-

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