अनाथ लड़कियों के लिए अन्नाई टेरेसा निनैवु विवाह सहायता योजना-II
योजना के बारे में
अनाथ लड़कियों के लिए अन्नाई टेरेसा निनैवु विवाह सहायता योजना-I को तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विवाह के समय दुल्हन की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
लाभ
- ₹25,000/- की वित्तीय सहायता-तिरुमंगल्यम बनाने के लिए एक संप्रभु (8 ग्राम) 22 कैरेट सोने का सिक्का। * * इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के माध्यम से।
पात्रता
- आवेदक लड़की होनी चाहिए। 1. आवेदक अनाथ होना चाहिए। 1. विवाह के समय दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास नियमित महाविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण डिग्री होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास तमिलनाडु सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Online - via CSC
चरण 1: आवेदक को संबंधित योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां एकत्र करनी चाहिए। * * चरण 2: * * आवेदक को निकटतम [सामान्य सेवा केंद्र] (https://tnega.tn.gov.in/csclocation) (सीएससी) पर जाना चाहिए और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। चरण 3: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करें। चरण 4: सी. एस. सी. से रसीद या पावती का अनुरोध करें। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। आवेदन की समय सीमा शादी की तारीख से 40 दिन पहले (असाधारण परिस्थितियों में, आवेदन शादी की तारीख से एक दिन पहले जमा किया जा सकता है)।
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://cms.tn.gov.in/sites/default/files/forms/social_welfare_form11.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी/विस्तार अधिकारी (समाज कल्याण) को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। आवेदन की समय सीमा शादी की तारीख से 40 दिन पहले (असाधारण परिस्थितियों में, आवेदन शादी की तारीख से एक दिन पहले जमा किया जा सकता है)।
आवश्यक दस्तावेज़
पिता और माता का मृत्यु प्रमाण पत्र या अनाथ प्रमाण पत्र (संसद सदस्य (सांसद)/विधानसभा सदस्य (विधायक) द्वारा जारी)।
तहसीलदार से आय प्रमाण पत्र।
विवाह का निमंत्रण।
दुल्हन की उम्र का प्रमाण।
दुल्हन की तस्वीर।
₹1,000/- के लिए विवाह वस्तुओं की खरीद के लिए बिल
विभाग द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- अनाथ लड़कियों के लिए अन्नाई टेरेसा निनैवु विवाह सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- योजना के तहत क्या सहायता प्रदान की जाती है?
तिरुमंगल्यम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से ₹50,000 के साथ-साथ 1 सॉवरेन (8 ग्राम) 22 कैरेट सोने का सिक्का प्रदान किया जाता है।
- क्या पात्रता के लिए आय की कोई सीमा है?
नहीं, पात्रता के लिए आय की कोई सीमा नहीं है।
- शादी की तारीख से पहले आवेदन जमा करने की समय सीमा क्या है?
आवेदन विवाह तिथि से 40 दिन पहले जमा किया जाना चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, इसे शादी की तारीख से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इस योजना के संबंध में सहायता के लिए किससे संपर्क किया जाना चाहिए?
सहायता के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारियों और विस्तार अधिकारियों (समाज कल्याण) से संपर्क किया जाना चाहिए।
- आवेदनों को संसाधित करने के लिए संभावित समय सीमा क्या है?
आवेदनों को प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर संसाधित किया जाता है।
- क्या शादी की तारीख के बाद जमा किए गए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे?
नहीं, शादी की तारीख को या उसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- जिला स्तर पर शिकायतों की सूचना कहाँ दी जानी चाहिए?
शिकायतों की सूचना जिला कलेक्टर/जिला समाज कल्याण अधिकारी को दी जानी चाहिए।
- राज्य स्तर पर शिकायतों की सूचना कहाँ दी जानी चाहिए?
शिकायतों की सूचना समाज कल्याण निदेशक, दूसरी मंजिल, पनागल मालिगाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015 को फोन नंबर 044-24351885 के साथ दी जानी चाहिए।
- क्या असाधारण परिस्थितियों में आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रावधान है?
हां, असाधारण परिस्थितियों में, आवेदन विवाह की तारीख से एक दिन पहले जमा किए जा सकते हैं।
- आवेदन देर से जमा करने पर क्या कोई जुर्माना है?
देर से आवेदन जमा करने के लिए दंड योजना दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नहीं हैं।
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- * * प्लस 2 परीक्षा के लिएः ₹2,000/-। - * * 10वीं परीक्षा के लिएः * * ₹1,000/
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