ग्रामीण क्षेत्रों की विकलांग बालिकाओं के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना
योजना के बारे में
पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा "ग्रामीण क्षेत्रों की विकलांग बालिकाओं के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना" योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग लड़कियों की स्थिति का उत्थान करना और इन लड़कियों को उपस्थिति छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन देकर उन्हें निर्भर बनाना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और पढ़ाई छोड़ने वालों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
लाभ
छात्रवृत्ति की दरः 1. 10वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए ₹2,500/- प्रति वर्ष। 2. आई. डी. 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक की बालिकाओं के लिए ₹3,000/- प्रति वर्ष। निदेशालय छात्रवृत्ति को छात्र के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करेगा।
पात्रता
- 40 प्रतिशत और उससे अधिक अक्षमता वाली पंजाब की सभी ग्रामीण छात्राएँ (आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की अनुसूची में निहित किसी भी अक्षमता में)। 1. छात्रा के परिवार/अभिभावकों की मासिक आय ₹5,000/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. बालिकाओं की न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत होनी चाहिए। 1. यह छात्रवृत्ति पहली कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की छात्राओं को प्रदान की जाएगी।
आवेदन कैसे करें
Offline
आवेदन का विधिः छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्कूल/कॉलेज/संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाता है जो इसे सत्यापित करने के बाद इसे संबंधित जिले के डीएसएसओ को भेज देंगे। * * किससे संपर्क करें * *: जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय * * शिकायत निवारणः * *-जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी-मुख्य कार्यालय, हेल्प लाइन (0172-2608746) * * ईमेलः * * [email protected] [email protected]
आवश्यक दस्तावेज़
40 प्रतिशत और उससे अधिक अक्षमता दिखाने वाला अक्षमता प्रमाण पत्र/यू. डी. आई. डी
₹60,000/- से कम दिखाने वाला आय प्रमाण पत्र माता-पिता की पी. ए. आय
बैंक खाते के विवरण की प्रति
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
कौन पात्र नहीं है
<बीआर>
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- ग्रामीण क्षेत्रों की विकलांग बालिकाओं के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना क्या है?
उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य उपस्थिति छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग लड़कियों की स्थिति को ऊपर उठाना है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग लड़कियों की स्थिति को ऊपर उठाना, उपस्थिति छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का उद्देश्य इन लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना है, जिससे पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों की विकलांग बालिकाओं के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग पात्र बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभों में उनकी शिक्षा का समर्थन करने और आर्थिक बाधाओं को कम करने के लिए छात्रवृत्ति राशि शामिल है।
- 10वीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति की दर क्या है?
10वीं कक्षा तक की छात्राएँ ₹2,500/- प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।
- 10+1 से लेकर उच्च शिक्षा तक की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति की दर क्या है?
10+1 से लेकर उच्च शिक्षा तक की छात्राएँ प्रति वर्ष ₹3,000/- की उच्च छात्रवृत्ति राशि के लिए पात्र हैं।
- योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति राशि कैसे वितरित की जाती है?
योजना की देखरेख करने वाला निदेशालय छात्रवृत्ति राशि को सीधे पात्र छात्र के बैंक खाते में जमा करेगा।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत आने वाली 40 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता वाली पंजाब की सभी ग्रामीण छात्राएँ इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।
- छात्रों के परिवारों या अभिभावकों के लिए वित्तीय पात्रता मानदंड क्या है?
छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, छात्रा के परिवार या अभिभावकों की मासिक आय ₹5,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए
- छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए छात्रों के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता क्या है?
छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए, छात्रों को न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखनी होगी।
- छात्राएँ किस शैक्षणिक स्तर से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं?
उपस्थिति छात्रवृत्ति पहली कक्षा से शुरू होने वाली और उच्च शिक्षा तक जारी रहने वाली बालिकाओं के लिए उपलब्ध है।
- योग्य छात्र छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
आवेदक अपने छात्रवृत्ति आवेदन अपने संबंधित स्कूल, कॉलेज या संस्थान के प्रमुख को जमा कर सकते हैं। प्रमुख, सत्यापन के बाद, आवेदन को संबंधित जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) को भेज देगा।
- यदि आवेदकों के कोई प्रश्न हैं या उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तो उन्हें किससे संपर्क करना चाहिए?
उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ या सहायता के लिए, आवेदक अपने संबंधित जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है या शिकायतें होती हैं तो आवेदकों को क्या करना चाहिए?
आवेदन प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों या शिकायतों के मामले में, आवेदक निवारण के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) से संपर्क कर सकते हैं। मुख्य कार्यालय, हेल्प लाइन (0172-2608746)
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