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दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति का पुरस्कार

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योजना के बारे में

पुडुचेरी सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा "विकलांग व्यक्तियों के छात्रों को छात्रवृत्ति पुरस्कार" योजना की शुरुआत उन विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई थी जो छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हैं। यह सहायता प्रथम श्रेणी से लेकर स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पढ़ने वाले विकलांग छात्रों को दी जाती है।

लाभ

  • पहली से पांचवीं कक्षाः ₹1,000/- प्रति वर्ष। - छठी से आठवीं कक्षाः ₹2,000/- प्रति वर्ष। 9वीं से 12वीं कक्षाः ₹3,400/- प्रति वर्ष। स्नातक पाठ्यक्रमः ₹5,000/- प्रति वर्ष। - स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रमः ₹ 6,800/- प्रति वर्ष।

पात्रता

  • आवेदक को कम से कम 5 वर्षों के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी/निवासी होना चाहिए।-आवेदक की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) 75,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक की अक्षमता 40 प्रतिशत और उससे अधिक होनी चाहिए।-पहली कक्षा से स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पढ़ने वाले विकलांग छात्र को सहायता दी जाती है।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को समाज कल्याण विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://socwelfare.py.gov.in/sub--office-social-welfare-department) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध उन कर्मचारियों से करना चाहिए जिन्हें विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://socwelfare.py.gov.in/sites/default/files/fresh-scholarship-application.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को नीचे दिए गए प्राधिकरण को जमा करें-* * पुडुचेरीः * * उप निदेशक, भिन्न रूप से सक्षम अनुभाग, समाज कल्याण निदेशालय। - * * कराईकलः * * सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग (उप कार्यालय).-* * माहे/यानमः * * कल्याण अधिकारी (अर्थात), समाज कल्याण विभाग (उप कार्यालय)। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

Online

    • चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. राशन कार्ड।
  3. जन्म प्रमाण पत्र।
  4. विकलांगता प्रमाण पत्र।
  5. आय प्रमाण पत्र।
  6. सामुदायिक प्रमाण पत्र।
  7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र।
  8. हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  9. बैंक पासबुक।
  10. वित्तीय सहायता पहचान पत्र।
  11. एच. ओ. डी. से अनुशंसा पत्र।
  12. शैक्षणिक संस्थान से वास्तविक प्रमाण पत्र।
  13. माता-पिता या अभिभावक से घोषणा।
  14. पिछला वर्ष मार्कशीट।

आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -

  1. फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।

  2. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।

  3. पासपोर्ट।

  4. राशन कार्ड।

  5. मतदाता पहचान पत्र।

  6. मनरेगा कार्ड।

  7. किसान फोटो पासबुक।

  8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

  9. राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।

  10. विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यदि मैं कोई पेशेवर पाठ्यक्रम चला रहा हूँ तो क्या मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

हां, यह योजना स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले छात्रों को सहायता प्रदान करती है।

इस छात्रवृत्ति योजना के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में मुझे अतिरिक्त जानकारी कहाँ मिल सकती है?

आप https://pgportal.gov.in के माध्यम से शिकायतों का समाधान कर सकते हैं।

इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए मुझे कितने समय तक पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए था?

पात्र होने के लिए, आपको कम से कम 5 वर्षों के लिए पुडुचेरी का मूल निवासी/निवासी होना चाहिए।

मुझे छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में देरी को कहाँ संबोधित करना चाहिए, और संबंधित अधिकारी कौन हैं?

पुडुचेरी के लिए, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय से संपर्क करें; कराईकल के लिए, कलेक्टर से संपर्क करें, और माहे/यानम के लिए, क्षेत्रीय प्रशासक से संपर्क करें।

विभिन्न शिक्षा स्तरों के लिए इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न वित्तीय सहायता राशि क्या हैं?

सहायता पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक शिक्षा स्तर के आधार पर प्रति वर्ष ₹1,000/- से लेकर ₹6,800/- तक होती है।

मैं "विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति का पुरस्कार" योजना के तहत अपने छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगा सकता हूं?

आप अपने आवेदन की स्थिति को https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx पर ट्रैक कर सकते हैं।

विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि कैसे निर्धारित की जाती है?

छात्रवृत्ति राशि शिक्षा स्तर के आधार पर पूर्व निर्धारित की जाती है, जो प्रति वर्ष ₹1,000/- से लेकर ₹6,800/- तक होती है।

क्या छात्रवृत्ति की राशि निश्चित है, या यह शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर भिन्न होती है?

छात्रवृत्ति की राशि निश्चित होती है और शैक्षणिक स्तर के अनुसार भिन्न होती है, न कि शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर।

क्या एक छात्र इस योजना के तहत कई शैक्षणिक वर्षों के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है?

हां, पात्र छात्र प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो वे मानदंडों को पूरा करते हैं।

स्नातकोत्तर या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति राशि क्या है?

स्नातकोत्तर या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्र इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,800 रुपये प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के माध्यम से स्नातक छात्रों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

स्नातक छात्र छात्रवृत्ति लाभों के हिस्से के रूप में प्रति वर्ष ₹5,000/- के लिए पात्र हैं।

क्या आप 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के बारे में विवरण दे सकते हैं?

9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को इस छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति वर्ष 3,400 रुपये मिलते हैं।

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