अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति का पुरस्कार
योजना के बारे में
पुडुचेरी सरकार के आदि द्रविड़ कल्याण विभाग द्वारा "अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का पुरस्कार" योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन छात्रों को लाभान्वित करना है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए मैट्रिक के बाद या माध्यमिक के बाद के स्तर पर पढ़ रहे हैं
लाभ
शुल्क समिति द्वारा निर्धारित स्वीकार्य शुल्क। संस्थान द्वारा प्रभारित प्रतिपूर्ति और होस्टलरों या डे स्कॉलरों के लिए रखरखाव भत्ता का पुरस्कार
पात्रता
- आवेदक अनुसूचित जाति से होना चाहिए।-आवेदक को मैट्रिक के बाद या माध्यमिक के बाद के स्तर पर पढ़ने वाला छात्र होना चाहिए।-आवेदक को 5 साल से कम समय के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी/निवासी होना चाहिए।-वार्षिक आय ₹ 2,00,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को आदि द्रविड़ कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://adwelfare.py.gov.in/contact-us) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र की [निर्धारित प्रारूप] (https://adwelfare.py.gov.in/sites/default/files/application-fresh-post-matric-scholarship.pdf) की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
Online
- चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)
आवश्यक दस्तावेज़
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक।
- बोनाफाइड सर्टिफिकेट।
- शुल्क संरचना।
- छात्रावास प्रमाणपत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- स्थानांतरण प्रमाणपत्र।
- उत्तीर्ण परीक्षा के संबंध में योग्यता प्रमाण पत्र माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (एस. एस. एल. सी.), + 2 उच्च माध्यमिक (एच. एस. सी.), डिग्री और डिप्लोमा, आदि की सत्यापित प्रतियां।
आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -
फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।
स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।
पासपोर्ट।
राशन कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
मनरेगा कार्ड।
किसान फोटो पासबुक।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।
विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना में संस्थान शुल्क कैसे प्रबंधित किए जाते हैं?
यह योजना संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्कों के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।
- आवेदक की जाति के संबंध में पात्रता के लिए प्राथमिक मानदंड क्या है?
अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदक को अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- इस योजना के तहत कौन से शैक्षणिक चरण शामिल हैं?
यह योजना मैट्रिक के बाद या माध्यमिक के बाद के स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों का समर्थन करती है।
- क्या निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला कोई विशिष्ट प्राधिकरण है?
निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवश्यक दस्तावेजों में निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, शुल्क संरचना, छात्रावास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और योग्यता प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- पात्रता के लिए अधिकतम वार्षिक आय क्या है?
पात्र होने के लिए, आवेदक की वार्षिक आय ₹ 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत पात्र लाभ क्या हैं?
शुल्क समिति द्वारा निर्धारित स्वीकार्य शुल्क, संस्थान शुल्क की प्रतिपूर्ति, और होस्टलरों या डे स्कॉलरों के लिए रखरखाव भत्ते का प्रावधान।
- छात्रवृत्ति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक के बाद या माध्यमिक के बाद के स्तर पर छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सहायता करना है।
- क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
दिशानिर्देशों में योजना लाभों के वितरण में देरी की स्थिति में मुआवजे के लिए किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।
- क्या पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
दुर्भाग्य से, यह योजना विशेष रूप से पुडुचेरी के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है। पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- मुझे आदि द्रविड़ कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की वेबसाइट का यू. आर. एल. कहाँ मिल सकता है?
आदि द्रविड़ कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को निम्नलिखित यू. आर. एल.: https://adwelfare.py.gov.in के माध्यम से देखा जा सकता है।
- क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?
योजना दिशानिर्देशों में आवेदनों के लिए किसी भी उद्घाटन तिथि या समापन तिथि का उल्लेख नहीं है।
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