अनुसूचित जाति के छात्रों के माता-पिता को अवसर लागत का पुरस्कार
योजना के बारे में
"अनुसूचित जाति की छात्राओं के माता-पिता को अवसर लागत का पुरस्कार" योजना को पुडुचेरी सरकार के आदि द्रविड़ कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के माता-पिता को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए लागू किया गया था, जो अन्यथा मामूली श्रम में संलग्न परिवार के लिए आजीविका कमाते हैं। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति की बालिकाओं के बाल श्रम को समाप्त करना और अनुसूचित जाति के माता-पिता को आय की कमी के बदले अवसर लागत का भुगतान करके अपनी बालिकाओं को शैक्षणिक संस्थानों में भेजने के लिए प्रोत्साहित करना है।
लाभ
- इस योजना के तहत, छठी से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रत्येक बेटी के लिए अनुसूचित जाति के माता-पिता को प्रति शैक्षणिक वर्ष ₹3,000/- का भुगतान किया जाता है। * * बच्चों को देय प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अलावा अनुसूचित जाति की लड़की के माता-पिता को अवसर लागत देय है। * * नोट 02 * *: पहले कक्षा में विफलता या बंद होने के कारण, दूसरे शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा में फिर से प्रवेश पाने वाली लड़कियों के संबंध में अवसर लागत देय नहीं है।
पात्रता
- छात्र को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की छठी से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा होनी चाहिए। 1. छात्रों को अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिए। 1. छात्रा और उसके माता-पिता/अभिभावक को जन्म के आधार पर या 3 साल से कम की अवधि के लिए निरंतर निवास द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए। 1. माता-पिता की वार्षिक आय ₹24,000/- से अधिक नहीं होगी। * * अवसर लागत माता-पिता को केवल तभी देय होती है जब बालिकाओं को अगली उच्च कक्षा में पदोन्नत किया गया हो।
आवेदन कैसे करें
Online
पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने दस्तावेजों के अनुसार सटीक और सही जानकारी प्रदान करके एन. एस. पी. पोर्टल यू. आर. एल.-[<आई. डी. 1] (https://scholarships.gov.in)/पर "नया पंजीकरण" आइकन का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। * * चरण 02: सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने के बाद, छात्रों को उनकी "छात्र पंजीकरण आईडी" मिल जाएगी। * * चरण 03 * *: "छात्र पंजीकरण आईडी" के माध्यम से छात्र एन. एस. पी. पोर्टल पर "फ्रेश एप्लीकेशन" आइकन का उपयोग करके खाते में लॉग इन कर सकेंगे। * * चरण 04: पोर्टल पर सफल लॉगिन के बाद, स्वागत पृष्ठ दिखाई दिया। "आवेदन पत्र" आइकन पर क्लिक करने पर, छात्रों को आवेदन स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। * * चरण 05: * * अब, छात्र पूरा आवेदन पत्र भर सकते हैं और "अंतिम जमा करें" बटन पर क्लिक करने पर, आवेदन अंततः जमा कर दिया जाता है। * * चरण 06 * *: आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, छात्रों को एक प्रणाली-जनित पंजीकरण संख्या भेजी जाती है जिसका उपयोग भविष्य के संदर्भ के लिए किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड
पासपोर्ट आकार की तस्वीर
शैक्षिक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अर्थात मार्कशीट
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र
बैंक खाते का विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "अनुसूचित जाति की छात्राओं के माता-पिता को अवसर लागत का पुरस्कार" योजना क्या है?
"अनुसूचित जाति की छात्राओं के माता-पिता को अवसर लागत का पुरस्कार" योजना को पुडुचेरी सरकार के आदि द्रविड़ कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के माता-पिता को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया गया था, जो अन्यथा परिवार के लिए आजीविका कमाते हैं जो खुद को मामूली श्रम में संलग्न करते हैं।
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति की बालिकाओं के बाल श्रम को समाप्त करना और अनुसूचित जाति के माता-पिता को आय की कमी के बदले अवसर लागत का भुगतान करके अपनी बालिकाओं को शैक्षणिक संस्थानों में भेजने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- "अवसर लागत" का क्या अर्थ है?
"अवसर लागत" का अर्थ है अनुसूचित जाति के छात्रों के माता-पिता को अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के कारण होने वाले आय के नुकसान की भरपाई के लिए देय राशि, जो सामाजिक-आर्थिक प्रणाली द्वारा काम करने और अपने परिवार की निर्वाह आय के लिए कमाने के लिए मजबूर हैं।
- इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है?
आदि द्रविड़ कल्याण विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की छठी से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राएँ इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- क्या यह योजना केवल केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मूल निवासियों के लिए है?
हां, छात्रा और उसके माता-पिता/अभिभावक को जन्म के आधार पर या 3 साल से कम की अवधि के लिए निरंतर निवास द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आय मानदंड क्या है?
माता-पिता की वार्षिक आय ₹24,000/- से अधिक नहीं होगी
- इस योजना का क्या लाभ है?
इस योजना के तहत छठी से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रत्येक बेटी के लिए अनुसूचित जाति के माता-पिता को प्रति शैक्षणिक वर्ष ₹3,000/- का भुगतान किया जाता है।
- क्या एक छात्रा भी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकती है?
हां, बच्चों को देय प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अलावा अनुसूचित जाति की लड़की के माता-पिता को अवसर लागत देय है।
- क्या यह योजना केवल लड़कियों के लिए है?
हां, यह योजना केवल लड़कियों के लिए है।
- इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। //छात्रवृत्ति. शासन. इन /
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