"असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना" के तहत "कृषि आयकर अवकाश"
योजना के बारे में
असम सरकार के वित्त (संस्थागत वित्त) विभाग द्वारा 2020 में शुरू की गई असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना (एटीआईएसआईएस) का उद्देश्य चाय उद्योग की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और निर्माताओं को क्रश, टियर, कर्ल चाय से रूढ़िवादी चाय उत्पादन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना को वित्त विभाग और उद्योग और वाणिज्य विभाग, असम सरकार द्वारा बैंकों और जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र सहित कई कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र के साथ एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। <बीआर>
लाभ
- लाभ अवधिः * * कृषि आयकर अवकाश के 3 साल। * * लागू वित्तीय वर्षः * * 2022-23 से 2024-25। * * शर्तः * * विवरणी नियत तिथि के भीतर दाखिल की जानी चाहिए; यदि नियत तिथि पर दाखिल नहीं किया जाता है, तो ब्याज और जुर्माना लागू होगा। <बीआर>
पात्रता
- आवेदक को सभी आकारों में चाय बागान होना चाहिए।-आवेदक को क्रश, टियर, कर्ल टी, ऑर्थोडॉक्स टी, या ग्रीन टी, ऊलोंग टी, व्हाइट टी, येलो टी और पर्पल टी सहित विशेष चाय बनाने वाली चाय निर्माण इकाई होनी चाहिए।-आवेदक पूरी तरह से असम में स्थित होना चाहिए।-आवेदक के पास असम राज्य के बाहर स्थित वृक्षारोपण या विनिर्माण सुविधा का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए
आवेदन कैसे करें
Online
- पंजीकरण प्रक्रिया * * * * चरण 1: * * असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना के [समर्पित पोर्टल] (https://atisis.assam.gov.in/atsisver/login.html) पर जाएँ। 'नया उपयोगकर्ता पंजीकरण' विकल्प पर क्लिक करें। * * चरण 2: पंजीकरण प्रपत्र में, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल पते सहित बुनियादी विवरण भरें। पोर्टल की पासवर्ड नीति का पालन करते हुए एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएँ। वन-टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित करें। कैप्चा कोड सत्यापन पूरा करें। पंजीकरण फॉर्म जमा करें। चरण 3: खाता सक्रियण लिंक के लिए अपने पंजीकृत ईमेल की जांच करें। खाते को सक्रिय करने के लिए सक्रियण लिंक पर क्लिक करें। पंजीकृत क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें। चरण 4: पात्रता के सभी सहायक दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। स्थान, चाय उत्पादन का प्रकार और क्षमता सहित पूरी इकाई विवरण भरें। इकाई पंजीकरण प्रपत्र जमा करें। पंजीकरण अनुमोदन की प्रतीक्षा करें। आवेदन प्रक्रिया * * * * चरण 1: * * पंजीकृत क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें। लाभ के लिए आवेदन अनुभाग पर जाएँ। उस योजना घटक का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। चरण 2: सभी अनिवार्य क्षेत्रों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र भरें। पोर्टल में उल्लिखित सभी सहायक दस्तावेजों को अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि पोर्टल दिशानिर्देशों के अनुसार फ़ाइल प्रारूप और फ़ाइल आकार प्रतिबंधों का पालन किया जाए। सटीकता के लिए दर्ज की गई सभी जानकारी की समीक्षा करें। चरण 3: दस्तावेज़ों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और सुपाठ्य हैं। दस्तावेज़ सत्यापन चेकलिस्ट को पूरा करें। चरण 4: जमा करने से पहले पूरे आवेदन की समीक्षा करें। ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन संदर्भ संख्या को नोट करें। जमा किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति सहेजें। आवेदकों को भविष्य के संदर्भ और ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए जमा किए गए आवेदन की एक प्रति, पुष्टिकरण संदेश और आवेदन संदर्भ संख्या को सहेजने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए पोर्टल पर लॉग इन करें। सत्यापन के विभिन्न चरणों के माध्यम से आवेदन की प्रगति को ट्रैक करें। पंजीकरण, निधि जारी करने आदि सहित पूरी प्रक्रिया में लघु संदेश सेवा अलर्ट प्राप्त करें। तकनीकी सहायता के लिए, कृपया [email protected] पर लिखें। वित्त विभाग सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में लाभ जारी करता है। धन वितरण के लिए लघु संदेश सेवा चेतावनी भेजी गई। लाभार्थी को पंजीकृत बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होता है। <बीआर>
आवश्यक दस्तावेज़
- कृषि आयकर विवरणी दाखिल करने के दस्तावेज।
- चाय एस्टेट पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- सभी लाभों के लिए सामान्य दस्तावेज।
- आधार कार्ड।
- स्थायी खाता संख्या कार्ड।
- व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- असम में इकाई के स्थान का पता प्रमाण।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस प्रोत्साहन योजना के तहत मुझे कब तक कृषि आयकर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी?
इस योजना के तहत आपको 3 साल के लिए पूर्ण कृषि आयकर अवकाश मिलेगा।
- इस योजना द्वारा प्रदान किए गए कृषि आयकर अवकाश लाभ के तहत कौन से विशिष्ट वित्तीय वर्ष शामिल हैं?
कृषि आयकर अवकाश वित्तीय वर्षों 2022-23,2023-24 और 2024-25 पर लागू होता है।
- कृषि आयकर अवकाश लाभों का आनंद लेते रहने के लिए मुझे सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या पूरी करनी चाहिए?
कर अवकाश लाभ को बनाए रखने के लिए आपको प्रत्येक लागू वित्तीय वर्ष के लिए नियत तिथि के भीतर अपना कर विवरणी दाखिल करना होगा।
- अगर मैं कर अवकाश अवधि के दौरान नियत तारीख तक अपना कर विवरणी दाखिल करने में विफल रहता हूं तो मुझे किस परिणाम का सामना करना पड़ेगा?
यदि आप नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो कर अवकाश के बावजूद ब्याज और जुर्माना शुल्क लागू हो जाएंगे।
- क्या मैं इस कृषि आयकर अवकाश के लिए आवेदन कर सकता हूं यदि मेरे पास किसी भी आकार या क्षमता का चाय बागान है?
हां, सभी आकारों के चाय बागान इस योजना के तहत कृषि आयकर अवकाश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- किस प्रकार की चाय निर्माण गतिविधियाँ मुझे कृषि आयकर अवकाश लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं?
यदि आप क्रश, टियर, कर्ल टी, ऑर्थोडॉक्स टी, या ग्रीन टी, ऊलोंग टी, व्हाइट टी, येलो टी और पर्पल टी सहित स्पेशलिटी टी का निर्माण करते हैं तो आप पात्र हैं।
- क्या इस कर अवकाश के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मेरा चाय बागान कहाँ स्थित होना चाहिए, इस पर कोई भौगोलिक प्रतिबंध है?
हां, आपका पूरा चाय बागान असम राज्य के भीतर स्थित होना चाहिए और राज्य के बाहर कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए।
- क्या मैं अभी भी कृषि आयकर अवकाश के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता हूं यदि मेरे बागान का हिस्सा असम के बाहर स्थित है?
नहीं, आप अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि आपके बागान या विनिर्माण सुविधा का कोई भी हिस्सा असम राज्य के बाहर स्थित है।
- कर अवकाश के लिए पात्र होने के लिए क्या मुझे चाय बागान और विनिर्माण दोनों सुविधाओं की आवश्यकता है?
आप या तो सभी आकारों में चाय बागान के रूप में या निर्दिष्ट प्रकार की चाय का उत्पादन करने वाली चाय निर्माण इकाई के रूप में पात्र हो सकते हैं।
- चाय उद्योग के प्रतिभागियों को इस कृषि आयकर अवकाश की पेशकश करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य चाय उद्योग की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और निर्माताओं को क्रश, टियर, कर्ल चाय से रूढ़िवादी चाय उत्पादन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- असम में इस कृषि आयकर अवकाश योजना को लागू करने के लिए कौन से सरकारी विभाग जिम्मेदार हैं?
इस योजना को वित्त विभाग और उद्योग और वाणिज्य विभाग, असम सरकार द्वारा लागू किया जाता है।
- मेरे कर अवकाश आवेदन के वास्तविक कार्यान्वयन और प्रसंस्करण में कौन सी एजेंसियां शामिल होंगी?
इस योजना को सरकारी विभागों के साथ-साथ बैंकों और जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र सहित कई एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है।
- मैं इस कृषि आयकर अवकाश के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं और आवेदन जमा करने की विधि क्या है?
इस योजना के लिए आवेदन एक सुव्यवस्थित डिजिटल जमा करने की प्रक्रिया के साथ एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।
- कर अवकाश लाभ प्रदान करने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है और मुझे इसकी पुष्टि कैसे प्राप्त होगी?
यह योजना कृषि आयकर अवकाश लाभों को संसाधित करने और पुष्टि करने के लिए एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र का उपयोग करती है।
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